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                <title>मुंबई :  झूठे बयान के आरोप पर अलग सुनवाई का निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[<p>हाउसिंग सोसाइटी में कथित तौर पर बिना अनुमति बनाए गए गैराज को लेकर चल रहे विवाद में मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी पर झूठे बयान देने के आरोप से जुड़ी याचिका पर अलग से न्यायिक जांच के तौर पर सुनवाई की जाएगी। यह आदेश जज शिल्पा तोडकर ने 29 अप्रैल को दिया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49644/mumbai-directs-separate-hearing-on-false-statement-charge"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-05/shutterstock_2278271517.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>हाउसिंग सोसाइटी में कथित तौर पर बिना अनुमति बनाए गए गैराज को लेकर चल रहे विवाद में मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी पर झूठे बयान देने के आरोप से जुड़ी याचिका पर अलग से न्यायिक जांच के तौर पर सुनवाई की जाएगी। यह आदेश जज शिल्पा तोडकर ने 29 अप्रैल को दिया। मामला मेसर्स सेलीन मारिया फर्नांडीस द्वारा दायर सिविल मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 होम्यार एच. लिम्बुवाला शामिल हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि झूठे बयान देने के आरोप से संबंधित आवेदन को मुख्य सिविल मुकदमे के साथ नहीं सुना जा सकता, बल्कि इसे एक अलग विविध याचिका के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।</p>
<p> </p>
<p>यह मूल मामला वर्ष 2020 में दायर किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि कल्याण के कोले क्षेत्र स्थित होशंग बाग हाउसिंग सोसाइटी में एक बंद गैराज को सोसाइटी की साझा खुली जगह पर अवैध रूप से बनाया गया था। इस निर्माण को लेकर सोसाइटी में लंबे समय से विवाद चल रहा है। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी होम्यार एच. लिम्बुवाला ने शपथ लेकर अदालत में झूठे बयान दिए और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की। याचिका में यह भी मांग की गई कि उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।</p>
<p>कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस प्रकार के गंभीर आरोपों की जांच अलग से की जानी चाहिए, ताकि मुख्य मुकदमे की कार्यवाही प्रभावित न हो। इसलिए झूठे बयान से संबंधित आवेदन को एक स्वतंत्र प्रक्रिया के रूप में सुना जाएगा। जज शिल्पा तोडकर ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य सिविल विवाद और झूठे बयान के आरोप दोनों अलग-अलग कानूनी पहलू हैं, जिनकी सुनवाई अलग स्तर पर की जाएगी। इस आदेश के बाद अब यह मामला दो अलग-अलग प्रक्रियाओं में आगे बढ़ेगा—एक ओर हाउसिंग सोसाइटी में कथित अवैध निर्माण का विवाद और दूसरी ओर अदालत को गुमराह करने के आरोपों की जांच। स्थानीय स्तर पर यह मामला हाउसिंग सोसाइटी में निर्माण और कानूनी प्रक्रिया के पालन को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब सभी की नजर आगे की न्यायिक कार्यवाही पर टिकी हुई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 02 May 2026 13:37:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : सेशंस कोर्ट ने कैब ड्राइवर की छेड़छाड़ की सज़ा रद्द, क्रिमिनल धमकी के आरोप बरकरार </title>
                                    <description><![CDATA[<p>छेड़छाड़ के मामले में मजिस्ट्रेट की सज़ा को रद्द करते हुए, सेशन कोर्ट ने कैब ड्राइवर यशवंत सुरंजे की अपील को कुछ हद तक मान लिया। उसे पहले 24 जनवरी, 2022 के आदेश के तहत छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। एयर कंडीशनर  विवाद से जुड़े आरोप यह मामला समीर साहनी की शिकायत से सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एयर कंडीशनर चालू करने को लेकर हुए झगड़े के बाद सुरंजे ने अपनी मां के साथ गाली-गलौज करके और उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर छेड़छाड़ की।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46501/mumbai-sessions-court-cancels-cab-drivers-molestation-conviction-keeps-criminal"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/images-(32).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>छेड़छाड़ के मामले में मजिस्ट्रेट की सज़ा को रद्द करते हुए, सेशन कोर्ट ने कैब ड्राइवर यशवंत सुरंजे की अपील को कुछ हद तक मान लिया। उसे पहले 24 जनवरी, 2022 के आदेश के तहत छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। एयर कंडीशनर  विवाद से जुड़े आरोप यह मामला समीर साहनी की शिकायत से सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एयर कंडीशनर चालू करने को लेकर हुए झगड़े के बाद सुरंजे ने अपनी मां के साथ गाली-गलौज करके और उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर छेड़छाड़ की।</p>
<p> </p>
<p>जबकि छेड़छाड़ की सज़ा रद्द कर दी गई, सेशन कोर्ट ने आपराधिक धमकी के लिए सुरंजे की सज़ा को बरकरार रखा। हालांकि, उसने सज़ा को कोर्ट उठने तक जेल में बदल दिया।</p>
<p>कोर्ट को अपमान के सबूत काफ़ी नहीं लगे सेशन कोर्ट ने देखा कि प्रॉसिक्यूशन महिला की इज़्ज़त का अपमान करने का इरादा साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने कहा, "आरोपी ने जो भी शब्द इस्तेमाल किए, वे यह अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी नहीं हैं कि उसका इरादा महिला का अपमान करना था।"</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 27 Dec 2025 11:17:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : NIA प्रमुख सदानंद डेट के महाराष्ट्र DGP के रूप में कार्यभार संभालने की संभावना है</title>
                                    <description><![CDATA[<p>हिम्मती और बेबाक IPS अधिकारी सदानंद डेट — जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान बहादुरी भरा रोल निभाया था और पुलवामा आतंकी हमलों की जांच की देखरेख की थी — महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के अधिकारी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख डेट की महाराष्ट्र कैडर में जल्दी वापसी को मंज़ूरी दे दी है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46421/mumbai-nia-chief-sadanand-date-likely-to-take-charge-as"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download---2025-12-23t212316.595.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>हिम्मती और बेबाक IPS अधिकारी सदानंद डेट — जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान बहादुरी भरा रोल निभाया था और पुलवामा आतंकी हमलों की जांच की देखरेख की थी — महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के अधिकारी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख डेट की महाराष्ट्र कैडर में जल्दी वापसी को मंज़ूरी दे दी है।</p>
<p> </p>
<p>1 अप्रैल, 2024 को, डेट को 31 दिसंबर, 2026 को रिटायरमेंट तक के कार्यकाल के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी  के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उम्मीद है कि डेट मौजूदा DGP रश्मि शुक्ला की जगह लेंगे, जो 3 जनवरी, 2026 को रिटायर हो जाएंगी।</p>
<p>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के अधिकारी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख डेट की महाराष्ट्र कैडर में जल्दी वापसी को मंज़ूरी दे दी है। 1 अप्रैल, 2024 को, डेट को 31 दिसंबर, 2026 को रिटायरमेंट तक के कार्यकाल के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी  के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।  </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 23 Dec 2025 21:24:04 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : फर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वैज्ञानिक मामले में 689 पन्नों की चार्जशीट दाखिल </title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई क्राइम ब्रांच ने फर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) वैज्ञानिक मामले में 689 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने मुख्य आरोपी अख्तर कुतुबुद्दीन हुसैनी, जिसने खुद को BARC वैज्ञानिक बताया था, और सह-आरोपी मुनाज़िर नाज़िमुद्दीन खान, जिसने उसे तीन पासपोर्ट सहित दस्तावेज़ों में हेराफेरी करने में मदद की थी, के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46236/689-page-charge-sheet-filed-in-mumbai-fake-bhabha-atomic"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download---2025-12-16t104352.056.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>मुंबई क्राइम ब्रांच ने फर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) वैज्ञानिक मामले में 689 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने मुख्य आरोपी अख्तर कुतुबुद्दीन हुसैनी, जिसने खुद को BARC वैज्ञानिक बताया था, और सह-आरोपी मुनाज़िर नाज़िमुद्दीन खान, जिसने उसे तीन पासपोर्ट सहित दस्तावेज़ों में हेराफेरी करने में मदद की थी, के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।</p>
<p> </p>
<p>पुलिस ने बताया कि उन्होंने BARC का एक पत्र भी अटैच किया है, जो उनके इस मामले का समर्थन करता है कि हुसैनी का संस्थान से कोई लेना-देना नहीं था।क्राइम ब्रांच ने फर्जी BARC वैज्ञानिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कीचार्जशीट भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 319 (पहचान बदलकर धोखाधड़ी), 336 (जालसाजी), 337 (अदालत या सार्वजनिक रजिस्टर आदि के रिकॉर्ड की जालसाजी), 338 (कीमती सुरक्षा, वसीयत और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी), 339 (जाली दस्तावेज़ रखना) और 340 (जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत दाखिल की गई है। </p>
<p>वर्सावा निवासी हुसैनी उर्फ ​​अलेक्जेंडर पामर, जो एक संदिग्ध जासूसी रैकेट में मुख्य आरोपी है, को मुंबई पुलिस ने 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 60 वर्षीय व्यक्ति भारत की प्रमुख परमाणु सुविधा, BARC के जाली पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर रहा था। उसके पास से दो जाली पहचान पत्र बरामद किए गए, एक पर 'अलेक्जेंडर पामर' और दूसरे पर 'अली रज़ा होसैनी' नाम लिखा था।हुसैनी की फर्जी पहचान को जाली शैक्षणिक डिग्रियों और एक जाली पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड से पुख्ता किया गया था। ये दस्तावेज़ उसके एक सहयोगी, जमशेदपुर निवासी 34 वर्षीय मुनाज़िर नाज़िमुद्दीन खान ने 2016-17 में बनाए थे। खान को 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। </p>
<p>एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "जब क्राइम ब्रांच के अधिकारी हुसैनी से पूछताछ कर रहे थे, तो उसने उन्हें बताया कि उसके पिता कुतुबुद्दीन हुसैनी, मां नूर जहां हुसैनी और उसके भाई आसिफ, आरिफ और आदिल हुसैनी सभी मर चुके हैं।" उसके मुताबिक, आसिफ की मौत सऊदी अरब के दम्माम में, आरिफ की प्रयागराज में और आदिल की जमशेदपुर में हुई थी। यह बात खान ने भी कही थी। हालांकि, कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आदिल को उसके सीमापुरी वाले घर से पकड़ लिया, जिससे हुसैनी का बयान झूठा साबित हुआ।पुलिस ने बताया कि आदिल मूल रूप से झारखंड के टाटा नगर का रहने वाला था, कई सालों से दिल्ली में रह रहा था और पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की कई यात्राएं कर चुका था। वे जमशेदपुर के मोहम्मद इलियास मोहम्मद इस्माइल की तलाश कर रहे हैं, जिसने खान को हुसैनी के जाली दस्तावेज़ बनाने में मदद की थी।जांचकर्ताओं ने बताया कि हुसैनी को फिजिक्स और जासूसी में दिलचस्पी थी, और उसे खुद को सीक्रेट एजेंट या न्यूक्लियर एक्सपर्ट बताना पसंद था।</p>
<p>उन्होंने बताया कि उसने मिडिल ईस्ट में तेल और मार्केटिंग फर्मों में काम किया था, और 2004 में उसे दुबई से डिपोर्ट कर दिया गया था। उस समय, हुसैनी पर भारत के बारे में "संवेदनशील जानकारी" बेचने की कोशिश करने का आरोप लगा था। हालांकि, पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) की जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला।हुसैनी अपने नकली वैज्ञानिक वाले रूप का इस्तेमाल विदेशी नागरिकों से मिलने, विदेश यात्रा करने और कथित तौर पर गोपनीय सामग्री तक पहुंच होने का दावा करके पैसे लेने के लिए करता था। उसके पास से नक्शे और अन्य संदिग्ध दस्तावेज़ बरामद किए गए हैं।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 16 Dec 2025 10:44:49 +0530</pubDate>
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