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                <title>Aadhaar - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>Aadhaar RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुंबई : कैसे बना फर्जी वोटर-आधार कार्ड? मुंबई में छिपे बांग्लादेशी घुसपैठिए ने बताया काला सच</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बांग्लादेश से बड़ी संख्या में घुसपैठिए भारत में दाखिल होते हैं. केंद्र सरकार अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने की कार्रवाई में जुटी हुई है. ये घुसपैठिए अवैध तरीके से कैसे भारत में दाखिल होते हैं ये कई बार सामने आ चुका है. अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो सरहद पार से आए, यहां बसे और अब मुंबई के भूगोल से लेकर भविष्य तक को बदलने की साजिश रच रहे हैं.</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46792/how-mumbai-got-fake-voter-aadhaar-card-bangladeshi-infiltrator-hiding-in"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/download---2026-01-07t124049.036.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> बांग्लादेश से बड़ी संख्या में घुसपैठिए भारत में दाखिल होते हैं. केंद्र सरकार अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने की कार्रवाई में जुटी हुई है. ये घुसपैठिए अवैध तरीके से कैसे भारत में दाखिल होते हैं ये कई बार सामने आ चुका है. अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो सरहद पार से आए, यहां बसे और अब मुंबई के भूगोल से लेकर भविष्य तक को बदलने की साजिश रच रहे हैं. ये हम नहीं बल्कि देश के बड़े-नामी संस्थान और विश्वविद्यालयों की सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है. देश की सबसे अमीर महापालिका बीएमसी चुनाव की गहमागहमी के बीच “अवैध बांग्लादेशियों” का मुद्दा बेहद गर्म है,  </p>
<p> </p>
<p>कैमरे के सामने बैठे एक 35 साल के शख्स ने एक-एक कर उन कड़ियों को खोला, जो बताती हैं कि बांग्लादेश से मायानगरी मुंबई तक का रास्ता कितना आसान है. अब तक आप सिर्फ रिपोर्ट्स में पढ़ते थे कि मुंबई में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो सीमा पार कर भारत आया, जिसने कानून की धज्जियां उड़ाईं और आज वो गर्व से बता रहा है की वो भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार वोट देने का अधिकार भी रखता है.</p>
<p><strong>भारत में कैसे दाखिल हुआ, घुसपैठिए ने बताया</strong><br />बांग्लादेशी घुसपैठिये ने बताया कि वह प्याज की बोरियों के बीच ट्रक में छिपकर भारत में घुसा था. बंगाल बॉर्डर पर ठीक से चेकिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से वह यहां आने में सफल रहा. बांग्लादेश से सबसे पहले वह प.बंगाल के सुजापुर पहुंचा. सुजापुर से मालदा स्टेशन पहुंचा. कर्मभूमि एक्सप्रेस से तीन दिन में मुंबई आया.</p>
<p>ट्रेन में टिकट चेकर ने पकड़ा तो उसने 200 रुपये लेकर छोड़ भी दिया. घुसपैठिये ने बताया कि मुंबई आकर वह कुछ दिनों तक मस्जिद में रहा. फिर नवी मुंबई में मजदूरी करने पहुंचा. उसने 12 हज़ार रुपये में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड बनवाया. ये दस्तावेज पैसे लेकर एक एजेंट ने बनवाये थे. एजेंट से उसका वोटर आईडी कार्ड भी बनवा दिया.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 07 Jan 2026 12:41:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए आधार और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने 2026 से सभी महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी शामिल है। महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कमिश्नर दिलीप सरदेसाई ने कहा, "छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही अपडेटेड हों।"</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46452/aadhar-and-automated-permanent-academic-account-registry-id-mandatory-for"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download---2025-12-25t141336.956.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने 2026 से सभी महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट परीक्षाओं के लिए आधार कार्ड और ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी शामिल है। महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कमिश्नर दिलीप सरदेसाई ने कहा, "छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही अपडेटेड हों।"छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ पहले से ही अपडेटेड हों। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर शुरू होगी। सभी उम्मीदवारों के पास एक वैध आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें नाम, जन्मतिथि, फोटो, पता, पिता का नाम और मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी सही ढंग से अपडेटेड हो और उनके कक्षा 10 के सर्टिफिकेट से मेल खाती हो।</p>
<p> </p>
<p>आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। आधार के अलावा, उम्मीदवारों को अपनी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जेनरेट और सबमिट करनी होगी, जो छात्रों के एकेडमिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक यूनिक 12-अंकों का एकेडमिक पहचान नंबर है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल ने साफ किया है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अनिवार्य है।</p>
<p>दिव्यांग श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र या, यदि उपलब्ध हो, तो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड जमा करना अनिवार्य है।दिव्यांग उम्मीदवारों को  आधार कार्ड प्राप्त करने की सलाह दी गई है। जो दिव्यांग उम्मीदवार स्क्राइब के लिए पात्र हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरते समय दो स्क्राइब का विवरण जमा करना होगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 25 Dec 2025 14:14:29 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई :  स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नोटिस; आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसल</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र में देरी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और बर्थ एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 के बाद सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसल कर दिए जाएंगे, ऐसा स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक नोटिस में कहा गया है। सरकार ने यह फैसला नकली बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए लिया है। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसल करने का आदेश दिया है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/45833/notice-from-mumbai-state-revenue-department-aadhaar-card-will-not"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-11/download---2025-11-28t171528.087.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>महाराष्ट्र में देरी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और बर्थ एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 के बाद सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसल कर दिए जाएंगे, ऐसा स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक नोटिस में कहा गया है। सरकार ने यह फैसला नकली बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए लिया है। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट कैंसल करने का आदेश दिया है।</p>
<p> </p>
<p>अब तक ये प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग द्वारा 16 सूत्रीय सत्यापन दिशा-निर्देश में कहा गया है कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में 11 अगस्त, 2023 को किए गए संशोधन के बाद उप तहसीलदार द्वारा जारी आदेशों को वापस लिया जाए तथा वापस लिए गए आदेश का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी या जिला कलेक्टर के स्तर पर कराया जाए। चूंकि राज्य में निलंबित लंबित आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, इसलिए सभी संबंधित कार्यालयों की जाँच की जाए और लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, जो आवेदन इस मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार नहीं हैं, उन्हें तत्काल रद्द किया जाए और नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पोर्टल पर उनकी प्रविष्टि तुरंत हटा दी जाए, ऐसा दिशानिर्देशों में कहा गया है।</p>
<p>दिशानिर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड को किसी भी विषय या मामले के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और लंबित आवेदन की जांच के दौरान आधार संख्या और जन्म तिथि प्रमाण पत्र के बीच कोई विसंगति पाए जाने पर पुलिस शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। नोटिस में अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगांव सुर्जी, अचलपुर, पुसाद, परभणी, बीड, गेवराई, जालनाक्सी, अर्धपुर और परली सहित बड़ी संख्या में अनधिकृत जन्म-मृत्यु के मामलों वाले 14 क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है और सभी संबंधित तहसीलदारों/पुलिस स्टेशनों को मामलों की "गंभीरता से जांच" करने के लिए कहा गया है।</p>
<p>कई तहसीलदार कार्यालयों ने बिना किसी स्कूल प्रमाण पत्र या जन्मतिथि या स्थान के प्रमाण के, केवल आधार कार्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकार करके आवेदकों को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। विलंबित जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जारी आदेश त्रुटिपूर्ण हैं और ऐसे आदेशों पर पुनर्विचार करना कार्यपालक मजिस्ट्रेट या तहसीलदार की ज़िम्मेदारी है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट और उपखंड अधिकारी को विसंगतियों की सूची बनाकर पुलिस को देनी होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए।</p>
<p>तहसीलदार या उप-विभागीय कार्यालय को ऐसे व्यक्तियों की सूची तुरंत प्रस्तुत करनी होगी, यदि केवल आधार कार्ड को मूल जन्म प्रमाण पत्र के लिए मूल महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है, और उन लोगों की सूची जिनकी जन्मतिथि आवेदक द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी या साक्ष्य से भिन्न है, पुलिस स्टेशन को। जिस तहसील में कोई पुलिस शिकायत नहीं की गई है या कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, वहां जन्मतिथि में ऐसी विसंगतियों के लिए आवेदक के खिलाफ मामला दर्ज करना तहसीलदार की जिम्मेदारी है, जो जालसाजी या धोखाधड़ी है।</p>
<p>नोटिस में आगे कहा गया है कि जिन जन्म प्रमाण-पत्र आदेशों को रद्द किया गया है, उनके लिए तहसीलदार और स्थानीय स्वशासन निकायों के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर आवेदक से इन सभी मूल आदेशों की प्रति प्राप्त करें। यदि यह मूल प्रमाण-पत्र वापस नहीं किया जाता है, तो स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाए। नोटिस में कहा गया है कि संभागीय आयुक्तों को जिला कलेक्टर, सभी संबंधित तहसीलदारों, सभी संबंधित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/जिला परिषदों/पुलिस के साथ समन्वय करते हुए उनकी अध्यक्षता में एक दिवसीय बैठक आयोजित करने के लिए कहा गया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 17:17:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नई दिल्ली : आधार डेटाबेस; राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड नंबर डिएक्टिवेट</title>
                                    <description><![CDATA[<p>इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार डेटाबेस की निरंतर सटीकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड नंबरों को डिएक्टिवेट कर दिया है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/45787/new-delhi-aadhaar-card-numbers-of-more-than-2-crore"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-11/download---2025-11-26t181046.263.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली : </strong>इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार डेटाबेस की निरंतर सटीकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड नंबरों को डिएक्टिवेट कर दिया है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को पहले असाइन किया गया आधार नंबर दूसरे व्यक्ति को रि-असाइन नहीं किया जाता है। हालांकि, किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में यह बेहद जरूरी है कि मृत आधार धारक का आधार नंबर डिएक्टिवेट कर दिया जाए। ऐसा करना जरूरी है ताकि मृत व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल किसी भी फ्रॉड गतिविधी या अनाधिकृत तरीके से न हो सके। </p>
<p> </p>
<p>इसके अलावा, यूआईडीएआई ने इस वर्ष की शुरुआत में एक नई सुविधा भी लॉन्च की है, जिसके तहत मृत आधार कार्ड धारक की सूचना परिवार के सदस्यों की ओर से दी जा सकती है। यह सुविधा वर्तमान में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत आधार कार्ड धारकों के परिवारों को मिल चुकी है। वे इसके लिए मायआधार पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन प्रक्रिया पर अभी काम चल रहा है।</p>
<p>मंत्रालय का कहना है कि मृत आधार कार्ड धारक के सदस्य को खुद को प्रमाणित करने के बाद, पोर्टल पर आधार नंबर, डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर और मृत व्यक्ति की डेमोग्राफिक डिटेल्स को पोर्टल पर सबमिट करनी होगी। परिवार के सदस्य द्वारा प्रदान की गई जानकारियों के सत्यापन की उचित प्रक्रिया के बाद मृत व्यक्ति के आधार नंबर को डिएक्टिवेट करने की प्रक्रिया पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूआईडीएआई आधार कार्ड धारकों को उनके परिवार के किसी आधार कार्ड धारक सदस्य की मृत्यु की जानकारी मायआधार पोर्टल पर रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मृत आधार कार्ड धारक के सदस्य डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद इसकी जानकारी पोर्टल पर दे सकते हैं। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 18:11:04 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>

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