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                <title>Posted - Rokthok Lekhani</title>
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                            <item>
                <title>मुंबई : आईएएस एम देवेंद्र सिंह सस्पेंड, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव पद थे तैनात, क्यों हुई कार्रवाई?</title>
                                    <description><![CDATA[<p>विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम.देवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। वे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल के सचिव पद तैनात थे। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। मंत्री के निर्देश के बाद भी आईएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह ब्रीफिंग के लिए नहीं आए।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48064/mumbai-ias-m-devendra-singh-suspended-he-was-posted-as"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/download---2026-02-28t111919.828.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम.देवेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। वे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल के सचिव पद तैनात थे। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। मंत्री के निर्देश के बाद भी आईएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह ब्रीफिंग के लिए नहीं आए। इसे लेकर विधानसभा के तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे ने निलंबन के आदेश जारी किए, जिसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की। </p>
<p> </p>
<p><strong>कौन हैं आईएएस देवेंद्र सिंह</strong><br />एम. देवेंद्र सिंह वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित थी, जिसके तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई अतिरिक्त सचिव वी. राधा के हस्ताक्षर से जारी आदेश के माध्यम से की गई। यह कार्रवाई यूपीएससी ( अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह निलंबन आदेश जारी किया है। </p>
<p><strong>निलंबन के दौरान क्या होगा?</strong><br />निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय मुंबई ही रहेगा और वे कोकण विभाग, मुंबई के विभागीय आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही, निलंबन अवधि में वे कोई निजी नौकरी या व्यापार/व्यवसाय नहीं कर सकेंगे। एम देवेंद्र सिंह को निलंबन अवधि में उन्हें निर्वाह भत्ता, महंगाई भत्ता तथा अन्य अनुमन्य भत्ते दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि वे किसी अन्य नौकरी, व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो इसे कदाचार माना जाएगा और आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p><strong>ऐसे अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए- मुनगंटीवार</strong><br />इस मसले पर पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी द्वारा मंत्री को ब्रीफिंग देने से इनकार करना संविधान का अपमान है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष द्वारा निलंबन के आदेश दिए जाने के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कुछ अधिकारियों पर अहंकार का आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाना चाहिए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 11:20:39 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>विरार अर्नाला पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस उपनिरीक्षक ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या !</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">मृतक पुलिस उपनिरीक्षक की पहचान रतीकांत भद्रेशेट्टे (35) के रूप में हुई है, जो विरार के बोलींज इलाके में स्थित साई ब्रह्मा अपार्टमेंट में रहते थे। उन्होंने घर के छत पर लगे हुक से बेडशीट के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या की। इस दुखद घटना के समय उनकी पत्नी और डेढ़ साल की बेटी घर पर नहीं थीं, क्योंकि वे एक कार्यक्रम में गई हुई थीं। जब वे घर लौटीं, तब यह घटना सामने आई।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/36654/police-sub-inspector-posted-at-virar-arnala-police-station-committed-suicide-by-hanging-himself-at-home"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-12/download9.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>विरार :</strong> विरार अर्नाला पुलिस थाने में कार्यरत एक पुलिस उपनिरीक्षक ने मंगलवार दोपहर अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह चौंकाने वाली घटना सामने आने के बाद बोलींज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए विरार के ग्रामीण अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में अकस्मात मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है।</p>
<p style="text-align:justify;">मृतक पुलिस उपनिरीक्षक की पहचान रतीकांत भद्रेशेट्टे (35) के रूप में हुई है, जो विरार के बोलींज इलाके में स्थित साई ब्रह्मा अपार्टमेंट में रहते थे। उन्होंने घर के छत पर लगे हुक से बेडशीट के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या की। इस दुखद घटना के समय उनकी पत्नी और डेढ़ साल की बेटी घर पर नहीं थीं, क्योंकि वे एक कार्यक्रम में गई हुई थीं। जब वे घर लौटीं, तब यह घटना सामने आई।</p>
<p style="text-align:justify;">मृतक पुलिस उपनिरीक्षक के परिवार में उनकी पत्नी और एक छोटी बेटी हैं। बताया गया कि अगस्त में उनके भाई की पुणे में करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से वे मानसिक तनाव में थे। पुलिस उपायुक्त जयंत बजबळे ने बताया कि करीब 5-6 महीने पहले उन्होंने परिवार को फोन करके आत्महत्या करने की बात कही थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/36654/police-sub-inspector-posted-at-virar-arnala-police-station-committed-suicide-by-hanging-himself-at-home</link>
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                <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 13:23:16 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>बोरीवली पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर रिश्वत मामले में गिरफ्तार...</title>
                                    <description><![CDATA[<p>एसीबी ने बुधवार को एक बयान में यह दावा किया. “उक्त लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए, शिकायतकर्ता द्वारा अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने तब आरोपी अधिकारियों के खिलाफ धारा 7 (लोक सेवक के संबंध में कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य संतुष्टि लेना) के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/28429/police-inspector-and-sub-inspector-posted-at-borivali-police-station-arrested-in-bribery-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-02/download2.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई :</strong> बोरीवली पुलिस स्टेशन में पहले तैनात एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, एक पुलिस निरीक्षक और एक उप-निरीक्षक पर महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोरी के मामले में मामला दर्ज किया है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनकी पहचान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधीर कालेकर, पुलिस निरीक्षक अरविंद घाग और पुलिस उप-निरीक्षक स्वप्नाली मंडे के रूप में की गई है।</p>
<p style="text-align:justify;">वे पहले बोरीवली पुलिस स्टेशन में तैनात थे।एसीबी के मुताबिक, शिकायतकर्ता की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर बोरीवली पुलिस स्टेशन में उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. “उक्त अपराध में शिकायतकर्ता के स्त्रीधन को जब्त करने और अदालत के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए, आरोपी अधिकारियों ने 5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी, जिसमें से 2.25 लाख रुपये पीएसआई मांडे ने स्वीकार किए थे।</p>
<p style="text-align:justify;">एसीबी ने बुधवार को एक बयान में यह दावा किया. “उक्त लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए, शिकायतकर्ता द्वारा अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अदालत ने तब आरोपी अधिकारियों के खिलाफ धारा 7 (लोक सेवक के संबंध में कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य संतुष्टि लेना) के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">एक आधिकारिक अधिनियम के) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जिसके बाद मंगलवार को मामला दर्ज किया गया है, “बयान में कहा गया है।एक अन्य मामले में, भांडुप पुलिस स्टेशन के एक उप-निरीक्षक पर एसीबी ने कथित तौर पर एक व्यक्ति से 3 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है, जिसके खिलाफ भांडुप पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 08 Feb 2024 10:02:56 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>बांदा जिले में तैनात महिला जज ने सीनियर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप... CJI को पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महिला न्यायाधीश ने पहले शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जो न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आंतरिक शिकायत समिति के पास पहले से ही मामला है और एक प्रस्ताव पारित हो चुका है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के लिए लंबित है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/26845/female-judge-posted-in-banda-district-accused-senior-of-sexual-harassment---written-a-letter-to-cji-asking-for-euthanasia"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-12/download-(4)12.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली : </strong>उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात एक महिला न्यायिक अधिकारी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर एक जिला न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही, उसने अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने की अनुमति मांगी है। इसके बाद सीजेआई को जांच की स्थिति पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन से रिपोर्ट की मांग करनी पड़ी। <br /><br />महिला न्यायिक अधिकारी ने अपने दो पन्नों के पत्र में, सीजेआई से बाराबंकी में अपनी पोस्टिंग के दौरान अपने करियर में हुए दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के बाद अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति मांगी है।</p>
<p style="text-align:justify;">सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पत्र में महिला ने लिखा, "मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। पिछले डेढ़ साल में मुझे एक चलती-फिरती लाश बना दिया गया है। इस निष्प्राण और निर्जीव शरीर को अब इधर-उधर ढोने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है।</p>
<p style="text-align:justify;">कृपया मुझे अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने की अनुमति दें।" शीर्ष अदालत के सूत्रों के मुताबिक, सीजेआई के आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट के महासचिव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के समक्ष न्यायिक अधिकारी की कार्यवाही की स्थिति के बारे में पूछा है।</p>
<p style="text-align:justify;">महिला न्यायाधीश ने पहले शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जो न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आंतरिक शिकायत समिति के पास पहले से ही मामला है और एक प्रस्ताव पारित हो चुका है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के लिए लंबित है।</p>]]></content:encoded>
                
                

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                <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 18:07:42 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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