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                <title>assault - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>assault RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुंबई: डॉक्टर मारपीट केस में शिवसेना पार्षद को जमानत </title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे में तीन म्युनिसिपल डॉक्टरों के साथ कथित मारपीट के मामले में शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे और अन्य लोगों को ज़मानत दे दी है। हालांकि, हाई कोर्ट ने एक कड़ी शर्त रखी है कि जब तक पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती और मामले में आरोप तय नहीं हो जाते, तब तक म्हात्रे और अन्य लोग महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करेंगे।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51214/shiv-sena-councilor-granted-bail-in-mumbai-doctor-assault-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/images---2026-08-08t110902.980.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे में तीन म्युनिसिपल डॉक्टरों के साथ कथित मारपीट के मामले में शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे और अन्य लोगों को ज़मानत दे दी है। हालांकि, हाई कोर्ट ने एक कड़ी शर्त रखी है कि जब तक पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती और मामले में आरोप तय नहीं हो जाते, तब तक म्हात्रे और अन्य लोग महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करेंगे।</p>
<p> </p>
<p>यह मामला 6 जुलाई को कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित डोंबिवली म्युनिसिपल शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों के साथ हुई कथित मारपीट से जुड़ा है, जिससे मेडिकल जगत में भारी आक्रोश फैल गया था। </p>
<p>म्हात्रे को डोंबिवली के विष्णु नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के सिलसिले में धारा 132 और 121(1) के तहत गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने डॉक्टरों के साथ मारपीट के मामले पर चिंता जताते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए 18 जुलाई को ट्रायल कोर्ट द्वारा 14 जुलाई को म्हात्रे को दी गई ज़मानत पर रोक लगा दी थी। म्हात्रे और अन्य लोगों ने 19 जुलाई को सरेंडर कर दिया और उन्हें कल्याण की आधारवाड़ी जेल में रखा गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 11:09:55 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>बदलापुर सेक्सुअल केस में को-आरोपी तुषार आप्टे ने पद से दिया इस्तीफा </title>
                                    <description><![CDATA[<p>2024 के बदलापुर स्कूल सेक्सुअल असॉल्ट केस में को-आरोपी तुषार आप्टे ने कुलगांव-बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल के को-ऑप्टेड मेंबर के पद से इस्तीफा दे दिया। यह फैसला भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस पद पर उनके नॉमिनेशन के एक दिन बाद लिया गया, जिस पर काफी विरोध हुआ था।बदलापुर केस के को-आरोपी ने आलोचना के बाद को-ऑप्टेड  भारतीय जनता पार्टी काउंसलर के पद से इस्तीफा दियाआप्टे उस स्कूल के ट्रस्टी थे, जहां अगस्त 2024 में एक चौकीदार ने कथित तौर पर दो नाबालिग लड़कियों का सेक्सुअल असॉल्ट किया था।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46909/badlapur-sexual-case-co-accused-tushar-apte-resigns-from-post"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/download---2026-01-11t180100.482.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>2024 के बदलापुर स्कूल सेक्सुअल असॉल्ट केस में को-आरोपी तुषार आप्टे ने कुलगांव-बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल के को-ऑप्टेड मेंबर के पद से इस्तीफा दे दिया। यह फैसला भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस पद पर उनके नॉमिनेशन के एक दिन बाद लिया गया, जिस पर काफी विरोध हुआ था।बदलापुर केस के को-आरोपी ने आलोचना के बाद को-ऑप्टेड  भारतीय जनता पार्टी काउंसलर के पद से इस्तीफा दियाआप्टे उस स्कूल के ट्रस्टी थे, जहां अगस्त 2024 में एक चौकीदार ने कथित तौर पर दो नाबालिग लड़कियों का सेक्सुअल असॉल्ट किया था। वह प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत इस मामले में आरोपी हैं, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने समय पर अधिकारियों को अपराध की रिपोर्ट नहीं की थी।</p>
<p> </p>
<p>घटना के एक महीने बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 48 घंटे के अंदर उन्हें बेल मिल गई थी। मुख्य आरोपी, चौकीदार अक्षय शिंदे को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और सितंबर 2024 में एक कथित पुलिस एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया था।कुलगांव-बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव के नतीजे 3 जनवरी को घोषित किए गए थे, जिसके बाद 9 जनवरी को पांच को-ऑप्टेड काउंसलर को अपॉइंट करने का प्रोसेस पूरा हुआ। को-ऑप्टेड काउंसलर म्युनिसिपल काउंसिल का एक सदस्य होता है जिसे वोटर चुनते नहीं बल्कि अपॉइंट करते हैं। आप्टे भाजपा द्वारा नॉमिनेट किए गए दो को-ऑप्टेड काउंसलर में से एक थे। बदलापुर में उन्हें बधाई देने और शहर में पार्टी की जीत के आर्किटेक्ट में से एक के तौर पर उनकी तारीफ करते हुए कई पोस्टर लगाए गए थे।हालांकि, शनिवार को विपक्षी पार्टियों के साथ-साथ भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने भी नॉमिनेशन की कड़ी आलोचना की, जिसके बाद आप्टे को बाद में पद से इस्तीफा देना पड़ा। आप्टे ने हिंदुस्तान टाइम्स के कमेंट मांगने वाले कॉल का जवाब नहीं दिया।</p>
<p>शिवसेना (यूबीटी) नेता अंबादास दानवे ने कहा कि इस घटना ने भाजपा का असली चेहरा सामने ला दिया है। उन्होंने कहा, “स्कूल चलाने वाले लोगों को जेल में होना चाहिए था। यह चौंकाने वाली बात है कि भाजपा ने ऐसे लोगों को काउंसलर बना लिया है। हमारी लोकल शाखा विरोध करेगी।”शिवसेना (यूबीटी) के MP संजय राउत ने कहा, “एक स्कूल में छोटी लड़कियों के साथ सेक्शुअल असॉल्ट हुआ। क्या स्कूल की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? यह चौंकाने वाली बात है। उन्हें बदलापुर केस में बरी नहीं किया गया है।</p>
<p> ”सोशल वेलफेयर मिनिस्टर और सीनियर शिवसेना लीडर संजय शिरसाट ने कहा कि ऐसे अपॉइंटमेंट से लोगों का गुस्सा भड़केगा, और ऐसे लोगों का बैकग्राउंड चेक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेटेड मेंबर बनाया।”मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि केस सामने आने के बाद आप्टे फरार हो गए और कहा कि ऐसे व्यक्ति को काउंसलर बनाना गलत है।इस फैसले का बचाव करते हुए, भाजपा काउंसलर राजन घोरपड़े ने कहा कि आप्टे एक सोशल एक्टिविस्ट और एक जाने-माने एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के ऑफिस-बेयरर थे। घोरपड़े ने कहा, “हालांकि उनका नाम आरोपी के तौर पर आया था, लेकिन उनका गुनाह साबित नहीं हुआ है। मुख्य आरोपी को पहले ही सज़ा मिल चुकी है। आप्टे ने पार्टी के लिए एक्टिवली काम किया और पार्टी कैंडिडेट की जीत में योगदान दिया, इसलिए उन्हें यह ज़िम्मेदारी दी गई।”भाजपा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, “यह लोकल लेवल पर हुआ होगा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है।”</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 11 Jan 2026 18:01:47 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title> मुंबई : पिछले साल हुई मारपीट का मामला फिर से सुर्खियों में; महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>एक ओला ड्राइवर के साथ पिछले साल हुई मारपीट का मामला फिर से सुर्खियों में है। 24 वर्षीय पीड़ित ड्राइवर पर पार्क साइट इलाके में ऑडी कार मालिक ने कथित रूप से जानलेवा हमला किया था। हमले के परिणामस्वरूप उसकी रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई और वह अब सामान्य जीवन जीने में असमर्थ है। ड्राइवर की स्थिति इतनी गंभीर है कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है और न ही पहले की तरह काम कर सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। घटना के समय पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी और गवाह भी मौजूद थे। इसके बावजूद पार्क साइट पुलिस थाने के एक अधिकारी ने इसे “गुस्से में की गई हरकत” बताकर मामले को हल्का करने की कोशिश की।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43489/mumbai--case-of-last-year-s-assault-back-in-news--maharashtra-state-human-rights-commission-takes-suo-motu-cognizance"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/download---2025-08-30t104733.589.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> एक ओला ड्राइवर के साथ पिछले साल हुई मारपीट का मामला फिर से सुर्खियों में है। 24 वर्षीय पीड़ित ड्राइवर पर पार्क साइट इलाके में ऑडी कार मालिक ने कथित रूप से जानलेवा हमला किया था। हमले के परिणामस्वरूप उसकी रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई और वह अब सामान्य जीवन जीने में असमर्थ है। ड्राइवर की स्थिति इतनी गंभीर है कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है और न ही पहले की तरह काम कर सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। घटना के समय पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी और गवाह भी मौजूद थे। इसके बावजूद पार्क साइट पुलिस थाने के एक अधिकारी ने इसे “गुस्से में की गई हरकत” बताकर मामले को हल्का करने की कोशिश की।</p>
<p> </p>
<p>इस मामले में महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। आयोग ने कहा कि वीडियो फुटेज और प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस विभाग की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह सामान्य झगड़े का मामला नहीं था, बल्कि गंभीर आपराधिक कृत्य था। किसी व्यक्ति को जान से मारने जैसी चोट पहुंचाना बड़ा अपराध है और इसमें पुलिस को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए थे। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि इतने ठोस सबूत होने के बावजूद कार्रवाई क्यों टाली गई। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने कहा कि पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है।</p>
<p>डॉक्टरों के अनुसार, पीड़ित को लंबे इलाज और महंगी दवाइयों की जरूरत है। परिवार इस खर्च को वहन करने में असमर्थ है। परिवार का कहना है कि यदि आरोपी के खिलाफ समय पर कार्रवाई की जाती और उचित मुआवजा दिलाया जाता, तो स्थिति अलग हो सकती थी। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन पीड़ित के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद अब परिवार को उम्मीद है कि आयोग के आदेशों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें मुआवजा भी मिलेगा।</p>
<p>मामले में महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग की सख्त टिप्पणी से पुलिस विभाग पर दबाव बढ़ा है। आयोग ने कहा कि ऐसे गंभीर अपराधों में लापरवाही मानवीय और कानूनी जिम्मेदारी दोनों के उल्लंघन के बराबर है। पीड़ित के परिवार और समाज के अन्य लोग न्याय की प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेशों के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कितनी सख्त होगी और पीड़ित को राहत और मुआवजा किस समय तक मिलेगा। इस घटना ने मुंबई में सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही को लेकर भी बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में मानवाधिकार आयोग का हस्तक्षेप आवश्यक है, ताकि पुलिस की निष्क्रियता से पीड़ितों को न्याय से वंचित न होना पड़े।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 30 Aug 2025 10:48:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
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                <title>मुंबई : नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न में गैर-जमानती वारंट के तहत वांछित गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<p>गामदेवी पुलिस ने एक 22 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो 2022 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत एक नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में गैर-जमानती वारंट के तहत वांछित था। प्राथमिकी और आरोपों का विवरण आरोपी, जिसकी पहचान आकाश प्रकाश पवार (22) के रूप में हुई है, गामदेवी पुलिस स्टेशन में वांछित था। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43392/mumbai--wanted-under-non-bailable-warrant-for-kidnapping-and-sexual-assault-of-minor-arrested"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/images---2025-08-09t102224.7441.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>गामदेवी पुलिस ने एक 22 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो 2022 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत एक नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में गैर-जमानती वारंट के तहत वांछित था। प्राथमिकी और आरोपों का विवरण आरोपी, जिसकी पहचान आकाश प्रकाश पवार (22) के रूप में हुई है, गामदेवी पुलिस स्टेशन में वांछित था। </p>
<p> </p>
<p>उसके खिलाफ 2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366A, 376(2)(H)(N), 506 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 8, 12 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमे की कार्यवाही के दौरान पेश न होने पर, मुंबई के सत्र न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 11:37:03 +0530</pubDate>
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