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                <title>heard - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>heard RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>ठाणे : आवारा कुत्ते ने लड़की पर बेरहमी से हमला किया; बच्ची दर्द से चीखती हुई सुनाई दी</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong> </strong>ठाणे के अंबरनाथ इलाके की एक चॉल में एक 11 साल की लड़की पर आवारा कुत्ते ने बुरी तरह हमला किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना तब हुई जब लड़की अपने छह साल के भाई के साथ घर जा रही थी। एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मेन्स अफेयर्स ने यह वीडियो शेयर किया है। इसमें लड़की, जिसका नाम वंशिका है, अपने भाई के साथ चल रही है और चुपचाप कुत्ते के पास से गुज़र रही है। लेकिन, कुत्ता अचानक उस पर कूद पड़ता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। लड़की घबरा जाती है और बचने के लिए भागने की कोशिश करती है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48733/thane-stray-dog-brutally-attacks-girl-girl-heard-screaming-in"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-03/download---2026-03-26t170401.216.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>ठाणे : </strong>ठाणे के अंबरनाथ इलाके की एक चॉल में एक 11 साल की लड़की पर आवारा कुत्ते ने बुरी तरह हमला किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना तब हुई जब लड़की अपने छह साल के भाई के साथ घर जा रही थी। एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मेन्स अफेयर्स ने यह वीडियो शेयर किया है। इसमें लड़की, जिसका नाम वंशिका है, अपने भाई के साथ चल रही है और चुपचाप कुत्ते के पास से गुज़र रही है। लेकिन, कुत्ता अचानक उस पर कूद पड़ता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। लड़की घबरा जाती है और बचने के लिए भागने की कोशिश करती है।</p>
<p> </p>
<p>जब कुत्ता उसे पकड़ता है और हमला करता रहता है, तो वह दर्द और डर से चिल्लाती हुई सुनाई देती है। उसकी चीखें सुनकर, आस-पास के लोग उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। फिर कुत्ता भागता हुआ दिखता है, और 11 साल की लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की अभी अस्पताल में भर्ती है। इस घटना से लोगों में डर और गुस्सा फैल गया है, जो अब अधिकारियों से आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने 18 आवारा कुत्तों को पकड़ा, लेकिन लड़की पर हमला करने वाला बदमाश कुत्ता अभी तक पकड़ा नहीं गया है।</p>
<p>इस बीच, कुछ दिन पहले ही, नालासोपारा की एक नौ साल की लड़की की इलाज के दौरान रेबीज इन्फेक्शन के कारण मौत हो गई थी। छह महीने पहले, नौ साल की कशिश अपने दादा के साथ घूम रही थी, और एक आवारा कुत्ते ने उसके हाथ को खरोंच दिया, जिससे घाव हो गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:04:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>सुप्रीम कोर्ट में  समलैंगिक विवाह के फैसले पर फिर होगी सुनवाई...  कोर्ट समीक्षा याचिकाओं पर विचार के लिए तैयार</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वालों की शिकायतों के निवारण के लिए समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/26210/the-decision-on-gay-marriage-will-be-heard-again-in-the-supreme-court----court-ready-to-consider-review-petitions"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-11/download-(7)12.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली :</strong> समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले 17 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली एक याचिका गुरुवार को खुली अदालत में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की गई।</p>
<p style="text-align:justify;">मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वालों की शिकायतों के निवारण के लिए समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत है।</p>
<p style="text-align:justify;">समलैंगिक जोड़ों को विवाह समानता का अधिकार देने से इनकार करने वाले शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता खुली अदालत में सुनवाई चाहता है। कोर्ट का कहना है कि वह पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग करने वाली याचिकाकर्ता की याचिका पर गौर करेगा।</p>
<p style="text-align:justify;">पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।<br />सीजेआई ने कहा, मैंने (समीक्षा) याचिका की जांच नहीं की है। मुझे इसे (उस संविधान पीठ के न्यायाधीशों के बीच) प्रसारित करने दीजिए।</p>
<p style="text-align:justify;">रोहतगी ने कहा कि संविधान पीठ के सभी न्यायाधीशों का विचार था कि समलैंगिक व्यक्तियों के खिलाफ कुछ प्रकार का भेदभाव है और इसलिए उन्हें भी राहत की जरूरत है।<br />उन्होंने कहा, शीर्ष अदालत रजिस्ट्री के अनुसार, समीक्षा याचिका 28 नवंबर को विचार के लिए सूचीबद्ध की गई थी।<br />नवंबर के पहले सप्ताह में, एक याचिकाकर्ता ने 17 अक्टूबर के फैसले की समीक्षा की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।<br />सीजेआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मंजूरी देने की मांग करने वाली 21 याचिकाओं पर चार अलग-अलग फैसले सुनाए थे।<br />सभी पांच न्यायाधीश विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाहों को कानूनी समर्थन देने से इनकार करने में एकमत थे और कहा कि ऐसे संबंधों को मान्य करने के लिए कानून में बदलाव करना संसद के दायरे में है।<br />हालाँकि, शीर्ष अदालत ने 3:2 के बहुमत से माना कि समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का अधिकार नहीं है।</p>]]></content:encoded>
                
                

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                <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 15:01:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अजीत पवार ने की मांग, श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में हो...</title>
                                    <description><![CDATA[अजीत पवार ने मांग की है कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत द्वारा की जानी चाहिए और दोषियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। पवार ने कहा कि यदि कोई पुलिसकर्मी कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए।  ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/15673/ajit-pawar-demanded-that-shraddha-murder-case-should-be-heard-in-a-fast-track-court"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2022-11/24_10_2019-ajit-pawar_196966891.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong>राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने मांग की है कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत द्वारा की जानी चाहिए और दोषियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। पवार ने कहा कि यदि कोई पुलिसकर्मी कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए।  </p>
<p style="text-align:justify;">राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता ने कहा कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे। याद रहे कि इस साल मई में, 27 वर्षीय वालकर की दिल्ली में उसके सह जीवन साथी आफताब पूनावाला ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी।</p>
<p style="text-align:justify;">उसने कथित तौर पर वालकर का गला घोंट कर उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया था, जिसे उसने कई दिनों तक आधी रात को शहर भर में फेंकने से पहले दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा था। </p>
<p style="text-align:justify;">वालकर ने 2020 में महाराष्ट्र में पालघर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने पूनावाला पर उसे मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया था और कहा था कि उसे डर है कि वह उसके टुकड़े-टुकड़े कर देगा।</p>
<p style="text-align:justify;">केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वालकर ने महाराष्ट्र के एक पुलिस स्टेशन में आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई और चूक की जांच शुरू की जाएगी।</p>
<p style="text-align:justify;">शाह के बयान के बारे में पूछे जाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता ने कहा कि एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय यदि कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस कांस्टेबल कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाया जाता है तो जांच होनी चाहिए।</p>
<p style="text-align:justify;">पवार ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत का गठन किया जाना चाहिए और दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में संदेश जाना चाहिए कि इस तरह के कृत्य की सजा मात्र मृत्युदंड है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 25 Nov 2022 20:25:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज... मामला सुनने योग्य- कोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में एक अहम सुनवाई हुई है। इस बाबत सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में महेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत में यह सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दी है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/15472/muslim-side-s-plea-rejected-in-gyanvapi-shringar-gauri-case-in-varanasi----case-deserves-to-be-heard--court"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2022-11/gyanvapi-2-1665970783.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली : </strong>वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में एक अहम सुनवाई हुई है। इस बाबत सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में महेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत में यह सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दी है।</p>
<p style="text-align:justify;">वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि, मुकदमा सुनने योग्य है। इस बाबत अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर सुनिश्चित हुई है। बताया जा रहा है कि, इस मुकदमे में अगली तारीख पर तत्काल पूजा वाले प्रार्थना पत्र पर जरुरी सुनवाई होगी।</p>
<p style="text-align:justify;">गौरतलब है कि, इसके पहले भी वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत की तरफ से बीते 12 सितंबर को केस को सुनने योग्य मानने के बाद फिर इसकी सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर करारा झटका लगा था, क्योंकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को नजरअंदाज कर दिया जिसमें मुस्लिम पक्ष ने फैसले के दिन से अगली सुनवाई की तारीख के बीच में आठ हफ्तों का बड़ा अंतराल मांगा था और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी बड़ा हवाला दिया था। </p>]]></content:encoded>
                
                

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/15472/muslim-side-s-plea-rejected-in-gyanvapi-shringar-gauri-case-in-varanasi----case-deserves-to-be-heard--court</link>
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                <pubDate>Thu, 17 Nov 2022 16:38:58 +0530</pubDate>
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