<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://www.rokthoklekhani.com/tag/8841/rejected" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Rokthok Lekhani News  RSS Feed Generator</generator>
                <title>rejected - Rokthok Lekhani News </title>
                <link>https://www.rokthoklekhani.com/tag/8841/rss</link>
                <description>rejected RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>बांद्रा में सड़क हादसा: कार दुघर्टना में बच्चे की मौत मामले में महिला की जमानत अर्जी खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई की एक अदालत ने महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। महिला को बांद्रा में तेज रफ्तार से कार चलाते और मोबाइल फोन पर बात करते हुए आठ साल के लड़के को कुचलकर मार डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मेधा रावल ने अपनी जमानत अर्जी में इस आरोप से इनकार किया कि वह कार चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही थी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51746/mumbai-high-quality-fake-currency-worth-rs-1064-lakh-recovered-one"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-09/images---2026-09-08t123541.825.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>मुंबई की एक अदालत ने महिला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। महिला को बांद्रा में तेज रफ्तार से कार चलाते और मोबाइल फोन पर बात करते हुए आठ साल के लड़के को कुचलकर मार डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मेधा रावल ने अपनी जमानत अर्जी में इस आरोप से इनकार किया कि वह कार चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रही थी।</p>
<p> </p>
<p>अर्जी में कहा गया है कि उसने इस घटना के बाद अपने पति को इसकी जानकारी देने के लिए ही मोबाइल फोन का उपयोग किया था। साथ ही यह भी कहा गया कि इस बात की पुष्टि उसके कॉल डेटा रिकॉर्ड से की जा सकती है।</p>
<p>पेशे से हेल्थ कोच आरोपित महिला ने दावा किया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और अनजाने में हुआ हादसा था। रावल ने दलील दी कि सड़क पार कर रहा लड़का अचानक कार के सामने आ गया, जिससे उसे बचाने का मौका नहीं मिला।</p>
<p>पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है। चूंकि जांच अभी चल रही है, इसलिए अदालत से उसकी जमानत अर्जी खारिज करने का अनुरोध किया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/51746/mumbai-high-quality-fake-currency-worth-rs-1064-lakh-recovered-one</link>
                <guid>https://www.rokthoklekhani.com/article/51746/mumbai-high-quality-fake-currency-worth-rs-1064-lakh-recovered-one</guid>
                <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 12:36:34 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.rokthoklekhani.com/media/2026-09/images---2026-09-08t123541.825.jpg"                         length="39891"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई: महिला आरक्षण बिल खारिज होते ही नवनीत राणा फूट-फूटकर रो पड़ीं</title>
                                    <description><![CDATA[<p>देश की राजनीति में इस समय चर्चा में चल रहा महिला आरक्षण बिल आखिरकार लोकसभा में खारिज हो गया है। सरकार को इस बिल के पक्ष में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। साथ ही, महिला आरक्षण बिल के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन बिल भी पास नहीं हो सका। नतीजतन, इस बिल के खारिज होने के बाद सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा है और उसकी आलोचना की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49291/navneet-rana-wept-bitterly-as-mumbai-womens-reservation-bill-was"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-18t133918.586.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>देश की राजनीति में इस समय चर्चा में चल रहा महिला आरक्षण बिल आखिरकार लोकसभा में खारिज हो गया है। सरकार को इस बिल के पक्ष में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। साथ ही, महिला आरक्षण बिल के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन बिल भी पास नहीं हो सका। नतीजतन, इस बिल के खारिज होने के बाद सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा है और उसकी आलोचना की है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आज लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। भारत अघाड़ी ने मोदी सरकार की साजिश को नाकाम कर दिया है, यह कहते हुए हर्षवर्धन सपकाल ने महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोला। वहीं, बीजेपी नेता नवनीत राणा इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए काफी भावुक हो गई हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल खारिज होने के बाद नवनीत राणा की आंखों में आंसू आ गए हैं।</p>
<p> </p>
<p>विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, इसलिए आज का दिन काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन महिलाएं आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आज का काला दिन विपक्ष ने बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की, इसलिए हम उनके सामने सिर झुकाते हैं। हालांकि, हम उनसे माफी मांगते हैं, हम उन्हें पूरी बहुमत नहीं दे पाए। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया।<br />भारत अघाड़ी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं थी, लेकिन हमने डिलिमिटेशन का विरोध किया था।</p>
<p>हमने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया था। लेकिन जनगणना होने से पहले यह कई लोगों के साथ अन्याय होता। भारत फ्रंट ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, लेकिन हमने डिलिमिटेशन का विरोध किया, बीजेपी की कोशिश नाकाम रही। इसका इस्तेमाल कोलकाता और तमिलनाडु में किया जा सकता है। बीजेपी इसका 100 परसेंट राजनीतिकरण करेगी, ऐसा नेशनलिस्ट शरद पवार ग्रुप के MLA रोहित पवार ने कहा। महिला आरक्षण बिल एक राजनीतिक साज़िश थी, वह गिर गई। दूसरी ओर, शिवसेना ठाकरे ग्रुप के MP संजय राउत ने भी इसी मुद्दे पर बात की।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/49291/navneet-rana-wept-bitterly-as-mumbai-womens-reservation-bill-was</link>
                <guid>https://www.rokthoklekhani.com/article/49291/navneet-rana-wept-bitterly-as-mumbai-womens-reservation-bill-was</guid>
                <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 13:40:07 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.rokthoklekhani.com/media/2026-04/download---2026-04-18t133918.586.jpg"                         length="5975"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की फिर बढ़ी मुश्किलें, मनसुख हीरेन मर्डर केस में अर्जी खारिज</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया पर बम रखने की साज़िश और मनसुख हीरेन मर्डर केस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2021 में मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर बम रखने और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े एनआईए केस से डिस्चार्ज की मांग की थी। चीफ जस्टिस एस.वी. गंगापुरवाला और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने शर्मा की अर्जी खारिज कर दी, और स्पेशल एनआईए कोर्ट के फरवरी 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें डिस्चार्ज देने से मना किया गया था। </p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48338/mumbai-former-encounter-specialist-pradeep-sharmas-troubles-increase-again-application"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-03/download---2026-03-11t110415.289.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया पर बम रखने की साज़िश और मनसुख हीरेन मर्डर केस में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2021 में मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर बम रखने और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े एनआईए केस से डिस्चार्ज की मांग की थी। चीफ जस्टिस एस.वी. गंगापुरवाला और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी की डिवीजन बेंच ने शर्मा की अर्जी खारिज कर दी, और स्पेशल एनआईए कोर्ट के फरवरी 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उन्हें डिस्चार्ज देने से मना किया गया था। </p>
<p> </p>
<p><strong>डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार है।</strong><br />शर्मा, जिन्हें जून 2021 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था, ने दलील दी कि उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट के अपराधों या 25 फरवरी, 2021 को एंटीलिया के पास छोड़ी गई स्कॉर्पियो एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें रखने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने मुख्य आरोपी सचिन वाजे, जो एक बर्खास्त एपीआई,  हैं, के साथ पहले हुई मीटिंग के प्रॉसिक्यूशन के दावों को खारिज कर दिया।</p>
<p>वकीलों ने आरोप लगाया कि शर्मा 17 फरवरी, 2021 को मझगांव में वाजे से मिले थे, और उन पर मर्डर, क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, किडनैपिंग, सबूत मिटाने, यूएपीए उल्लंघन और आर्म्स एक्ट के अपराधों जैसे आरोप लगाए। अभी सुप्रीम कोर्ट से अगस्त 2023 में मिली ज़मानत पर, प्रदीप शर्मा की कानूनी लड़ाई उस कॉन्सपिरेसी की हाई-प्रोफाइल जांच के बीच जारी है जिसने मुंबई के अमीर लोगों को हिलाकर रख दिया था।</p>
<p><strong>क्या था मामला</strong><br />पुलिस ने मनसुख हिरेन के शव को 5 मार्च को मुंब्रा क्रीक से बरामद किया था। इस मामले को पहले सुसाइड बताया जा रहा था। लेकिन बाद में मामला खुल गया। ए्नआईए ने इस केस में सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के साथ-साथ पूर्व पुलिस अधिकारी रियाजुद्दीन काजी, इंस्पेक्टर सुनील माने, सजायाफ्ता कांस्टेबल विनायक शिंदे, आनंद जाधव, सतीश मोथकुरी, क्रिकेट बुकी नरेश गौर, संतोष शेलार और मनीष सोनी को भी आरोपी बनाया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/48338/mumbai-former-encounter-specialist-pradeep-sharmas-troubles-increase-again-application</link>
                <guid>https://www.rokthoklekhani.com/article/48338/mumbai-former-encounter-specialist-pradeep-sharmas-troubles-increase-again-application</guid>
                <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 11:05:25 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.rokthoklekhani.com/media/2026-03/download---2026-03-11t110415.289.jpg"                         length="9609"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : वैवाहिक प्रस्ताव ठुकराने पर महिला को जलाने के ३५ साल पुराने मामले में आरोपी बरी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>वैवाहिक प्रस्ताव ठुकराने पर कथित तौर पर एक महिला को जलाने के ३५ साल पुराने मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी देशमंद मिरांडा (६४) को बरी कर दिया है, क्योंकि मूल दस्तावेज खो गए हैं और प्रमुख गवाहों की मौत हो चुकी है। १९९० में हुई इस घटना के बाद से आरोपी फरार था, उसे पिछले साल १२ सितंबर को वाकोला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता नतालिन, मिरांडा की दोस्त वैâनोट की बहन थी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46929/mumbai-accused-acquitted-in-35-year-old-case-of-burning-woman-for"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/download---2026-01-12t105629.619.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>वैवाहिक प्रस्ताव ठुकराने पर कथित तौर पर एक महिला को जलाने के ३५ साल पुराने मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी देशमंद मिरांडा (६४) को बरी कर दिया है, क्योंकि मूल दस्तावेज खो गए हैं और प्रमुख गवाहों की मौत हो चुकी है। १९९० में हुई इस घटना के बाद से आरोपी फरार था, उसे पिछले साल १२ सितंबर को वाकोला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता नतालिन, मिरांडा की दोस्त वैâनोट की बहन थी। मामला नतालिन के बहनोई, जोसेफ उर्फ जोबो पॉल कौटिन्हो ने दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि नतालिन के पति की घटना से ११ साल पहले मृत्यु हो गई थी और वे एक छोटी बेटी को पीछे छोड़ गए थे। </p>
<p> </p>
<p>कौटिन्हो की शिकायत के अनुसार, ११ नवंबर १९९० को वे अपने घर पर थे, तभी उन्होंने एक पड़ोसी को नतालिन के घर की ओर भागते हुए देखा। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने नतालिन को गंभीर रूप से झुलसा हुआ पाया। उसे इलाज के लिए तुरंत सायन अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने कहा कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि, १५ नवंबर, १९९० को कौटिन्हो ने दावा किया कि नतालिन ने उसे बताया था कि मिरांडा ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने मना कर दिया था, जिससे मिरांडा क्रोधित हो गया और उसने उसे आग लगा दी। कौटिन्हो ने दावा किया कि नतालिन ने उसे बताया कि जब उसे अस्पताल ले जाते समय मिरांडा ने उसे धमकी दी थी कि वह इस घटना का खुलासा न करे, अन्यथा वह उसकी मां के पैर काट देगा।</p>
<p><strong>मूल दस्तावेज नहीं किए थे पेश</strong><br />मिरांडा को उसी दिन गिरफ्तार किया गया और उसी वर्ष ६ दिसंबर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसी बीच, नतालिन की १६ नवंबर को मौत हो गई। जमानत पर रिहा होने के बाद मिरांडा फरार हो गया। अक्टूबर २०२५ में, जब अदालत ने मुकदमा शुरू करने का पैâसला किया, तो पता चला कि अभियोजन पक्ष ने मूल एफआईआर, पंचनामा, पुलिस दस्तावेज या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश नहीं की थी। अभियोजन पक्ष ने कौटिन्हो और नतालिन की बेटी से पूछताछ की, लेकिन वे चश्मदीद गवाह नहीं थे। अदालत ने गौर किया कि प्रमुख गवाहों की मौत हो चुकी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/46929/mumbai-accused-acquitted-in-35-year-old-case-of-burning-woman-for</link>
                <guid>https://www.rokthoklekhani.com/article/46929/mumbai-accused-acquitted-in-35-year-old-case-of-burning-woman-for</guid>
                <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 10:57:21 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.rokthoklekhani.com/media/2026-01/download---2026-01-12t105629.619.jpg"                         length="6931"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        