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                <title>passed - Rokthok Lekhani News </title>
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                            <item>
                <title>मुंबई : तेज रफ्तार कार ने लड़के को कुचला, 9 साल के अंश की छाती से गुजरी गाड़ी, बांद्रा में दिल दहला देने वाली घटना</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां तेज रफ्तार इनोवा कार ने एक लड़के को कुचल दिया। 9 साल के इस लड़के की पहचान अंश गुप्ता के तौर पर हुई है। यह हादसा महबूब स्टूडियो के पास हुआ। घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लड़के को अस्पताल ले गई। मामले की आगे की जांच चल रही है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51623/mumbai-a-speeding-car-crushed-a-boy-the-car-passed"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/images---2026-08-31t142357.461.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>मुंबई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां तेज रफ्तार इनोवा कार ने एक लड़के को कुचल दिया। 9 साल के इस लड़के की पहचान अंश गुप्ता के तौर पर हुई है। यह हादसा महबूब स्टूडियो के पास हुआ। घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लड़के को अस्पताल ले गई। मामले की आगे की जांच चल रही है।</p>
<p> </p>
<p>पुलिस के अनुसार, यह हादसा मुंबई के बांद्रा इलाके में हुआ। एक चश्मदीद के मुताबिक, तेज रफ्तार इनोवा कार ने 9 साल के अंश गुप्ता को कुचल दिया। चश्मदीद ने बताया कि तेज रफ्तार कार अंश की छाती के ऊपर से गुजरी। महबूब स्टूडियो के पास हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। एक चश्मदीद ने बताया कि मैं उस इलाके में कुछ खाने-पीने की चीज लेने गया था। तभी मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिससे लगा कि कोई हादसा हुआ है। जब मैंने मुड़कर देखा, तो कार का अगला पहिया लड़के के शरीर पर था। दूसरा पहिया भी उसके ऊपर से गुजरा और वह जमीन पर लुढ़क रहा था। यह देखकर मैं दौड़कर गया और कार को रोका।</p>
<p>चश्मदीद ने आगे बताया कि कार एक महिला चला रही थी और वह फोन पर बात कर रही थी। इस वजह से उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसकी गाड़ी के नीचे आ गया है। जब मैं लड़के के पास पहुंचा, तो उसकी हालत गंभीर थी। फिर हम उसे उसी की कार में होली फैमिली हॉस्पिटल ले गए। लड़का सड़क पार नहीं कर रहा था। वह किनारे-किनारे चल रहा था। फिर भी महिला ड्राइवर ने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी।</p>
<p>घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अंश गुप्ता को होली फैमिली हॉस्पिटल ले गई। इस हादसे में लड़के की मौत हो गई। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि इनोवा कार का ड्राइवर मौके से भाग गया है या नहीं। इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने शुरुआती जानकारी के आधार पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:25:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई : दिसंबर की डेडलाइन निकली, काम हुआ पूरा, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बांद्रा स्काईवॉक बंद </title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई के लोगों के सुरक्षित और आसान सफर के लिए बांद्रा रेलवे स्टेशन और महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण ऑफिस के बीच बने स्काईवॉक को फिर से बनाने का काम आखिरकार पूरा हो गया है। हालांकि काम पूरा होने के बावजूद यह स्काईवॉक अभी तक लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं खोला गया है। हाईकोर्ट के साफ निर्देशों के मुताबिक, नगर निगम ने दिसंबर के आखिर तक इस स्काईवॉक को लोगों के लिए खोलने का प्लान बनाया था।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46828/mumbai-december-deadline-passed-work-completed-bandra-skywalk-closed-despite"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/download---2026-01-08t124916.967.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>मुंबई के लोगों के सुरक्षित और आसान सफर के लिए बांद्रा रेलवे स्टेशन और महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण ऑफिस के बीच बने स्काईवॉक को फिर से बनाने का काम आखिरकार पूरा हो गया है। हालांकि काम पूरा होने के बावजूद यह स्काईवॉक अभी तक लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं खोला गया है। हाईकोर्ट के साफ निर्देशों के मुताबिक, नगर निगम ने दिसंबर के आखिर तक इस स्काईवॉक को लोगों के लिए खोलने का प्लान बनाया था। लेकिन बीएमसी चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से कोई उद्घाटन या लोकार्पण नहीं हो सका। इससे इस पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट पर असर पड़ा है। नतीजतन पूरा हो चुका स्काईवॉक लोकार्पण न होने की वजह से लोगों के लिए बंद है। </p>
<p> </p>
<p><strong>हादसा होने का खतरा</strong><br />बांद्रा ईस्ट और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाकों में बड़ी संख्या में सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस हैं। म्हाडा, स्लम पुनर्वास प्राधिकरण जैसे जरूरी ऑफिस में रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। स्काईवॉक न होने की वजह से लोगों को तंग और खतरनाक फुटपाथ पर चलना पड़ता है। इससे हादसा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर स्काईवॉक खुल जाता है तो यह समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 12:50:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : एंटी-करप्शन लोकपाल को अधिकार देता महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त संशोधन बिल पास</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त संशोधन बिल, 2025, राज्य विधानसभा के दोनों सदनों से पास हो गया। इसमें केंद्र सरकार के सुझाए गए तीन छोटे बदलाव शामिल किए गए।  नया कानून, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक एंटी-करप्शन लोकपाल को अधिकार देता है, राज्यपाल से मंज़ूरी मिलने के बाद लागू होगा।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46131/maharashtra-state-lokayukta-amendment-bill-passed-giving-powers-to-mumbai"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download-(80).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>महाराष्ट्र राज्य लोकायुक्त संशोधन बिल, 2025, राज्य विधानसभा के दोनों सदनों से पास हो गया। इसमें केंद्र सरकार के सुझाए गए तीन छोटे बदलाव शामिल किए गए।  नया कानून, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक एंटी-करप्शन लोकपाल को अधिकार देता है, राज्यपाल से मंज़ूरी मिलने के बाद लागू होगा। विधानसभा में बिल पेश करते हुए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र ने लोकायुक्त बिल, 2022 में तीन बदलावों की सिफारिश की थी, जिसे मूल रूप से दिसंबर 2022 में विधानसभा में और दिसंबर 2023 में परिषद में पास किया गया था। इन बदलावों में शामिल हैं: केंद्र द्वारा हाल ही में बदले गए तीन क्रिमिनल कानूनों के नाम अपडेट करना; अपॉइंटमेंट के नियमों में बदलाव करके यह पक्का किया गया है कि मौजूदा लोकायुक्त तब तक बने रहें जब तक उनका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए; और महारेरा जैसी कानूनी संस्थाओं में राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों को लोकायुक्त के दायरे में लाया गया है। बिल मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत ज़रूरी बनाता है, जिससे पारदर्शिता मज़बूत होगी। </p>
<p> </p>
<p>यह कानून सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पुराने 1971 एक्ट की जगह ज़्यादा मज़बूत फ्रेमवर्क लाता है।फडणवीस ने कहा कि बिल में दूसरा बदलाव तीन क्रिमिनल कानूनों – IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट – के नाम अपडेट करना था, जिनका नाम पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के साथ बदला गया था।तीसरा बदलाव महारेरा जैसे अधिकारियों और अथॉरिटी के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई के दायरे से जुड़ा है। फडणवीस ने कहा, “इस बात पर कन्फ्यूजन था कि क्या महाराष्ट्र लोकायुक्त का ऐसी एंटिटीज़ पर अधिकार है, जो सेंट्रल कानूनों के तहत लागू हुई हैं। चूंकि इन अथॉरिटीज़ की अपॉइंटमेंट्स राज्य सरकार करती है, इसलिए हमने उन्हें एक अमेंडमेंट के ज़रिए लोकायुक्त के दायरे में लाया है।”यह बिल करप्शन इन्वेस्टिगेशन में मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स की काउंसिल को लोकायुक्त के दायरे में लाता है। </p>
<p>यह मुख्यमंत्री की इन्वेस्टिगेशन के लिए असेंबली में दो-तिहाई वोट और मिनिस्टर्स के लिए गवर्नर की मंज़ूरी ज़रूरी बनाता है। IAS अधिकारियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए मुख्यमंत्री की मंज़ूरी और चीफ सेक्रेटरी की राय ज़रूरी है।यह बिल एक एंटी-करप्शन ओम्बड्समैन भी बनाता है, जिसके चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व जज, एक चेयरपर्सन और चार मेंबर हो सकते हैं। यह लोकायुक्त को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने और मामलों को तेज़ी से ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स को भेजने का अधिकार देता है, जिससे महाराष्ट्र इतने बड़े पावर्स वाला पहला राज्य बन जाएगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 13:06:01 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए कई बिल केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंज़ूरी का इंतज़ार </title>
                                    <description><![CDATA[<p>नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही, पिछले तीन सालों में राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए कई बिल केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र शक्ति बिल, महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त बिल शामिल हैं।  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार 'लव जिहाद' और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ संभावित कानून पर अंतिम फैसला लेगी। उन्होंने कहा, "डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) के तहत वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और इसे जल्द ही जमा करेगी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46069/mumbai-several-bills-passed-by-the-state-legislature-are-awaiting"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download-(37).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही, पिछले तीन सालों में राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए कई बिल केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र शक्ति बिल, महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त बिल शामिल हैं।  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार 'लव जिहाद' और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ संभावित कानून पर अंतिम फैसला लेगी। उन्होंने कहा, "डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) के तहत वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और इसे जल्द ही जमा करेगी। इसके बाद कानून पर फैसला लिया जाएगा।"डीजीपी रश्मि शुक्ला की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति को फरवरी 2025 में 'लव जिहाद' (जहां कथित तौर पर मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़कियों को शादी के लिए बहला-फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं) के कथित मामलों की जांच करने और संभावित धर्मांतरण विरोधी कानून के लिए कानूनी ढांचे और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। <br /></p><p><br /></p><p>नागपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि इस साल की शुरुआत में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित महाराष्ट्र विशेष सुरक्षा अधिनियम को जल्द ही राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल जाएगी।उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने 2020-21 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित महाराष्ट्र शक्ति बिल को केंद्रीय कानूनों और संवैधानिक अधिकारों के साथ ओवरलैपिंग प्रावधानों के कारण खारिज कर दिया था।मुख्यमंत्री ने कहा, "केंद्र ने बिल हमें यह कहते हुए वापस भेज दिया है कि प्रावधान (नागरिकों के) संवैधानिक अधिकारों और (केंद्रीय कानूनों की) शक्तियों के साथ ओवरलैप करते हैं। उसने यह भी कहा है कि चूंकि केंद्र सरकार ने कड़े प्रावधानों वाले तीन नए आपराधिक कानून (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता) पेश किए हैं, इसलिए वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं, जैसा कि शक्ति बिल में इरादा था।<br /></p><p>शक्ति बिल का मकसद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए त्वरित न्याय और कड़ी सज़ा देना था। इसमें बलात्कार और एसिड हमलों जैसे जघन्य अपराधों के लिए मौत की सज़ा का प्रस्ताव था, और त्वरित जांच अनिवार्य थी।फडणवीस ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त बिल को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई है। उन्होंने कहा, "हालांकि, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य लोकायुक्त द्वारा जांच के प्रावधान से संबंधित एक संशोधन का सुझाव दिया है। उन्होंने हमें बताया है कि चूंकि केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल अधिनियम के दायरे में आती है, इसलिए इसे राज्य अधिनियम से हटा दिया जाना चाहिए।"महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, 2022 ने लोकायुक्त को भ्रष्टाचार विरोधी जांच का आदेश देने का अधिकार दिया, जो पुराने कानून से एक बड़ा बदलाव था, और मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों और उच्च पदस्थ अधिकारियों को कानून के दायरे में लाया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/46069/mumbai-several-bills-passed-by-the-state-legislature-are-awaiting</link>
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                <pubDate>Mon, 08 Dec 2025 11:16:21 +0530</pubDate>
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