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                <title>मुंबई : महिला के शरीर को देखने और घूरने को अपराध मानने से इंकार  - बॉम्बे हाईकोर्ट </title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला सहकर्मी के शरीर को घूरना अनैतिक व्यवहार है, लेकिन यह 'ताक-झांक' का अपराध नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को एक फैसले में यह बात कही।जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि ऐसे काम नैतिक रूप से गलत हैं, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि महिला सहकर्मी के शरीर को घूरना 'ताक-झांक' नहीं है। हाईकोर्ट की इस फैसले एक नई चर्चा छिड़ी है। दरअसल घूरने को भी मोटे तौर पर अपराध मान लिया जाता है। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49166/refuses-to-criminalize-looking-at-and-staring-at-mumbai-womans"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-13t131948.232.jpg" alt=""></a><br /><p><br /><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला सहकर्मी के शरीर को घूरना अनैतिक व्यवहार है, लेकिन यह 'ताक-झांक' का अपराध नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को एक फैसले में यह बात कही।जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि ऐसे काम नैतिक रूप से गलत हैं, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि महिला सहकर्मी के शरीर को घूरना 'ताक-झांक' नहीं है। हाईकोर्ट की इस फैसले एक नई चर्चा छिड़ी है। दरअसल घूरने को भी मोटे तौर पर अपराध मान लिया जाता है। </p>
<p> </p>
<p><strong>दफ्तर के माहौल का किया जिक्र</strong><br />हाईकोर्ट के जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि यह प्रावधान ताक-झांक के अपराध को परिभाषित करता है और उसके लिए सजा तय करता है। इसमें किसी महिला को कोई निजी काम करते हुए देखना, उसकी तस्वीरें लेना या उन्हें फैलाना शामिल है, जब उसे यह उम्मीद हो कि उसकी निजता बनी रहेगी। यह उन स्थितियों पर लागू होता है जहां शरीर के निजी अंग खुले हों, कोई महिला शौचालय का इस्तेमाल कर रही हो, या कोई ऐसा कृत्य कर रही हो जो आमतौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता। दफ्तर के माहौल में घूरना इस श्रेणी में नहीं आता।</p>
<p><strong>बीमा एक्जीक्यूटिव को बड़ी राहत</strong><br />कोर्ट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने एक बीमा कंपनी के एग्जीक्यूटिव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून के शब्दों का मतलब उनके सीधे-सादे अर्थ से ज़्यादा नहीं निकाला जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को आगे बढ़ाना कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा। गौरतलब हो कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मीटिंग के दौरान आरोपी उससे नजरें नहीं मिलाता था, बल्कि उसके शरीर के अंगों को घूरता था और गलत टिप्पणियां करता था। कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति ने पहले ही इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:20:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>माटुंगा इलाके में घूरने को लेकर हुई हाथापाई के बाद एक युवक की हत्या... 3 आरोपी गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[मुंबई से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि तीन लोगों में से एक को घूरने को लेकर हुई हाथापाई के बाद कथित तौर पर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार तड़के माटुंगा इलाके में एक रेस्तरां के पास हुई जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/14838/murder-of-a-youth-after-a-scuffle-over-staring-in-matunga-area----3-accused-arrested"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2022-10/download-(4)6.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong>मुंबई से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि तीन लोगों में से एक को घूरने को लेकर हुई हाथापाई के बाद कथित तौर पर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार तड़के माटुंगा इलाके में एक रेस्तरां के पास हुई जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">अधिकारियों के अनुसार  मृतक, जो एक दोस्त के साथ था, उनमें से एक को घूरने को लेकर आरोपी के साथ हाथापाई हुई। अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर पीड़ित के सिर पर बेल्ट से वार किया, मुक्का मारा और लात मारी और गालियां भी दीं। घायल शख्स मौके पर गिर पड़ा।</p>
<p style="text-align:justify;">फिर उसे नागरिक अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें प्रवेश से पहले मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारी ने कहा कि शाहू नगर पुलिस ने बाद में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप में मामला दर्ज किया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 24 Oct 2022 13:01:06 +0530</pubDate>
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