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                <title>imprisonment - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>imprisonment RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुंबई : चर्चित जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस में दोषी को उम्रकैद की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>55वीं सेशंस कोर्ट ने चर्चित जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीड़िता की हत्या के मामले में उसके दोस्त जोगधंकर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि, मामले में एक अन्य आरोपी दिया पाडलकर को कोर्ट ने बरी कर दिया। यह मामला 19 साल की जाह्नवी कुकरेजा की हत्या से जुड़ा था। 1 जनवरी 2021 को मुंबई के खार इलाके में जाह्नवी कुकरेजा अपने दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग की छत पर नए साल की पार्टी में गई थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोस्तों में बहस हो गई, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47391/mumbai-convict-sentenced-to-life-imprisonment-in-jhanvi-kukreja-murder"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/download---2026-02-01t122153.985.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> 55वीं सेशंस कोर्ट ने चर्चित जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीड़िता की हत्या के मामले में उसके दोस्त जोगधंकर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि, मामले में एक अन्य आरोपी दिया पाडलकर को कोर्ट ने बरी कर दिया। यह मामला 19 साल की जाह्नवी कुकरेजा की हत्या से जुड़ा था। 1 जनवरी 2021 को मुंबई के खार इलाके में जाह्नवी कुकरेजा अपने दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग की छत पर नए साल की पार्टी में गई थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोस्तों में बहस हो गई, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया। आरोप था कि जोगधंकर और दिया पाडलकर ने मिलकर जाह्नवी पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को घसीटते हुए नीचे लाया। कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि यह सब जोगधंकर और पाडलकर के रिश्तों को लेकर हुआ था। </p>
<p> </p>
<p>पीड़िता और उनके परिवार के एडवोकेट त्रिवंकुमार कर्णानी ने बताया कि कोर्ट ने खुले तौर पर यह रिकॉर्ड किया कि आरोपी नंबर 2, दिया पाडलकर अपराध स्थल पर थी और आरोपी नंबर 1, जोगधंकर के साथ मौजूद थी, जिसे आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन दिया को शक के लाभ के तहत बरी किया गया। कोर्ट ने दिया के होंठ पर चोट और अस्पताल में दिए गए झूठे बयान को भी रिकॉर्ड किया।</p>
<p>एडवोकेट त्रिवंकुमार कर्णानी ने आगे कहा कि वे जल्द ही फैसले की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करेंगे और उसके आधार पर दिया पाडलकर की बरी के पीछे की वजहों का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद वे जरूरी कानूनी कार्रवाई करते हुए इस फैसले को चुनौती देंगे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 01 Feb 2026 12:27:50 +0530</pubDate>
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                <title>मुंबई : दो भाइयों को युवक की हत्या की कोशिश के आरोप में उम्रकैद की सज़ा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सेशन कोर्ट ने दो भाइयों – विक्की ससाने (25) और प्रमोद ससाने (24) – को एक युवक की हत्या की कोशिश के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। उस युवक ने अक्टूबर 2021 में एक लड़ाई में बीच-बचाव किया था और अपने दोस्तों को आरोपियों के ग्रुप के हमले से बचाया था। </p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/45159/mumbai-two-brothers-sentenced-to-life-imprisonment-for-attempting-to"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-11/download---2025-11-02t171937.398.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>सेशन कोर्ट ने दो भाइयों – विक्की ससाने (25) और प्रमोद ससाने (24) – को एक युवक की हत्या की कोशिश के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। उस युवक ने अक्टूबर 2021 में एक लड़ाई में बीच-बचाव किया था और अपने दोस्तों को आरोपियों के ग्रुप के हमले से बचाया था। </p>
<p> </p>
<p>घटना जीजामाता नगर ATM के पास हुई प्रॉसिक्यूशन के केस के मुताबिक, कॉलेज स्टूडेंट आमिर खान की शिकायत पर वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। आमिर खान और उसके दोस्त – अर्जन खान, अर्शिल हुसैन और फैज़ान खान – 18 अक्टूबर 2021 को रात करीब 12:15 बजे जीजामाता नगर में एक ATM सेंटर गए थे। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 17:21:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : 15 साल की बेटी का उत्पीड़न; दोषी पिता को आजिवन कारावास की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 53 साल के पिता ने अपनी 15 साल की बेटी को 2018 से 2020 तक बार-बार यौन उत्पीड़न किया और उसे गर्भवती कर दिया। यह मामला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने दोषी पिता को आजिवन कारावास की सजा सुनाई। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/44859/mumbai-father-found-guilty-of-harassing-15-year-old-daughter"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-10/download---2025-10-22t112520.849.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 53 साल के पिता ने अपनी 15 साल की बेटी को 2018 से 2020 तक बार-बार यौन उत्पीड़न किया और उसे गर्भवती कर दिया। यह मामला स्पेशल पॉक्सो कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने दोषी पिता को आजिवन कारावास की सजा सुनाई। </p>
<p> </p>
<p><strong>क्या बेटी ने सच में अपना बयान बदला था?</strong><br />कोर्ट ने माना कि बेटी पर भावनात्मक दबाव और परिवार का असर था, जिस कारण उसने अपने बयान बदल दिए थे। उसने डर और मानसिक तनाव की बात स्वीकार की। लेकिन DNA जांच ने सबूत साफ कर दिया कि आरोपी उसके जैविक पिता ही थे। जज सबीना ए मलिक ने कहा कि वैज्ञानिक प्रमाण पहले दिए गए बयानों से अधिक महत्व रखते हैं। </p>
<p><strong>क्या यह एक सामान्य मामला है?</strong><br />यह मामला बेहद दुर्लभ है। रिपोर्ट के अनुसार, 29 और 27 साल के दो अन्य पुरुषों को सहमति से यौन संबंध बनाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में छह महीने की साधारण जेल की सजा दी गई। यह दिखाता है कि न्याय प्रणाली ऐसे मामलों में सावधानी और डीएनए सबूतों पर भरोसा करती है।</p>
<p> <strong>क्या समाज में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं?</strong><br />सोचने वाली बात यह है कि छोटे शहरों और बड़े शहरों में ऐसे क्रूर अपराध क्यों हो रहे हैं। क्या यह केवल परिवारिक तनाव का नतीजा है या बच्चों की सुरक्षा के लिए समाज और कानून की नजर को और तेज करने की जरूरत है? <br />क्या कानून पीड़िता को न्याय दिला पा रहा है?<br />इस मामले में कोर्ट ने पिता को सजा दी और पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा भी दिया। यह दर्शाता है कि कानून चाहे जटिल हो, लेकिन अंततः पीड़िता को न्याय दिलाने में सक्षम है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 22 Oct 2025 11:26:42 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई : मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी; अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, पाँच साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सत्र न्यायालय ने वकोला निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति को 2022 में अपने आवास पर अपनी मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराया है। व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और नरमी की मांग की। दोषी सुनील शेखर बंगेरा अपने छोटे भाई प्रसाद बंगेरा और अपनी मां कल्याणी बंगेरा के साथ रहता था। 19 सितंबर, 2022 को सुबह लगभग 5 बजे बंगेरा ने अपनी मां पर दरांती से हमला किया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43881/mumbai--convicted-for-attempting-to-murder-mother--accused-confessed-to-the-crime--sentenced-to-five-years-rigorous-imprisonment"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-09/download---2025-09-12t103311.5371.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>सत्र न्यायालय ने वकोला निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति को 2022 में अपने आवास पर अपनी मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराया है। व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और नरमी की मांग की। दोषी सुनील शेखर बंगेरा अपने छोटे भाई प्रसाद बंगेरा और अपनी मां कल्याणी बंगेरा के साथ रहता था। 19 सितंबर, 2022 को सुबह लगभग 5 बजे बंगेरा ने अपनी मां पर दरांती से हमला किया। वकोला पुलिस स्टेशन में प्रसाद द्वारा दर्ज मामले के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि वह रात के खाने के बाद अपने कमरे में सो रहे थे। हालांकि, सुबह 5 बजे उन्होंने मां को चीखते और मदद मांगते सुना। जैसे ही प्रसाद अपनी मां को बचाने गए, आरोप है कि सुनील ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। प्रसाद ने दावा किया कि उन्होंने पड़ोसी और पुलिस से भी मदद मांगी।</p>
<p> </p>
<p>पड़ोसियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और तब से सुनील हिरासत में है। इस हफ़्ते की शुरुआत में, सत्र अदालत में सुनील के ख़िलाफ़ मुक़दमा शुरू होना था, लेकिन उसने यह कहते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि उसने जो कुछ भी किया वह गुस्से में था। सुनील ने नरमी बरतने की गुहार लगाई।</p>
<p>अदालत ने उसकी दलील दर्ज करने के बाद कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए, अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 (अच्छे आचरण के आधार पर अभियुक्त की रिहाई का प्रावधान) के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जा सकता। हालाँकि, अदालत ने यह भी कहा कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसलिए अदालत ने उसे पाँच साल के कठोर कारावास और 1500 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 12:13:20 +0530</pubDate>
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