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                <title>Auto-rickshaw - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>Auto-rickshaw RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं, सरकार ने 6 महीने के लिए टाला फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[<p>1 मई से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ऐलान किया था कि मुंबई में ऑटो-रिक्शा या टैक्सी चलाने वाले सभी लोगों के लिए 1 मई से मराठी बोलना जरूरी होगा। हालांकि, विरोध के बाद इस फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, इस दौरान मराठी बोलने वाले और गैर मराठी ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफिकेशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि मुंबई में रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49525/it-is-not-necessary-for-auto-rickshaw-and-taxi-drivers"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-27t174737.088.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>1 मई से ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी बोलना जरूरी नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ऐलान किया था कि मुंबई में ऑटो-रिक्शा या टैक्सी चलाने वाले सभी लोगों के लिए 1 मई से मराठी बोलना जरूरी होगा। हालांकि, विरोध के बाद इस फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, इस दौरान मराठी बोलने वाले और गैर मराठी ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफिकेशन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था कि मुंबई में रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा सीखना अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि रिक्शा चालकों को मराठी नहीं आती, तो उनके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। इसके बाद मराठी बनाम गैर-मराठी विवाद दोबारा उभर गया था।</p>
<p> </p>
<p>इस मुद्दे पर कई नेताओं ने विवादित बयान भी दिए थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी इनमें से एक थे। अमित ठाकरे ने कहा था कि जो मराठी भाषा अनिवार्य करने का विरोध कर रहे हैं। अगर उनके आंदोलन से किसी मराठी व्यक्ति को परेशानी हुई तो उसे सड़क पर ही पीटेंगे।</p>
<p><strong>विपक्ष के नेताओं ने गुंडागर्दी का किया था विरोध</strong><br />गैर मराठीभाषी लोगों के अलावा विपक्ष के नेताओं ने भी मराठी के नाम पर गुंडागर्दी का विरोध किया था। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने कहा था कि महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी बोलनी चाहिए। जिन लोगों को नहीं आती है, उन्हें मराठी सिखाई जानी चाहिए, लेकिन भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि लोगों को मराठी सिखाने का बेहतर तरीका अपनाया जाना चाहिए। अब संभवतः महाराष्ट्र सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।</p>
<p><strong>सरकार तैयार करेगी सिलेबस</strong><br />महाराष्ट्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि ऑटो-रिक्शा चलाने वाले लोगों को मराठी में पढ़ना या लिखना जरूरी नहीं है, उन्हें सिर्फ आम बोलचाल की भाषा सीखने की जरूरत है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि सरकार राज्य में ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी सिखाने के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगी। वहीं, मनसे कार्यकर्ताओं ने पहले ही उन ऑटो-रिक्शा पर स्टीकर लगाने शुरू कर दिए हैं, जिनके चालकों को मराठी आती है। </p>
<p><strong>मुंबई मराठी साहित्य संघ सिखाएगा भाषा</strong><br />महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा, "मुंबई मराठी साहित्य संघ ने राज्य भर में अपनी अलग-अलग ब्रांच में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सिखाने की जिम्मेदारी ली है। इससे मराठी को बढ़ावा मिलेगा। कोंकण मराठी साहित्य परिषद भी मिलकर कोंकण इलाके में मराठी सिखाएगी।</p>
<p><strong>एक मई से लागू होने वाला था फैसला</strong><br />परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा था कि सरकार ने महाराष्ट्र दिवस (एक मई) से इस निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसके तहत ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर तथा ई-बाइक जैसी ऐप आधारित सेवाओं के चालकों के लिए यात्रियों से मराठी में संवाद करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा था कि इस पहल के तहत गैर-मराठी चालकों को भाषा सिखाने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 17:49:23 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>मुंबई : 17 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ मदद के लिए चिल्लाने पर चलती गाड़ी से धक्का देने के आरोप में ऑटो रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार </title>
                                    <description><![CDATA[<p>कांदिवली के एक 54 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक 17 साल की लड़की के साथ अपने ऑटो में छेड़छाड़ करने और मदद के लिए चिल्लाने पर उसे चलती गाड़ी से धक्का देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।ऑटो ड्राइवर ने 17 साल की लड़की से छेड़छाड़ की, उसे चलती गाड़ी से बाहर धकेल दियाऑटो ड्राइवर ने 17 साल की लड़की से छेड़छाड़ की, उसे चलती गाड़ी से बाहर धकेल दियापुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार को शाम करीब 4:00 बजे हुई, जब मलाड के एक कॉलेज की छात्रा कॉलेज के बाद घर लौटने के लिए एसवी रोड पर रिक्शा का इंतजार कर रही थी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46122/mumbai-auto-rickshaw-driver-arrested-for-molesting-17-year-old-girl-and"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download-(66).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>कांदिवली के एक 54 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर को एक 17 साल की लड़की के साथ अपने ऑटो में छेड़छाड़ करने और मदद के लिए चिल्लाने पर उसे चलती गाड़ी से धक्का देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।ऑटो ड्राइवर ने 17 साल की लड़की से छेड़छाड़ की, उसे चलती गाड़ी से बाहर धकेल दियाऑटो ड्राइवर ने 17 साल की लड़की से छेड़छाड़ की, उसे चलती गाड़ी से बाहर धकेल दियापुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार को शाम करीब 4:00 बजे हुई, जब मलाड के एक कॉलेज की छात्रा कॉलेज के बाद घर लौटने के लिए एसवी रोड पर रिक्शा का इंतजार कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर तुषार सालुंखे ने बताया, "वह आरोपी के ऑटो में बैठी और उसे बताया कि उसे मलाड वेस्ट में ओरलेम जाना है। उसने लड़की से रिक्शा के बीच में बैठने को कहा, यह कहते हुए कि सड़क पर काम चल रहा है और अगर वह एक तरफ बैठेगी तो ऑटो एक तरफ झुक जाएगा। फिर उसने रिक्शा गलत दिशा में ले लिया और रिक्शा के शीशे से लड़की को घूरने लगा। उसने दो-तीन बार उसे आंख मारी और अश्लील इशारे किए।</p>
<p> </p>
<p>लड़की डर गई और उसने ड्राइवर से तुरंत ऑटो रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसने बताया कि इसके बाद लड़की मदद के लिए चिल्लाने लगी, जिसके बाद आरोपी ने उसे चलती रिक्शा से बाहर धकेल दिया।लड़की ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बहन को फोन किया, जो उसे पास के अस्पताल ले गई, क्योंकि धक्का लगने से उसे चोट लगी थी। इसके बाद लड़की की मां ने मलाड पुलिस से संपर्क किया और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 (छेड़छाड़), 109 (हत्या का प्रयास) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण  अधिनियम की धारा 12 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया।</p>
<p>पुलिस ने बताया कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की मदद से ऑटो रिक्शा की पहचान कर ली है और उसे आखिरी बार कांदिवली में देखा गया था। उसकी पहचान केशव प्रसाद यादव, 54, निवासी लालजीपाड़ा, कांदिवली वेस्ट के रूप में हुई है। यादव को कुछ घंटों की तलाश के बाद माथुरदास रोड से पकड़ा गया, जहां वह रिक्शा में सो रहा था। अधिकारी ने बताया कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 10 Dec 2025 12:24:38 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई :  26/11 आतंकी हमले के मामले में बरी हुए फहीम अंसारी को ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तौर पर काम करने से रोक दिया गया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>26/11 आतंकी हमले के मामले में बरी हुए दो आरोपियों में से एक, फहीम अरशद मोहम्मद यूसुफ अंसारी कोई भी ऐसी नौकरी कर सकता है जिसके लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया। इस रुख के मुताबिक, वह इस साल फरवरी में कोर्ट में दायर अपनी याचिका के उलट, एक कमर्शियल ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तौर पर काम करने से असल में रोक दिया गया है। अंसारी कोई भी ऐसी नौकरी कर सकता है जिसके लिए पुलिस क्लीयरेंस या पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया।51 साल के अंसारी, जिस प्रिंटिंग प्रेस में वह काम करते थे, वह Covid-19 महामारी के दौरान बंद हो गई थी, तब से वह बेरोज़गार हैं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/45780/faheem-ansari-acquitted-in-mumbai-2611-terror-attack-case-barred"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-11/download---2025-11-26t120336.984.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>26/11 आतंकी हमले के मामले में बरी हुए दो आरोपियों में से एक, फहीम अरशद मोहम्मद यूसुफ अंसारी कोई भी ऐसी नौकरी कर सकता है जिसके लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया। इस रुख के मुताबिक, वह इस साल फरवरी में कोर्ट में दायर अपनी याचिका के उलट, एक कमर्शियल ऑटो रिक्शा ड्राइवर के तौर पर काम करने से असल में रोक दिया गया है। अंसारी कोई भी ऐसी नौकरी कर सकता है जिसके लिए पुलिस क्लीयरेंस या पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया।51 साल के अंसारी, जिस प्रिंटिंग प्रेस में वह काम करते थे, वह Covid-19 महामारी के दौरान बंद हो गई थी, तब से वह बेरोज़गार हैं।</p>
<p> </p>
<p>उन्होंने पुलिस के उन्हें PCC देने से इनकार करने को चुनौती दी है, जिससे वह एक कमर्शियल ऑटो ड्राइवर के तौर पर काम कर पाते। उन्होंने अपनी पिटीशन में आरोप लगाया कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के साथ उनके कथित लिंक के आधार पर मना करना मनमाना, भेदभाव वाला और भेदभाव से भरा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें संविधान के तहत मिले रोज़ी-रोटी और जीवन के मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।मंगलवार को सुनवाई के दौरान, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमित पालकर ने जस्टिस एएस गडकरी और रंजीतसिंह राजा भोंसले की डिवीजन बेंच से मामले की सुनवाई इन-चेंबर करने की रिक्वेस्ट की, और कहा कि 51 साल के बरी हुए आरोपी पर अभी भी नज़र रखी जा रही है।</p>
<p>पालकर ने अंसारी के बैन टेरर ऑर्गनाइज़ेशन के साथ कथित कनेक्शन के बारे में एक कॉन्फिडेंशियल पुलिस रिपोर्ट जमा की, जिसके बाद बेंच इस हफ्ते के आखिर में मामले की इन-चेंबर सुनवाई के लिए मान गई।पालकर ने कोर्ट के सामने उन नौकरियों की एक लिस्ट भी जमा की जिनके लिए PCC ज़रूरी है, जैसे सभी सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट और म्युनिसिपल बॉडी की नौकरियां, कमर्शियल गाड़ियां चलाने के लिए ज़रूरी परमिट और लाइसेंस, स्कूल, कॉलेज में और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां।</p>
<p>एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि अंसारी कोई भी ऐसी नौकरी कर सकता है जिसके लिए पुलिस क्लीयरेंस या पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत न हो।अंसारी को 23 जनवरी, 2009 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने 26 नवंबर, 2008 को मुंबई पर हमला करने वाले 10 पाकिस्तानी LeT ऑपरेटिव्स को लोकल सपोर्ट दिया था, जिसमें 72 घंटों में 166 लोग मारे गए थे।3 मई, 2010 को, एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें और उनके को-एक्जीक्यूटिव सबाउद्दीन अहमद को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया था।</p>
<p>21 फरवरी, 2011 को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।अपनी पिटीशन में, अंसारी ने कहा कि उन्होंने PCC के लिए अपने एप्लीकेशन की डिटेल्स मांगते हुए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन फाइल की थी। 13 अगस्त, 2024 के राइट टू इन्फॉर्मेशन जवाब के अनुसार, वह PCC के लिए अयोग्य था क्योंकि उस पर आरोप था कि वह LeT का सदस्य था, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत बैन है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 12:05:16 +0530</pubDate>
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                <title>ठाणे : रेलवे स्टेशन के पास जुर्माना वसूलने पर ऑटो-रिक्शा चालक ने ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर हमला किया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>ठाणे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के बाद, 30 वर्षीय एक गुस्साए ऑटो रिक्शा चालक ने एक यातायात पुलिस उप-निरीक्षक पर कथित तौर पर हमला कर दिया। आरोपी की पहचान राबोडी निवासी के रूप में हुई आरोपी की पहचान ठाणे के राबोडी निवासी सदरुद्दीन काज़ी के रूप में हुई है। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43301/thane--auto-rickshaw-driver-attacks-traffic-police-sub-inspector-for-collecting-fine-near-railway-station"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/download---2025-08-23t120213.843.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>ठाणे :</strong> ठाणे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के बाद, 30 वर्षीय एक गुस्साए ऑटो रिक्शा चालक ने एक यातायात पुलिस उप-निरीक्षक पर कथित तौर पर हमला कर दिया। आरोपी की पहचान राबोडी निवासी के रूप में हुई आरोपी की पहचान ठाणे के राबोडी निवासी सदरुद्दीन काज़ी के रूप में हुई है। </p>
<p> </p>
<p>ठाणे यातायात पुलिस में तैनात पुलिस उप-निरीक्षक विजय बाबूराव कांबले (55) ठाणे रेलवे स्टेशन के पास यातायात प्रबंधन की ड्यूटी पर थे, जब यह घटना घटी। यह विवाद शुक्रवार दोपहर लगभग 12:30 बजे हुआ, जब काज़ी को निर्धारित ऑटो-रिक्शा स्टैंड के बाहर एक यात्री को उठाते हुए देखा गया। उल्लंघन होते देख, पुलिस उप-निरीक्षक कांबले ने काज़ी से संपर्क किया और ऑनलाइन जुर्माना जारी किया, जिसके बाद तीखी बहस हुई। स्थिति जल्द ही मारपीट में बदल गई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 23 Aug 2025 12:49:38 +0530</pubDate>
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