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                <title>Court acquits - Rokthok Lekhani</title>
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                <description>Court acquits RSS Feed</description>
                
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                <title>कोर्ट ने पीछा करने के 32 वर्षीय आरोपी को किया बरी...'ब्लूटूथ' से बात करने को लेकर हो सकती है गलतफहमी</title>
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                        <![CDATA[एक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक महीने तक पीछा करने के आरोपी कालबादेवी के एक 32 वर्षीय व्यवसायी को बरी कर दिया. महिला का आरोप था कि 2019 में ये शख्स उसके करीब आकर ‘गुड मॉर्निंग’ कहता था. ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/15964/court-acquits-32-year-old-accused-of-stalking----there-may-be-a-misunderstanding-about-talking-to--bluetooth"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2022-12/istockphoto-1135132380-612x612.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong>एक मजिस्ट्रेट अदालत ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक महीने तक पीछा करने के आरोपी कालबादेवी के एक 32 वर्षीय व्यवसायी को बरी कर दिया. महिला का आरोप था कि 2019 में ये शख्स उसके करीब आकर ‘गुड मॉर्निंग’ कहता था. कोर्ट ने कहा कि आजकल इस तरह की गलतफहमी संभव है, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस पर बात करने वाले कई लोगों को देखकर ये गलतफहमी होती है कि वे सड़क पर राहगीरों से बात कर रहे हैं. इसके अलावा महिला का यह कहना था कि आरोपी केवल सुबह समय उसका पीछा करता था, न कि कार्यालय से घर लौटते समय.</p>
<p style="text-align:justify;">खबर के मुताबिक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशश्री मारुलकर ने कहा कि अगर आरोपी का पीछा करने करने का इरादा होता तो वह कम से कम कभी-कभी कार्यालय से घर लौटते समय शाम के समय भी उसका पीछा करता. मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी का यह बचाव कि महिला को गलतफहमी हुई होगी, भरोसा करने लायक है.</p>
<p style="text-align:justify;">मजिस्ट्रेट ने कहा कि ‘सुबह के इतने व्यस्त समय में फुटपाथ पर किसी का पीछा करना असंभव है.’ एक महीने तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पीछा करने के आरोपी कालबादेवी के व्यवसायी को बरी करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि सुबह के व्यस्त कार्यालय समय के दौरान, फुटपाथ पर चलने वाले किसी व्यक्ति का पीछा करना बेहद असंभव है.</p>
<p style="text-align:justify;">पिछले हफ्ते के इस मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने जुगलकिशोर पाठक को बरी करते हुए कहा कि फुटपाथ पर चलते हुए और अपने सेल फोन का इस्तेमाल करते हुए लोग कॉल करने वाले व्यक्ति को ‘गुड मॉर्निंग’ कहते हैं. इसलिए यह साफ है कि ऐसा हो सकता है कि आरोपी के ऑफिस का समय और पास में स्थित राष्ट्रीय हिंदू होटल में लंच करने का समय एक हो सकते हैं.</p>
<p style="text-align:justify;">एक ही सड़क पर एक ही समय पर ऑफिस पहुंचने के दौरान भले ही कोई अपने सेल फोन पर बात कर रहा हो, दूसरा कोई गलत समझ सकता है कि वह उससे कुछ कह रहा है. मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह बहुत स्वाभाविक और साफ है कि दक्षिण मुंबई में कालबादेवी जैसे भीड़भाड़ वाले और व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत से लोग नियमित रूप से एक ही फुटपाथ पर चलते हैं और एक ही समय में दुकानों और ऑफिसों जैसे अपने-अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं.</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 11 Dec 2022 12:10:30 +0530</pubDate>
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                <title>मोटर चालकों द्वारा गलत दिशा में ड्राइविंग के चार आरोपियों को अदालत ने किया बरी...</title>
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                        <![CDATA[पुलिस ने मोटर चालकों द्वारा गलत दिशा में ड्राइविंग के लिए जब से प्राथमिकी दर्ज करना शुरू किया उसके महीनों बाद अलग-अलग मामलों में बुक किए गए चार लोगों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने बरी कर दिया. अदालत ने लोगों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण इन लोगों को बरी किया है.]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/13960/court-acquits-four-accused-of-driving-in-wrong-direction-by-motorists"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2022-09/istockphoto-1135132380-612x612.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong>पुलिस ने मोटर चालकों द्वारा गलत दिशा में ड्राइविंग के लिए जब से प्राथमिकी दर्ज करना शुरू किया उसके महीनों बाद अलग-अलग मामलों में बुक किए गए चार लोगों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने बरी कर दिया. अदालत ने लोगों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण इन लोगों को बरी किया है.</p>
<p style="text-align:justify;">बीते मार्च में तत्कालीन नगर पुलिस आयुक्त संजय पांडेय ने विभाग को निर्देश दिया था कि गलत दिशा में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने वालों सहित उल्लंघनकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश दिया था. उल्लंघन करने वालों पर सिर्फ जुर्माना भरने के बजाय भारतीय दंड संहिता या मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना था. पांडे ने फेसबुक लाइव से बातचीत में कहा था कि सड़क के गलत साइड पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है और उल्लंघन बड़े पैमाने पर हुआ है.</p>
<p style="text-align:justify;">एक दिन के भीतर, उल्लंघनकर्ताओं और एमवी अधिनियम की धारा 184 (खतरनाक तरीके से ड्राइविंग) के खिलाफ आईपीसी की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग की धाराओं के तहत 30 से अधिक अपराध दर्ज किए गए. कम से कम चार आरोपियों के संबंध में पिछले सप्ताह जारी आदेशों में, जिन्होंने उल्लंघन के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, अदालत ने उन्हें एमवी अधिनियम के तहत नोटिस के अनुपालन के अभाव में बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि “आरोपी पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध का भी आरोप है.</p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि, एमवीए की धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने के लिए एमवीए की ही धारा 209 के तहत नोटिस अनिवार्य है. माना जाता है कि जांच अधिकारी द्वारा आरोपी को एमवीए की धारा 209 के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था. इसलिए, एमवीए की धारा 209 के तहत नोटिस के अनुपालन के लिए और एमवीए की धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध आकर्षित नहीं होता है.”</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने मोटर चालकों को आईपीसी की धारा 279 (तेज और लापरवाही से ड्राइविंग) के तहत यह कहते हुए बरी कर दिया कि पुलिस द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह दर्ज नहीं किया गया था. एक मामले में मालाबार हिल पुलिस ने गलत दिशा में गाड़ी चलाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 19 Sep 2022 21:46:38 +0530</pubDate>
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