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                <title>bungalow - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>bungalow RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुंबई: एल एंड टी से छिना मुंबई के पाली हिल्स का आलीशान हाई ट्रीज बंगला, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की 25 साल पुरानी लड़ाई</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सुप्रीम कोर्ट ने एलएंडटी की एक स्पेशल लीव पिटीशन खारिज कर दी है। इसके साथ ही बांद्रा के पाली हिल रोड पर एक प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है। इस प्रॉपर्टी में कंपनी के पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन एमेरिटस एएम नाइक पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। कंपनी ने दावा किया था कि वह इस प्रॉपर्टी की करीब 30% मालिक है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49595/mumbais-luxurious-high-trees-bungalow-in-pali-hills-snatched-from"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-30t113154.763.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>सुप्रीम कोर्ट ने एलएंडटी की एक स्पेशल लीव पिटीशन खारिज कर दी है। इसके साथ ही बांद्रा के पाली हिल रोड पर एक प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है। इस प्रॉपर्टी में कंपनी के पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन एमेरिटस एएम नाइक पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं। कंपनी ने दावा किया था कि वह इस प्रॉपर्टी की करीब 30% मालिक है। अब उसे 'हाई ट्रीज़' नाम का बंगला खाली करके उसका शांतिपूर्ण कब्ज़ा सौंपना होगा।  यह बंगला पाली हिल के पॉश रेजिडेंशियल इलाके में बची हुई कुछ हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में से एक है। इस पिटीशन के खारिज होने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले दिए गए बेदखली के आदेश की पुष्टि हो गई है।</p>
<p> </p>
<p><strong>1970 में खत्म हो गया था प्रॉपर्टी का पट्टा</strong><br />यह विवाद 1961 में शुरू हुई एक किरायेदारी से जुड़ा है। इस प्रॉपर्टी का औपचारिक पट्टा 1970 में खत्म हो गया था। मकान मालिकों के ग्रुप में केसी कोठारी परिवार के सदस्य और अन्य सह-मालिक शामिल थे। किरायेदारी खत्म होने के बाद, उन्होंने 2001 में बांद्रा की स्मॉल कॉज़ेज़ कोर्ट में बेदखली की कार्यवाही शुरू की थी। <br />प्रॉपर्टी का 7 पर्सेंट एल एंड टी ने खरीदा था<br />बांद्रा के पाली हिल रोड पर एक प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद को खत्म करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एल एंड टी द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया। मुकदमे के दौरान 2001 में एलएंडटी ने प्रॉपर्टी में 7% अविभाजित हिस्सा अमर मुनोट (जो अब दिवंगत हैं) से खरीदा था। अमर मुनोट प्रॉपर्टी के सह-मालिकों में से एक थे।<br />बाद में, कंपनी की हिस्सेदारी बढ़कर 29.5% हो गई। इसी आधार पर, 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ('मंगल बिल्डर्स') का हवाला देते हुए, कंपनी ने तर्क दिया कि वह अब प्रॉपर्टी की सह-मालिक बन गई है और इसलिए उसके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। इसके अलावा, कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि एलएंडटी सहित सभी सह-मालिकों के बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे  का एक मुकदमा अभी भी लंबित है। </p>
<p><strong>बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा</strong><br />27 मार्च, 2026 को दिए अपने फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज एम.एम. सथाये ने इस तर्क को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बेदखली का मुकदमा चलने के दौरान, एक सह-मालिक द्वारा एल एंड टी को 7% हिस्सा बेचने पर की गई आपत्तियां किसी अन्य मकसद से प्रेरित लगती हैं और इसलिए वे मुकदमे की वैधता पर कोई बुरा असर नहीं डाल सकतीं।</p>
<p>हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 2010 में स्मॉल कॉज़ेज़ कोर्ट की अपीलीय बेंच द्वारा एल एंड टी को बेदखल करने का जो आदेश दिया गया था, उसमें कोई गलती नहीं है। इसमें यह माना गया कि किसी एक सह-मालिक का विरोध, खास तौर पर तब, जब उसका मकसद किसी किरायेदार को फ़ायदा पहुंचाना हो, बाकी सह-मालिकों के बेदखली के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकता।</p>
<p>हाई कोर्ट ने कहा कि उसके सामने सवाल यह था कि क्या कोई सह-मालिक किसी किरायेदार को बेदखल करने के लिए मुक़दमा दायर कर सकता है, अगर कोई दूसरा सह-मालिक इस पर आपत्ति जताता है, और वह आपत्ति इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी के शेयर किरायेदार के पक्ष में बेच दिए गए हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:27:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई : मेयर बंगले का 3.48 करोड़ से रेनोवेशन, 1931 का हेरिटेज भवन होगा रिस्टोर</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बायकुला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले बॉटनिकल गार्डन और ज़ू परिसर में बने मेयर के आधिकारिक बंगले को लंबे समय बाद रेनोवेट और रिस्टोर किया जाएगा। यह बंगला पिछले लगभग चार साल से बंद पड़ा था। अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने इसके पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए करीब 3.48 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव तैयार किया है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49542/renovation-of-mumbai-mayors-bungalow-with-rs-348-crores-1931"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-28t114604.726.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> बायकुला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले बॉटनिकल गार्डन और ज़ू परिसर में बने मेयर के आधिकारिक बंगले को लंबे समय बाद रेनोवेट और रिस्टोर किया जाएगा। यह बंगला पिछले लगभग चार साल से बंद पड़ा था। अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने इसके पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए करीब 3.48 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव तैयार किया है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है।</p>
<p> </p>
<p>यह ऐतिहासिक बंगला वर्ष 1931 में बनाया गया था और इसे हेरिटेज भवन का दर्जा प्राप्त है। लगभग 6,000 वर्ग फुट में फैला यह बंगला सागौन की लकड़ी से निर्मित है और इसकी छत पारंपरिक टाइलों से बनी हुई है। इसकी वास्तुकला पुराने समय की शैली को दर्शाती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संरचना बनाती है। नगर प्रशासन के अनुसार, इस बंगले के रेनोवेशन को प्राथमिकता दी गई है ताकि अगले मेयर के कार्यभार संभालने से पहले इसे पूरी तरह तैयार किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि भवन की संरचनात्मक स्थिति को देखते हुए मरम्मत और पुनर्स्थापन का कार्य जरूरी हो गया था।</p>
<p>सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में मेयर रितु तावड़े ने पदभार संभालने के बाद इस बंगले का दौरा किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ जरूरी मरम्मत और सुधार के सुझाव दिए थे, जिन्हें बाद में रेनोवेशन प्लान में शामिल किया गया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के प्रस्ताव में बंगले की मूल संरचना को बनाए रखते हुए जरूरी मरम्मत और आधुनिक सुविधाओं के सीमित सुधार का प्रावधान रखा गया है, ताकि इसकी हेरिटेज पहचान सुरक्षित रहे। स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद रेनोवेशन कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल भवन को उपयोग के योग्य बनाना है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित रखना है। नगर निकाय अधिकारियों का कहना है कि यह बंगला मुंबई के शहरी इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। इसी वजह से इसके पुनर्निर्माण में विशेष सावधानी बरती जा रही है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:47:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : ताड़देव इलाके में निजी बंगले से 10.5 लाख रुपये के गहने चोरी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>पॉश ताड़देव इलाके से चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक निजी बंगले से 10.5 लाख रुपये के गहने चोरी हो गए। इस घटना से आस-पड़ोस में हड़कंप मच गया है और पुलिस अब परिवार के केयरटेकर की ओर ध्यान दे रही है, जो चल रही जाँच में मुख्य संदिग्ध है। जयवंत इंडस्ट्रीज के पास स्थित एक बंगले में रहने वाली 40 वर्षीय देविका पंचाल ने शिकायत दर्ज कराई है। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/42970/mumbai--jewellery-worth-rs-10-5-lakh-stolen-from-private-bungalow-in-tardeo-area"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/download---2025-08-12t171524.000.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>पॉश ताड़देव इलाके से चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक निजी बंगले से 10.5 लाख रुपये के गहने चोरी हो गए। इस घटना से आस-पड़ोस में हड़कंप मच गया है और पुलिस अब परिवार के केयरटेकर की ओर ध्यान दे रही है, जो चल रही जाँच में मुख्य संदिग्ध है। जयवंत इंडस्ट्रीज के पास स्थित एक बंगले में रहने वाली 40 वर्षीय देविका पंचाल ने शिकायत दर्ज कराई है। </p>
<p> </p>
<p>पंचाल अपने परिवार और अपने बीमार 70 वर्षीय पिता के साथ रहती हैं, जो लकवाग्रस्त हैं और उन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, परिवार ने एक युवा पुरुष केयरटेकर को नियुक्त किया था, जिसका काम दिन भर बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल करना और हर रात 11 बजे तक चले जाना था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 12 Aug 2025 17:16:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई: मंत्री पद से इस्तीफा देने के पांच महीने के बाद भी धनंजय मुंडे ने शासकीय बंगला खाली नहीं किया; 42 लाख रुपये का जुर्माना</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र के मंत्री पद से इस्तीफा देने के पांच महीने के बाद भी पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने शासकीय बंगला खाली नहीं किया है। इसको लेकर मुंडे पर 42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसकी वजह से खाद्यान्न मंत्री छगन भुजबल अभी तक शासकीय बंगले में नहीं जा सके हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावन कुले ने सोमवार को मुंबई में पत्रकारों को बताया कि धनंजय मुंडे और छगन भुजबल दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अजीत पवार गुट के हैं। इसलिए इस संबंध में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ही निर्णय ले सकते हैं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/42752/mumbai--dhananjay-munde-did-not-vacate-the-government-bungalow-even-after-five-months-of-resigning-from-the-post-of-minister--fined-rs-42-lakh"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/download---2025-08-04t194103.536.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>महाराष्ट्र के मंत्री पद से इस्तीफा देने के पांच महीने के बाद भी पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने शासकीय बंगला खाली नहीं किया है। इसको लेकर मुंडे पर 42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसकी वजह से खाद्यान्न मंत्री छगन भुजबल अभी तक शासकीय बंगले में नहीं जा सके हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावन कुले ने सोमवार को मुंबई में पत्रकारों को बताया कि धनंजय मुंडे और छगन भुजबल दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अजीत पवार गुट के हैं। इसलिए इस संबंध में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ही निर्णय ले सकते हैं।</p>
<p> </p>
<p>दरअसल, मुंडे को मंत्री बनने के बाद उन्हें शासकीय सतपुड़ा बंगला रहने के लिए दिया गया था। लेकिन बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में उनका नाम आ जाने की वजह से मुंडे ने 4 मार्च को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए, उनके अगले 15 दिनों में बंगला छोडऩे की उम्मीद थी। मुंडे के इस्तीफे के बाद छगन भुजबल को मंत्री पद मिल गया और 23 मई को भुजबल को सतपुड़ा बंगले के लिए सरकारी आदेश जारी किया गया। लेकिन सरकारी बंगला खाली न होने से अभी तक भुजबल को सरकारी आवास नहीं मिल सका है।</p>
<p>लोक निर्माण विभाग के सूत्रों ने बताया कि धनंजय मुंडे पर बंगला न छोडऩे के लिए जुर्माना लगाया गया है और इसकी राशि अब 42 लाख तक पहुँच गई है। लेकिन अभी तक धनंजय मुंडे ने न तो जुर्माना की राशि अदा किया है और न ही बंगला खाली किया है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी निर्णय लेंगे। इसका कारण जुर्माना राशि को माफ करने का विशेषाधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है। मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को कहा कि यह सही है कि उनके लिए शासकीय सतपुड़ा बंगला अलाट किया गया है। लेकिन इस बंगले को अभी तक खाली नहीं किया गया है। उनके ही सहयोगी इस बंगले में रह रहे हैं। भुजबल ने कहा कि जब बंगला खाली होगा तो वे उसमें रहने जाएंगे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 04 Aug 2025 19:42:10 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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