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                <title>objectionable - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>objectionable RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुंबई : स्कूली बच्चों के साथ आपत्तिजनक हरकत; मामला दर्ज</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई के मलाड के मालवणी इलाके में 36 साल के एक आदमी को 14 से 15 साल की सात नाबालिग स्कूली लड़कियों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने कथित तौर पर लड़कियों को घुमाने ले जाने का वादा करके बहलाया और फिर एक पब्लिक सड़क पर उनके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छेड़छाड़ और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण एक्ट से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और कुछ ही घंटों में आरोपी को पकड़ लिया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46861/mumbai-school-children-subjected-to-objectionable-behavior-case-registered"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/images-(83).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>मुंबई के मलाड के मालवणी इलाके में 36 साल के एक आदमी को 14 से 15 साल की सात नाबालिग स्कूली लड़कियों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने कथित तौर पर लड़कियों को घुमाने ले जाने का वादा करके बहलाया और फिर एक पब्लिक सड़क पर उनके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छेड़छाड़ और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण एक्ट से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और कुछ ही घंटों में आरोपी को पकड़ लिया।</p>
<p> </p>
<p>पुलिस के मुताबिक, पीड़ितों में से एक, सांताक्रूज़ की 14 साल की लड़की जो मालवणी में पढ़ती है, सुबह करीब 7.30 बजे स्कूल के लिए घर से निकली थी। वह और उसकी क्लासमेट स्कूल के पास खड़ी थीं, तभी आरोपी उनके पास आया। इससे पहले कि लड़कियां कुछ समझ पातीं, उसने कथित तौर पर उनके करीब आकर उन्हें गले लगाया, अश्लील इशारे किए और सभी सात नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर लड़कियों से उसी जगह पर रेगुलर मिलने को भी कहा और उन्हें अपनी कार में घुमाने ले जाने का वादा किया। इस घटना से डरी हुई लड़कियों ने शोर मचाया,<br />जिससे स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। पीड़ित की मां का बयान दर्ज करने के बाद, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।</p>
<p>मालवणी पुलिस मौके पर पहुंची और बयान दर्ज करने के बाद, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया। आरोपी को हिरासत में लिया गया और बाद में दोपहर में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे दिंडोशी कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपी पहले भी इसी तरह की घटनाओं में शामिल रहा है। मुंबई पुलिस ने पुष्टि की कि अपराध की गंभीरता और पीड़ितों की उम्र को देखते हुए सख्त कार्रवाई की गई है, और आश्वासन दिया कि जांच जारी है। इस घटना से इलाके में डर का माहौल बन गया है, और गिरफ्तारी के साथ, अधिकारियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 18:54:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46020/mumbai--posting-objectionable-content-on-social-media-accounts-amounts-to-stalking-and-insulting-the-dignity-of-a-person---bombay-high-court"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download-(3).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी।</p>
<p>FIR के मुताबिक, आदमी और महिला 2017 में फेसबुक पर दोस्त बने। आदमी ने आखिरकार रोमांटिक बातें शुरू कीं, जिसे महिला ने मना कर दिया। इसके बाद आदमी गुस्सा हो गया और कथित तौर पर जनवरी से सितंबर 2019 के बीच उसके फेसबुक अकाउंट पर उसके बारे में आपत्तिजनक चीजें पोस्ट करने लगा।महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दिसंबर 2019 में उसकी शादी से एक दिन पहले, आदमी जहर की बोतल लेकर उसके घर गया और खुद को मारने की धमकी दी।</p>
<p> </p>
<p>उसके परिवार वाले उसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उसने माफी मांगी, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, आदमी ने कथित तौर पर ऑनलाइन उसका पीछा करना जारी रखा और उसके फेसबुक अकाउंट पर मानहानिकारक कंटेंट पोस्ट करता रहा, जिससे उसकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की।दूसरी ओर, आदमी ने दावा किया कि वह और महिला 2014-15 से रिलेशनशिप में थे, और उनके परिवारों के मिलने के बाद उनकी शादी भी तय हो गई थी। हालांकि, महिला और उसके परिवार ने बाद में कथित तौर पर शादी के लिए ₹5 लाख और पांच एकड़ जमीन की मांग की। जब उसने उनसे कहा कि वह उनकी मांगें पूरी करने की स्थिति में नहीं है और उनसे वह पैसा वापस मांगा जो उसने पहले उन्हें उधार दिया था, तो उन्होंने कथित तौर पर उसे गाली दी और धमकी दी।इसके बाद आदमी ने महिला और उसके परिवार के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति दिलवाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), और 506 (आपराधिक धमकी), साथ ही धारा 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत शिकायत दर्ज कराई। यह मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है।</p>
<p>FIR रद्द करने की मांग करते हुए, उस आदमी ने हाई कोर्ट में कहा कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे, परेशान करने वाले थे और वे उत्पीड़न के दायरे में नहीं आते। हालांकि, आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखने के बाद, जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और नन्देश एस देशपांडे की डिवीजन बेंच ने कहा कि महिला शादीशुदा है, और किसी के साथ पहले से रिश्ता होने का मतलब यह नहीं है कि आवेदक को सोशल साइट पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने का लाइसेंस मिल जाता है।कोर्ट ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना IPC के तहत "अपराध करने जैसा होगा"। उस आदमी के खिलाफ मौजूद ढेर सारे सबूतों को देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर उसके खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 06 Dec 2025 18:34:23 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई: बिहार कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक एआई-जनरेटेड वीडियो; केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने विरोध जताया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बिहार कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक एआई-जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यह आदत बन गई है कि वे केवल निरर्थक और बदनाम करने वाले विषय सामने लाते हैं। आईएएनएस से बातचीत में आठवले ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि वे अक्सर झूठी और निरर्थक बातें करते हैं। उन्होंने राउत के नेपाल हिंसा पर दिए बयान की भी आलोचना की और कहा कि भारत में संविधान ऐसी स्थिति को रोकता है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43864/mumbai--bihar-congress-posts-objectionable-ai-generated-video-against-pm-modi--union-minister-ramdas-athawale-protests"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-09/download---2025-09-13t120532.363.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बिहार कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक एआई-जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की यह आदत बन गई है कि वे केवल निरर्थक और बदनाम करने वाले विषय सामने लाते हैं। आईएएनएस से बातचीत में आठवले ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत के बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि वे अक्सर झूठी और निरर्थक बातें करते हैं। उन्होंने राउत के नेपाल हिंसा पर दिए बयान की भी आलोचना की और कहा कि भारत में संविधान ऐसी स्थिति को रोकता है।</p>
<p> </p>
<p>आठवले ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के आपातकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में कभी नेपाल जैसी अस्थिरता नहीं हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का संविधान, जिसे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने बनाया, देश में राजशाही और अस्थिरता के लिए कोई जगह नहीं देता। रामदास आठवले ने सोशल मीडिया पर कहा कि जो लोग नेपाल के आंदोलन का नाम लेकर भारत में भ्रम फैला रहे हैं, वे लोकतंत्र के खिलाफ भावनाओं को उभार रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि संविधान के साथ खड़े रहकर देश के विकास पर ध्यान दें।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 12:07:03 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नई दिल्ली : प्रधानमंत्री और आरएसएस पर आपत्तिजनक कार्टून; कार्टूनिस्ट ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>प्रधानमंत्री और आरएसएस पर आपत्तिजनक कार्टून फेसबुक पर पोस्ट करने के केस का सामना कर रहे इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/42069/new-delhi--objectionable-cartoon-on-pm-and-rss--cartoonist-approached-supreme-court-for-relief"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-07/images---2025-07-11t190842.374.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली :</strong> प्रधानमंत्री और आरएसएस पर आपत्तिजनक कार्टून फेसबुक पर पोस्ट करने के केस का सामना कर रहे इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गत तीन जुलाई को हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मालवीय अब राहत की गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।</p>
<p> </p>
<p><strong>जल्दी सुनवाई का किया था अनुरोध</strong><br />शुक्रवार को मालवीय की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बाग्ची की पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए जल्दी सुनवाई का अनुरोध किया। ग्रोवर ने कहा कि ये मामला एक कार्टून से जुड़ा है जिसे मालवीय ने 2021 में कोरोना महामारी के दौरान बनाया था। कहा आरोपित अपराध में बीएनएस के तहत तीन साल की सजा का प्रविधान है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कार्टूनिस्ट की निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रोवर की दलीलें सुनने के बाद उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए मामले को 14 जुलाई को सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया।</p>
<p><strong>आरएसएस कार्यकर्ता ने की थी शिकायत</strong><br />इस मामले में आरएसएस कार्यकर्ता और स्थानीय वकील विनय जोशी ने मई में इंदौर के लसूडिया थाने में हेमंत मालवीय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है। शिकायत में कई आपत्तिजनक पोस्टों का जिक्र किया गया था जिसमें भगवान शिव के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी और कार्टून, वीडियो, फोटो , और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और आरएसएस वर्कर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी आदि शामिल थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/42069/new-delhi--objectionable-cartoon-on-pm-and-rss--cartoonist-approached-supreme-court-for-relief</link>
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                <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 19:09:37 +0530</pubDate>
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