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                <title>amount - Rokthok Lekhani News </title>
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                            <item>
                <title>मुंबई : विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि में उल्लेखनीय वृद्धि </title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयह निर्णय शिक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस निर्णय से किंडरगार्टन से आठवीं, नौवीं से दसवीं और ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा लागू की गई ये योजनाएं 8 से 34 साल पुरानी हैं।</p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48894/significant-increase-in-scholarship-amount-for-mumbai-disabled-students"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-02t104525.733.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयह निर्णय शिक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस निर्णय से किंडरगार्टन से आठवीं, नौवीं से दसवीं और ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा लागू की गई ये योजनाएं 8 से 34 साल पुरानी हैं।</p>
<p> </p>
<p>चूंकि इन योजनाओं में समय के साथ बदलाव की जरूरत है, इसलिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में सामान्य जनता की तुलना में विकलांगों को अधिक लाभ देने का प्रावधान है।</p>
<p>इसके अनुसार, राज्य में सभी 21 प्रकार की विकलांगता वाले कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को 500 रुपये प्रति माह, कक्षा 1 से कक्षा 10 (निवासी) के छात्रों के लिए 800 रुपये प्रति माह, 600 रुपये (अनिवासी), कक्षा 11 से कक्षा 12 (निवासी) के छात्रों के लिए 1000 रुपये प्रति माह, 800 (नॉन-रेसिडेंट) हर महीने। पहले, स्कॉलरशिप की रकम Rs. 100 से Rs. 200 हर महीने के बीच थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:46:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>₹79,000 की ठगी; साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा पूरी राशि सफलतापूर्वक वसूल </title>
                                    <description><![CDATA[<p>मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा त्वरित और कुशल कार्रवाई में, एक स्थानीय निवासी, जिसे एक फर्जी क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने वाले लिंक के माध्यम से ₹79,000 की ठगी का शिकार होना पड़ा था, ने पूरी राशि सफलतापूर्वक वसूल कर ली है। मीरा रोड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले निवासी, शिकायतकर्ता, जिसकी पहचान काकड़े के रूप में हुई है, को एक अज्ञात धोखेबाज ने निशाना बनाया था, जिसने उसके मोबाइल फोन पर संपर्क करके उसके क्रेडिट कार्ड भुगतान की सीमा बढ़ाने का वादा किया था। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/42852/fraud-of-79000-was-successfully-recovered-by-cyber-police"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/images---2025-08-07t115940.419.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>ठाणे :</strong> मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा त्वरित और कुशल कार्रवाई में, एक स्थानीय निवासी, जिसे एक फर्जी क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने वाले लिंक के माध्यम से ₹79,000 की ठगी का शिकार होना पड़ा था, ने पूरी राशि सफलतापूर्वक वसूल कर ली है। मीरा रोड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले निवासी, शिकायतकर्ता, जिसकी पहचान काकड़े के रूप में हुई है, को एक अज्ञात धोखेबाज ने निशाना बनाया था, जिसने उसके मोबाइल फोन पर संपर्क करके उसके क्रेडिट कार्ड भुगतान की सीमा बढ़ाने का वादा किया था। </p>
<p> </p>
<p>घोटालेबाज ने एक दुर्भावनापूर्ण लिंक भेजा, जिसमें उसे सेवा का लाभ उठाने के लिए उस पर क्लिक करने के लिए कहा गया था। लिंक पर क्लिक करने पर, शिकायतकर्ता को एक संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि उसके क्रेडिट कार्ड खाते से एक राशि काट ली गई है। धोखाधड़ी का एहसास होने पर, उसने तुरंत साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत एनसीसीआरपी पोर्टल पर दर्ज की गई और आंतरिक रूप से भी दर्ज की गई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 08 Aug 2025 15:08:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में मुआवजे की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सत्र अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में एक महिला को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है। अदालत ने कहा कि महिला का पति बहुत पैसे वाला है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने एक महिला को दी जाने वाली मुआवजा राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी और कहा कि उसका पति काफी अमीर है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/41137/mumbai--court-increases-compensation-amount-in-a-domestic-violence-case-from-rs-5-lakh-to-rs-1-crore"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-06/download---2025-06-07t120113.562.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>सत्र अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में एक महिला को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है। अदालत ने कहा कि महिला का पति बहुत पैसे वाला है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने एक महिला को दी जाने वाली मुआवजा राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी और कहा कि उसका पति काफी अमीर है। अदालत ने कहा कि महिला का पति, जो एक लिफ्ट कंपनी चलाता है, और उसका परिवार करोड़पति है। </p>
<p> </p>
<p>अदालत ने मुआवजे के अलावा, महिला और उसकी बेटी को दिए जाने वाले मासिक गुजारा भत्ते को भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया और कहा कि अपने पति के साथ रहते हुए शिकायतकर्ता द्वारा झेली गई शारीरिक और मानसिक यातना की कल्पना भी नहीं की जा सकती।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 12:04:01 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मेडिक्लेम पॉलिसी से प्राप्त राशि चिकित्सा व्यय के मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता - बॉम्बे हाईकोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति की ओर से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चिकित्सा व्यय के लिए दावेदार को देय मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता है। जस्टिस एएस चंदुरकर, जस्टिस मिलिंद जाधव व जस्टिस गौरी गोडसे की पूर्ण पीठ ने 28 मार्च को फैसले में कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि दावेदार की ओर से बीमा कंपनी के साथ किए गए अनुबंध के मद्देनजर प्राप्त की जाती है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/39433/amount-received-under-mediclaim-policy-cannot-be-deducted-from-compensation-amount-for-medical-expenses---bombay-high-court"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-04/images---2025-02-15t102829.869.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति की ओर से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चिकित्सा व्यय के लिए दावेदार को देय मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता है। जस्टिस एएस चंदुरकर, जस्टिस मिलिंद जाधव व जस्टिस गौरी गोडसे की पूर्ण पीठ ने 28 मार्च को फैसले में कहा कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि दावेदार की ओर से बीमा कंपनी के साथ किए गए अनुबंध के मद्देनजर प्राप्त की जाती है। इसलिए मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत दावेदार की ओर से प्राप्त किसी भी राशि की कटौती</p>
<p> </p>
<p><strong>प्रीमियम का भुगतान करने के बाद राशि देना तय</strong><br />पूर्ण पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों दावा न्यायाधिकरण को न सिर्फ का हवाला देते हुए कहा कि मोटर दुर्घटना उचित मुआवजा देने का अधिकार है, बल्कि यह उसका कर्तव्य भी है। प्रीमियम का भुगतान करने के बाद, यह स्पष्ट था कि लाभकारी राशि या तो पॉलिसी की परिपक्वता पर या मृत्यु पर, चाहे मृत्यु का तरीका कुछ भी हो, दावेदार के हिस्से में आएगी। अदालत ने कहा, उल्लंघनकर्ता मृतक की दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से किए गए वित्तीय निवेश का फायदा नहीं उठा सकता। </p>
<p><strong>दावेदार-बीमा कंपनी के अनुबंध के तहत प्राप्त होती है राशि</strong><br />यह कानून की स्थापित स्थिति है। बीमा कंपनी ने दावा किया कि मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत प्राप्त बीमा राशि में चिकित्सा व्यय भी शामिल है। कंपनी ने कहा कि यह दोगुना मुआवजा होगा। स्वीकार्य नहीं होगी। विभिन्न एकल व खंडपीठों के अलग-अलग विचार रखने के बाद इस मुद्दे को पूर्ण पीठ के पास भेज दिया गया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 12:52:38 +0530</pubDate>
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