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                <title>on - Rokthok Lekhani News </title>
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                            <item>
                <title>नई दिल्ली : नेशनल लोक अदालत 9 मई को होगी, कई लंबित मामलों का होगा समाधान</title>
                                    <description><![CDATA[<p>राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक शनिवार 09 मई 2026 को द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा।</p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49581/new-delhi-national-lok-adalat-will-be-held-on-9th"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/image-7-1.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली :</strong> राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक शनिवार 09 मई 2026 को द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा।</p>
<p> </p>
<p>न्यायालयों में लंबित मामलों के पक्षकारों को कोर्ट की ओर से मध्यस्थता और सूचना जारी की जा रही है, ताकि वे इस अवसर का लाभ लेकर अपने विवादों का<br />समाधान कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस लोक अदालत में राजस्व विभाग, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार न्यायालयों के मामले, बैंक रिकवरी से जुड़े प्री-लिटिगेशन प्रकरण, चेक बाउंस मामले, मोटर वाहन अधिनियम के केस, परिवार न्यायालय के विवाद, श्रमिक विवाद, जमीन विवाद, बिजली बिल, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन बिल और अन्य विभागों के लंबित बिल एवं जुर्माने से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा।</p>
<p>पुलिस, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल और विद्युत विभाग से जुड़े मामलों को भी इस लोक अदालत में शामिल किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और पक्षकारों को आपसी समझौते के माध्यम से राहत देना है। लोक अदालत में दांडिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को भी शामिल किया गया है, जिससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके। पक्षकारों को एक ही स्थान पर सभी संबंधित विभागों के मामलों के समाधान का अवसर मिलेगा।</p>
<p>यह व्यवस्था न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर संबंधित विभागों और न्यायालयों में सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके और लोगों को न्याय शीघ्र मिल सके। लोक अदालत में भाग लेकर नागरिक अपने विवादों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के समाप्त कर सकते हैं और बकाया बिलों एवं जुर्मानों से राहत प्राप्त कर सकते हैं।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:42:52 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड पर हाई कोर्ट सख्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निगरानी के आदेश</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से फैल रहे प्रदूषण और तेज बदबू को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया है कि वह साइट से निकलने वाली मीथेन गैस और अन्य उत्सर्जनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे और इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करे। यह मामला मुंबई के पूर्वी उपनगरों में रहने वाले लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता से जुड़ा हुआ बताया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस तरह का प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49544/high-court-orders-strict-monitoring-of-brihanmumbai-municipal-corporation-on"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-28t114900.427.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से फैल रहे प्रदूषण और तेज बदबू को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया है कि वह साइट से निकलने वाली मीथेन गैस और अन्य उत्सर्जनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे और इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करे। यह मामला मुंबई के पूर्वी उपनगरों में रहने वाले लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता से जुड़ा हुआ बताया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस तरह का प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।</p>
<p> </p>
<p>जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दो प्रमुख समस्याओं को तुरंत ध्यान देने योग्य बताया। पहली समस्या रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच फैलने वाली तेज बदबू है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दूसरी चिंता मीथेन गैस के उत्सर्जन को लेकर जताई गई, जिसे लेकर एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन का भी हवाला दिया गया। अदालत में यह भी उल्लेख किया गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स की एक प्रकाशित स्टडी में लैंडफिल साइट्स से निकलने वाली मीथेन गैस और उसके पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई है। इसी आधार पर कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका से कहा कि वह वैज्ञानिक तरीके से गैस उत्सर्जन की निगरानी करे और डेटा नियमित रूप से रिकॉर्ड करे।</p>
<p>कोर्ट ने यह भी कहा कि कचरा डंपिंग साइट्स से निकलने वाला प्रदूषण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। इसलिए नगर निकाय को इस पर गंभीर और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया गया है कि वह आधुनिक तकनीक का उपयोग कर मीथेन और अन्य गैसों की निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रदूषण स्तर निर्धारित सीमा से अधिक न हो। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएं।</p>
<p>इस मामले ने एक बार फिर मुंबई में ठोस कचरा प्रबंधन और डंपिंग ग्राउंड की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिक लंबे समय से कांजुरमार्ग क्षेत्र में बदबू और प्रदूषण को लेकर शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा। कोर्ट की सख्ती के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका इस दिशा में तेज कार्रवाई करेगा और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकेगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:50:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : नितेश राणे को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने दी एक महीने की जेल, मुंबई-गोवा हाइवे पर NHAI इंजीनियर पर फेंका था कीचड़</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सिंधुदुर्ग की अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 2019 के एक मामले में दोषी ठहराया। यह मामला तब का है जब नितेश राणे विपक्ष में थे और उन्होंने NHAI के एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंका था। अदालत ने उन्हें एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई और कहा कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।अदालत ने कहा कि कानून निर्माताओं को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। घटना के वक्त राणे विपक्ष के नेता थे। हालांकि, अदालत ने राणे की सजा निलंबित कर दी और उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का समय दिया, जबकि इस मामले में 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49540/mumbai-sindhudurg-court-gives-one-month-jail-to-nitesh-rane"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-28t114303.120.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> सिंधुदुर्ग की अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 2019 के एक मामले में दोषी ठहराया। यह मामला तब का है जब नितेश राणे विपक्ष में थे और उन्होंने NHAI के एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंका था। अदालत ने उन्हें एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई और कहा कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।अदालत ने कहा कि कानून निर्माताओं को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। घटना के वक्त राणे विपक्ष के नेता थे। हालांकि, अदालत ने राणे की सजा निलंबित कर दी और उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का समय दिया, जबकि इस मामले में 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। <br />अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी एस देशमुख ने कहा कि हालांकि नितीश राणे का इरादा घटिया काम और जनता को हो रही असुविधा के खिलाफ आवाज उठाना था, लेकिन उन्हें किसी लोक सेवक को सार्वजनिक रूप से अपमानित या बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। </p>
<p> </p>
<p><strong>अदालत ने क्या कहा</strong><br />न्यायाधीश ने कहा कि यदि ऐसी घटनाएं होती रहीं, तो लोक सेवक गरिमा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। अदालत ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना समय की मांग है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे उन 30 लोगों में शामिल थे जिन पर दंगा, लोक सेवक को कार्य करने से रोकने के लिए हमला करने और आपराधिक साजिश रचने सहित विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए गए थे। घटना के समय वह कांग्रेस में थे। </p>
<p><strong>कई आरोपों से नितेश राणे बरी</strong><br />अदालत ने अधिकांश आरोपों के समर्थन में अपर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के कारण नितेश राणे सहित सभी आरोपियों को इन अपराधों से बरी कर दिया। हालांकि, अदालत ने नितेश राणे को धारा 504 (सार्वजनिक शांति भंग करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान करना) के तहत दोषी पाया और उन्हें एक महीने जेल की सजा सुनाई।</p>
<p><strong>मुंबई-गोवा राजमार्ग को लेकर हुई थी घटना</strong><br />राणे, जो उस समय कांग्रेस विधायक थे, ने चार जुलाई, 2019 को मुंबई-गोवा राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुमंडल अभियंता प्रकाश शेडेकर को कंकावली में गड नदी पर बने पुल पर बुलाया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता और जलभराव से नाराज नितेश राणे और उनके समर्थकों ने अभियंता का विरोध किया। उन्होंने शेडेकर पर कीचड़ वाला पानी डाला और उन्हें सार्वजनिक रूप से कीचड़ में चलने के लिए मजबूर किया। अदालत ने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों की जांच करने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता (पीड़ित) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उच्च पद पर कार्यरत थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:44:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : मरीन ड्राइव पर मोटरसाइकिल ने पैदल यात्री को टक्कर मारी, तीन व्यक्तियों की मौत</title>
                                    <description><![CDATA[<p>दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पर सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। इस घटना में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस ने दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह 5.40 बजे एन एस रोड पर पारसी जिमखाना जंक्शन सिग्नल पर हुई, जब पैदल यात्री सड़क पार कर रहा था।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49518/motorcycle-hits-pedestrian-on-mumbai-marine-drive-three-killed"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-27t133139.193.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पर सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। इस घटना में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस ने दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह 5.40 बजे एन एस रोड पर पारसी जिमखाना जंक्शन सिग्नल पर हुई, जब पैदल यात्री सड़क पार कर रहा था।</p>
<p> </p>
<p>उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था, जिसके पीछे एक महिला बैठी थी। उन्होंने बताया कि चालक ने सिग्नल की अनदेखी की और पैदल यात्री को टक्कर मार दी।</p>
<p>अधिकारी ने बताया कि कुछ राहगीरों ने तीनों घायलों- मोटरसाइकिल चालक, महिला यात्री और पैदल यात्री – को जीटी अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:33:28 +0530</pubDate>
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