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                <title>reservation - Rokthok Lekhani</title>
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                <title>मुंबई : महिला आरक्षण बिल पर उद्धव ठाकरे का जवाब, कहा &quot;तुरंत...&quot;</title>
                                    <description><![CDATA[<p>संसद का स्पेशल सेशन शुरू हो गया है। महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन से जुड़े तीन ज़रूरी बिल संसद में पेश किए गए। बिल पेश करने के पक्ष में 251 सदस्यों ने वोट दिया। जबकि 185 सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच जनगणना और महिला आरक्षण पर बहस हुई। इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। इसमें उद्धव सेना चीफ उद्धव ठाकरे ने महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी की स्थिति साफ की।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49272/uddhav-thackerays-reply-on-mumbai-women-reservation-bill-said-immediately"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-17t114752.193.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>संसद का स्पेशल सेशन शुरू हो गया है। महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन से जुड़े तीन ज़रूरी बिल संसद में पेश किए गए। बिल पेश करने के पक्ष में 251 सदस्यों ने वोट दिया। जबकि 185 सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच जनगणना और महिला आरक्षण पर बहस हुई। इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। इसमें उद्धव सेना चीफ उद्धव ठाकरे ने महिला आरक्षण और चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी की स्थिति साफ की।</p>
<p> </p>
<p>ठाकरे गुट के एमपी  संजय राउत ने बताया कि इस पर उनकी क्या राय है। महिला आरक्षण बिल पर इस समय राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। शिवसेना की राय साफ है। महिला आरक्षण बिल 2023 में संसद में पास हो चुका है, इसलिए 33 परसेंट महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए!, उद्धव ठाकरे ने कहा है। और चर्चा और रिसर्च की ज़रूरत है! साथ ही, चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन यानी डिलिमिटेशन के मुद्दे को तुरंत रोक देना चाहिए। यह राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा और ज़रूरी मुद्दा है। हमारे लिए, यह किसी एक पार्टी के राजनीतिक भविष्य का मामला नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का मामला है। इसलिए इस पर और चर्चा और रिसर्च ज़रूरी है, उद्धव ठाकरे ने कहा। </p>
<p>इस बीच, लोकसभा में समाजवादी पार्टी के एमपी धर्मेंद्र यादव ने संविधान (131वां संशोधन) बिल 2026 और चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन (डिलिमिटेशन) बिल-2026 का कड़ा विरोध किया। उन्होंने यह भी मांग की कि महिला रिज़र्वेशन में पिछड़ी महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए। उन्होंने महिला रिज़र्वेशन को जनगणना और चुनाव क्षेत्र के पुनर्गठन बिल से अलग करने की सरकार की कोशिशों पर भी आपत्ति जताई। इस बीच, अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा, "हम महिला रिज़र्वेशन के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार अभी तक जनगणना क्यों नहीं करा रही है?"</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:49:07 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई : मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5 प्रतिशत आरक्षण के आदेश को रद्द; एआईएमआईएम का तंज- रमजान का मिला तोहफा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5 प्रतिशत आरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया है। ताजा आदेश के अनुसार, पूर्ववर्ती कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस   गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई इस आरक्षण प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक संशोधित शासन निर्णय  जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब से मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान लागू नहीं रहेगा। फडणवीस सरकार के इस फैसले पर एआईएमआईएम  के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील  ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। </p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47810/5-reservation-order-given-to-mumbai-muslim-community-cancelled-aimims"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/images---2026-02-18t114310.394.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5 प्रतिशत आरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया है। ताजा आदेश के अनुसार, पूर्ववर्ती कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस   गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई इस आरक्षण प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक संशोधित शासन निर्णय  जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब से मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान लागू नहीं रहेगा। फडणवीस सरकार के इस फैसले पर एआईएमआईएम  के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील  ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। </p>
<p> </p>
<p><strong>फडणवीस सरकार ने जारी किया नया जीआर</strong><br />महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने मंगलवार को एक सरकारी आदेश जारी कर शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी एवं अर्ध-सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण देने वाले अपने पूर्व के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है। आरक्षण रद्द होने के बाद अब राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम समुदाय का 5 फीसदी का विशेष कोटा नहीं लागू होगा। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए अब तक जारी रहने वाली जाति प्रमाणपत्र वितरण और जाति वैधता की पूरी प्रक्रिया पर भी तत्काल प्रभाव से ब्रेक लग गया है। </p>
<p>एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने ‘एक्स’ पर लिखा, “महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5 प्रतिशत आरक्षण रद्द कर दिया है और इस तरह से रमजान का तोहफा दिया है।“ उन्होंने कहा कि यह आरक्षण उस समय दिया गया था, जब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मुस्लिम समुदाय में शिक्षा छोड़ने की दर सबसे अधिक है। इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय के लड़कों और लड़कियों से अपील है कि वे पढ़ाई बीच में न छोड़ें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।” </p>
<p>गौरतलब हो कि फडणवीस सरकार द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का 23 दिसंबर 2014 का निर्णय प्रभावी नहीं होगा। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र की कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया था। तब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय को 16% और मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। जिससे राज्य में कुल आरक्षण का कोटा 73% तक पहुंच गया था। तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नसीम खान ने मंत्रिमंडल की बैठक में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी। हालांकि, कानूनी पेचीदगियों और सत्ता परिवर्तन के बाद यह निर्णय अधर में लटका हुआ था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:44:23 +0530</pubDate>
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                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई :अल्टामाउंट रोड पर बेस्ट प्लॉट के रिज़र्वेशन को बदलकर रेसिडेंशियल ज़ोन बनाने के लिए सुझाव और आपत्तियां मांग रही है बीएमसी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>एक तरफ बीएमसी पब्लिक नोटिस के ज़रिए अल्टामाउंट रोड पर बेस्ट प्लॉट के रिज़र्वेशन को बदलकर रेसिडेंशियल ज़ोन बनाने के लिए सुझाव और आपत्तियां मांग रही है, वहीं एक बेस्ट अधिकारी ने बताया कि प्लॉट का सी विंग, जिसमें बेस्ट स्टाफ क्वार्टर और एक रिसीविंग सबस्टेशन है, उसे 30 साल की लीज़ पर दिया गया है, जिसे और 30 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जानकारी रखने वाले बेस्ट सूत्रों ने बताया कि इस विंग को रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड ने ले लिया है। इस प्लॉट में दो पांच-मंज़िला इमारतें हैं जिनमें अधिकारियों के लिए 35 फ्लैट हैं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46263/mumbai-bmc-is-seeking-suggestions-and-objections-for-changing-the"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download---2025-12-17t123017.756.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> एक तरफ बीएमसी पब्लिक नोटिस के ज़रिए अल्टामाउंट रोड पर बेस्ट प्लॉट के रिज़र्वेशन को बदलकर रेसिडेंशियल ज़ोन बनाने के लिए सुझाव और आपत्तियां मांग रही है, वहीं एक बेस्ट अधिकारी ने बताया कि प्लॉट का सी विंग, जिसमें बेस्ट स्टाफ क्वार्टर और एक रिसीविंग सबस्टेशन है, उसे 30 साल की लीज़ पर दिया गया है, जिसे और 30 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जानकारी रखने वाले बेस्ट सूत्रों ने बताया कि इस विंग को रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड ने ले लिया है। इस प्लॉट में दो पांच-मंज़िला इमारतें हैं जिनमें अधिकारियों के लिए 35 फ्लैट हैं। सी विंग आठ फ्लैटों की एक छोटी इमारत है जो लगभग स्टाफ से खाली थी। सूत्रों ने बताया कि इसकी बाउंड्री वॉल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से सटी हुई है। जबकि सी विंग को लीज़ पर दिया गया है, बेस्ट की योजना 2,475.07-स्क्वायर मीटर के प्लॉट को थर्ड-पार्टी बिडर्स के लिए रेसिडेंशियल ज़ोन में बदलने की है, जिसके लिए उसने 13 जनवरी तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मंगाई हैं। </p>
<p> </p>
<p>इस प्लॉट में ए और बी विंग हैं, जिनमें से हर एक पांच-मंज़िला इमारत है जिसमें अधिकारियों के लिए 35 फ्लैट हैं। दस्तावेज़ में कहा गया है कि अगर बीएमसी लीज़ की अवधि के दौरान इसकी ज़रूरत को सर्टिफ़ाई करती है, तो लीज़ लेने वाले को प्रॉपर्टी को रीडेवलप करने की भी अनुमति होगी। इस प्लॉट पर एक रिसीविंग सबस्टेशन भी है, जो पावर ग्रिड का एक अहम हिस्सा है जो मुख्य ट्रांसमिशन लाइनों से हाई-वोल्टेज बिजली लेता है और उसे घरों, ऑफ़िसों और दूसरे कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करने लायक वोल्टेज में बदलता है। अल्टामाउंट रोड प्लॉट पर रिसीविंग सबस्टेशन बेस्ट को मालाबार हिल, नेपियन सी रोड, अल्टामाउंट रोड और कुंबाला हिल के कुछ हिस्सों में 100,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स को बिजली सप्लाई करने में मदद करता है। एक बेस्ट अधिकारी ने कहा, "रिसीविंग सबस्टेशन एक ज़रूरी इंफ़्रास्ट्रक्चर है जो हमें 100,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स को बिजली सप्लाई करने में मदद करता है। इसे कहाँ शिफ़्ट किया जाएगा, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही, यह पब्लिक सरकारी ज़मीन है जिसे प्राइवेट कंपनियों को लीज़ पर दिया जा रहा है।</p>
<p>फ्लैट्स को लीज़ पर लेने में दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों से बिड मंगवाने के लिए पिछले हफ़्ते एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें 30 साल की अवधि के लिए सभी 35 फ्लैट्स को लीज़ पर देने के लिए बेस प्राइस ₹263 करोड़ रखा गया था। पब्लिक नोटिस में कहा गया है, "बेस्ट ने नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू जेनरेट करने के लिए अपने मौजूदा स्टाफ क्वार्टर को तीसरे पक्षों को रहने के लिए लीज पर देने की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।"बेस्ट, जिसे कभी देश का सबसे अच्छा रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता था, सालों से कैश की कमी से जूझ रहा है और उसे एडमिनिस्ट्रेशन से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है।</p>
<p>अक्टूबर में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि यह कम से कम "40% नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू" जेनरेट करे और फंडिंग के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार और बीएमसी पर निर्भर न रहे।स्टाफ क्वार्टर को लीज पर देने का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बेस्ट का कुल घाटा बढ़कर ₹9,500 करोड़ हो गया है। इस साल की शुरुआत में, यूटिलिटी ने शहर भर के सभी 27 बस डिपो में जमीन लीज पर देने की अपनी योजनाओं को सार्वजनिक किया था, जिससे कम से कम ₹10,000 करोड़ जुटाने की उम्मीद थी।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:31:18 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : अनाथ बच्चों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियमों में संशोधन; राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पले-बढ़े बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित ढाँचे के तहत, अब आरक्षण उपलब्ध पदों के बजाय रिक्त पदों पर लागू होगा, और किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पले-बढ़े बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। '</p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/45517/mumbai-amendment-in-rules-regarding-one-percent-reservation-for-orphan"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-11/download---2025-11-16t122108.893.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित ढाँचे के तहत, अब आरक्षण उपलब्ध पदों के बजाय रिक्त पदों पर लागू होगा, और किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पले-बढ़े बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। '</p>
<p> </p>
<p>संस्थागत अनाथ' की संशोधित परिभाषा राज्य ने "संस्थागत अनाथ" की परिभाषा को भी अद्यतन किया है, जिसमें उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जिनके जैविक माता-पिता की मृत्यु 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी। शुक्रवार को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में पहले के "माता-पिता" शब्द के स्थान पर "जैविक माता-पिता" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे पात्रता मानदंड में और अधिक स्पष्टता आई है।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 16 Nov 2025 12:22:41 +0530</pubDate>
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