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                <title>Delhi High Court - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>Delhi High Court RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले दिल्ली में हड़कंप! हाई कोर्ट, IGI एयरपोर्ट समेत 6 जगहों को बम की धमकी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट, IGI एयरपोर्ट टर्मिनल-3 समेत छह स्थानों को बम की धमकी मिली। सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल तलाशी अभियान चलाया। अब तक किसी भी स्थान से संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और धमकी को प्रथम दृष्टया फर्जी माना जा रहा है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51352/panic-in-delhi-a-day-before-independence-day-bomb-threat"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/bomb-threat.jpg" alt=""></a><br /><p>नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले राजधानी दिल्ली में कई महत्वपूर्ण स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। दिल्ली हाई कोर्ट और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) के टर्मिनल-3 समेत छह स्थानों को धमकी मिलने की सूचना सामने आई है। <br /><br />दिल्ली हाई कोर्ट को ईमेल के जरिए बम धमकी मिली। धमकी की जानकारी सामने आते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और पूरे परिसर की जांच शुरू की।<br />हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वॉड और स्निफर डॉग्स की मदद से परिसर की गहन तलाशी ली गई। शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने की जानकारी सामने आई है। <br /><br />IGI एयरपोर्ट समेत इन जगहों को मिली धमकी<br />दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा जामनगर हाउस, झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, एमबी साकेत ऑफिस/DM ऑफिस, IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 और दिल्ली कैंट स्थित SDM ऑफिस को भी बम की धमकी मिली। <br /><br />धमकी की सूचना मिलते ही संबंधित स्थानों पर फायर टेंडर और सुरक्षा दल भेजे गए। सभी संवेदनशील परिसरों की जांच की गई और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आवश्यक कदम उठाए गए।<br />अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली सुरक्षा जांच के दौरान फिलहाल किसी भी स्थान से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। अधिकारियों ने सुरक्षा जांच पूरी होने तक सभी आवश्यक सावधानियां बरतीं। <br /><br />दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से भी धमकी को प्रथम दृष्टया फर्जी बताया गया और स्थिति नियंत्रण में होने की जानकारी दी गई।<br />स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई<br />यह धमकी ऐसे समय सामने आई है जब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। राजधानी के महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, परिवहन केंद्रों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है।<br />सुरक्षा एजेंसियां धमकी भेजने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान करने के लिए जांच कर रही हैं। ईमेल और अन्य उपलब्ध तकनीकी जानकारी के आधार पर इसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।</p>
<p><br />जांच एजेंसियां अलर्ट पर<br />एक ही दिन में कई महत्वपूर्ण स्थानों को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां मामले को गंभीरता से ले रही हैं। हालांकि अभी तक किसी स्थान पर विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस से पहले ऐसी धमकियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है।<br />अधिकारियों की ओर से लोगों से घबराने के बजाय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 13:29:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rokthok Lekhani]]></dc:creator>
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                <title>मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत...</title>
                                    <description><![CDATA[दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कथित फोन टैपिंग के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख संजय पांडेय को जमानत दे दी।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/15895/former-mumbai-police-commissioner-sanjay-pandey-got-bail-from-delhi-high-court-in-money-laundering-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2022-12/images-(3).jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली  :</strong> दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कथित फोन टैपिंग के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख संजय पांडेय को जमानत दे दी।</p>
<p style="text-align:justify;">न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने शर्तों के साथ जमानत दी है। ईडी ने इस साल सितंबर में 2009 और 2017 के बीच एनएसई कर्मचारियों के फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।</p>
<p style="text-align:justify;">चार्जशीट एनएसई के पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण समेत मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे के खिलाफ दायर की गई थी। चार्जशीट में कहा गया है, फोन टैपिंग में पैसों की हेराफेरी की गई। फोन टैपिंग में किए गए भुगतान अपराध की कथित आय हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">ऐसी शेल कंपनियां थीं, जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ईडी ने दावा किया है कि पांडे को रामकृष्ण की मदद के लिए एमटीएनएल लाइनों को टैप करने के लिए 4.54 करोड़ रुपये मिले, और ये अपराध की आय थी। एक एजेंसी के सूत्र ने कहा, पांडे आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड चलाते थे।</p>
<p style="text-align:justify;">यह आरोप लगाया गया है कि रामकृष्ण ने एनएसई कर्मचारियों के फोन टैप करने के लिए इस फर्म का इस्तेमाल किया था। एनएसई कर्मचारियों द्वारा सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच किए गए फोन कॉल को आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टैप और रिकॉर्ड किया गया था।</p>
<p style="text-align:justify;">यह आरोप लगाया गया है कि पांडे ने अवैध रूप से फोन कॉल टैप करने में मदद की। रामकृष्ण और पांडे को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने जुलाई में गिऱफ्तार किया था। पांडे ने कहा कि उसने फोन की लाइनें टैप कीं, लेकिन कुछ भी अवैध नहीं किया। टैपिंग के लिए सभी उपकरण एनएसई द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 08 Dec 2022 15:39:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न पर रोक का आदेश गलत नहीं</title>
                                    <description><![CDATA[महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के उस आदेश में कोई ‘प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं’है, जिसमें शिवसेना में ‘‘विभाजन’’के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी. ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/15563/in-a-blow-to-former-maharashtra-chief-minister-uddhav-thackeray--the-delhi-high-court-said-that-the-order-to-ban-party-names-and-election-symbols-is-not-wrong"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2022-11/download-(3)14.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>महाराष्ट्र :</strong> महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग के उस आदेश में कोई ‘प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं’है, जिसमें शिवसेना में ‘‘विभाजन’’के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी. शनिवार को जारी आदेश में न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि आयोग ने उपचुनावों की घोषणा के मद्देनजर चुनाव चिह्न के आवंटन के संबंध में तत्कालिकता को देखते हुए इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश पारित किया.</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जिसने बार-बार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में समय लिया. अब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप नहीं लगा सकता और निर्वाचन आयोग की आलोचना नहीं कर सकता. न्यायाधीश ने 15 नवंबर को निर्वाचन आयोग (ईसी) के अंतरिम आदेश के खिलाफ ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया था, और कहा था कि विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा.</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आयोग द्वारा चुनाव चिह्न के मामले में अपनाई गई कार्रवाई उसके अधिकार क्षेत्र के तहत थी. अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों के बीच विवादों के पुराने मामलों में भी आरक्षित चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश देने वाले ऐसे ही अंतरिम आदेश पूर्व में भी पारित किए गए हैं. ‘‘इस प्रकार वर्तमान मामले में कुछ भी असामान्य या असाधारण नहीं है.’’</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया है. शिवसेना का विवाद अभी थमा नहीं है. शिंदे गुट की बगावत के बाद दो धड़ों में बंटी शिवसेना को चुनाव आयोग ने फिलहाल के लिए नया नाम और नया चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया है और पुराने नाम और चुनाव निशान को फ्रीज कर दिया था.</p>
<p style="text-align:justify;">लेकिन, उद्धव ठाकरे इससे खुश नहीं हुए. उद्धव ठाकरे को शिवसेना का पुराना वाला ही चुनाव निशान (धनुष और तीर) चाहिए, इसीलिए वे चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ कोर्ट चले गए थे. हालांकि अब हाईकोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है. </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 20 Nov 2022 20:47:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से जुड़ा है मामला: ईडी और CBI को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस...</title>
                                    <description><![CDATA[दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएसई फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पांडे द्वारा दायर एक अन्य याचिका में सीबीआई को भी नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले में उनकी ओर से सीनियर एडवाइजर मुकुल रोहतगी पेश हुए।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/13054/case-related-to-former-police-commissioner-sanjay-pandey--delhi-high-court-notice-to-ed-and-cbi"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2022-08/sanjay-pandey-10.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>दिल्ली : </strong>दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएसई फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पांडे द्वारा दायर एक अन्य याचिका में सीबीआई को भी नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले में उनकी ओर से सीनियर एडवाइजर मुकुल रोहतगी पेश हुए।</p>
<p style="text-align:justify;">बता दें कि पांडे ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकियों का सामना कर रहे हैं, जो आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एनएसई कर्मचारियों के फोन की अवैध टैपिंग और एनएसई के सिस्टम ऑडिट करने में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर है। आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पांडे द्वारा शुरू की गई एक कंपनी है।</p>]]></content:encoded>
                
                

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/13054/case-related-to-former-police-commissioner-sanjay-pandey--delhi-high-court-notice-to-ed-and-cbi</link>
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                <pubDate>Tue, 16 Aug 2022 18:01:58 +0530</pubDate>
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