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                <title>Court sentenced - Rokthok Lekhani</title>
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                <description>Court sentenced RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>नागपुर में मदद का झांसा देकर नाबालिग से किया था दुष्कर्म... न्यायालय ने 7 दाेषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[<p style="text-align:justify;">सीताबर्डी पुलिस ने 22 अप्रैल 2014 को आरोपियों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 16 वर्षीय पीड़िता काटोल रोड स्थित शासकीय बालगृह में रहती थी। 20 अप्रैल की सुबह वह अपनी 3 सहेलियों के साथ बालगृह से भाग निकली। दिनभर यहां-वहां घूमने के बाद आरोपी फिरोज की चप्पल की दुकान के सामने सो गए। 21 को उसकी सहेलियां वापस चली गई लेकिन पीड़िता सीताबर्डी में ही रुक गई।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/32421/in-nagpur--a-minor-was-raped-on-the-pretext-of-helping-her-the-court-sentenced-7-culprits-to-life-imprisonment"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-07/93eet.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नागपुर: </strong>शहर के एक शासकीय छात्रावास से भागी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश आरपी पांडे ने सीताबर्डी के हॉकर और ऑटो चालक सहित 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।</p>
<p style="text-align:justify;">मामले में कुशीनगर निवासी अतुल उर्फ बाबा नरेश जनबंधु (22), नालसाहब चौक निवासी फिरोज अहमद जमील अहमद (40), राहुलनगर, सोमलवाड़ा निवासी स्वप्निल देवानंद जवादे (27), चंद्रपुर निवासी मयूर रमेश बारसागड़े (26), सिंधी कॉलोनी खामला निवासी कृष्णा हरिदास डोंगरे (24), जीतू उर्फ चन्नी रमेश मंगलानी (22) और कुंभारटोली निवासी सचिन गोविंदराव बावने (28) काे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। इस मामले में प्रलय उर्फ बीनू मेश्राम, सोमिल नरखेड़कर, सुरेश बारसागड़े और मनोहर साखरे को बरी किया गया है।<br /><br />सीताबर्डी पुलिस ने 22 अप्रैल 2014 को आरोपियों के खिलाफ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। 16 वर्षीय पीड़िता काटोल रोड स्थित शासकीय बालगृह में रहती थी। 20 अप्रैल की सुबह वह अपनी 3 सहेलियों के साथ बालगृह से भाग निकली। दिनभर यहां-वहां घूमने के बाद आरोपी फिरोज की चप्पल की दुकान के सामने सो गए। 21 को उसकी सहेलियां वापस चली गई लेकिन पीड़िता सीताबर्डी में ही रुक गई।<br /><br />फिरोज ने उसे बेसहारा परेशान देख मदद का झांसा दिया। अपने ही साथी हॉकर की दुकान से उसे कपड़े दिलाए। रात में आसरा दिलाने के बहाने उसे अपने साथ ऑटो में सुगतनगर की एक निर्माणाधीन इमारत में ले गया। इमारत के गार्ड सुरेश को 50 रुपए दिए। अपने दोस्तों को कॉल गर्ल बुलवाने की जानकारी दी। सभी आरोपी वहां जमा हो गए। सभी ने वहां शराब भी पी और देर रात तक आरोपियों ने बारी-बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।<br /><br />दूसरे दिन यह मामला सामने आया और पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की। तत्कालीन सब इंस्पेक्टर दिपाली राऊत ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया। सरकारी वकील माधूरी मोटघरे 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुई। बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल बाबाराव धांदे, माधूरी और मिनल ने अभियोजनपक्ष को सहयोग किया।</p>]]>
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                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 16:05:42 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Online Desk]]>
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            <item>
                <title>ठाणे में दुष्कर्म के मामले में एक दिव्यांग समेत दो लोगों को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा</title>
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                        <![CDATA[<p style="text-align:justify;">ठाणे की विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज रूबी यू मालवंकर ने 29 जून को मामले में आदेश परित करते हुए दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई। विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज ने दोषियों से मिलने वाली जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/32191/in-a-rape-case-in-thane--the-court-sentenced-two-people-including-a-handicapped-person-to-20-years-of-imprisonment"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-07/d;;.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ठाणेः </strong>ठाणे के एक कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक दिव्यांग समेत दो लोगों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने साल 2019 में 12 वर्षीय किशोरी का दो महिने में कई बार योन शोषण किया था। एक कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषियों ने बच्ची का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, जो अपूरणीय क्षति है।</p>
<p style="text-align:justify;">ठाणे की विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज रूबी यू मालवंकर ने 29 जून को मामले में आदेश परित करते हुए दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई। विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज ने दोषियों से मिलने वाली जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने पीड़िता को मुआवजा देने के लिए फैसला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पास भेजने के भी निर्देश दिए। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता और उसके भाई-बहन महाराष्ट्र के ठाणे शहर के कलवा इलाके में अपने दादा-दादी के साथ रहते थे।<br /><br />अक्टूबर 2019 में पीड़िता अपनी सहेली के साथ एक पार्क में गई, जहां एक आरोपी ने उसे लालच दे कर फुसलाया। आरोपी ने शारीरिक रूप से दिव्यांग दूसरे आरोपी के घर ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और शोर मचाने पर उसका मुंह बंद कर दिया। आरोपी ने उसे अपराध के बारे किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसने पीड़िता को धमकाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। तीन दिसंबर 2019 को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।<br /><br />अदालत ने आरोपियों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। जज ने आदेश में कहा, “अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, अपराध में दोनों आरोपियों की संलिप्तता स्पष्ट है।”<br /><br />उन्होंने कहा कि हालांकि एक आरोपी ने “जबरन यौन अपराध” करने में व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उसने अपराध में मदद की। जज के अनुसार, वह पीड़िता को यह जानते हुए भी हर बार दूसरे आरोपी के घर ले गया कि वहां पीड़िता के साथ ‘जघन्य अपराध’ होगा।  जज ने कहा कि दिव्यांग होने के बावजूद आरोपी ने अपराध में मदद की।<br /><br />अदालत ने कहा, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रस्तुत तर्कों के आलोक में प्रतीत होता है कि दोनों आरोपियों ने एक गंभीर और जघन्य अपराध किया तथा 12 साल की एक बच्ची का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। यह पीड़िता के लिए एक अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती।”</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, सजा सुनाते समय इन तथ्यों पर विचार किया जाना भी आवश्यक है कि दोनों आरोपी युवा हैं और उनमें से एक दिव्यांग भी है।  जज ने कहा, “अतः अदालत के विचार में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा देने के बजाय, अभियुक्तों को जुर्माना सहित कम से कम सजा दी जानी चाहिए और इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होना चाहिए।</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 15:13:20 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Online Desk]]>
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            <item>
                <title>नौ साल की बच्ची को गला रेतकर मार डाला...कोर्ट से हत्या मामले में नौ को उम्रकैद की सजा</title>
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                        <![CDATA[कल्याण शहर में नौ साल की बच्ची का गला रेतकर मार डालने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आरोपी 15 साल का नाबालिग है।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/15806/nine-year-old-girl-was-killed-by-slitting-her-throat%E2%80%A6-court-sentenced-life-imprisonment-to-nine-in-murder-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2022-12/download-(3).jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>कल्याण : </strong>महाराष्ट्र के कल्याण शहर में नौ साल की बच्ची का गला रेतकर मार डालने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इस घटना से शहर में हड़कंप मच गया है। अधिकारी ने बताया कि इस मामले में संदिग्ध आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आरोपी 15 साल का नाबालिग है।</p>
<p style="text-align:justify;">कल्याण रेलवे स्टेशन के पास न्यू मोनिका बिल्डिंग के परिसर में गुरुवार सुबह करीब नौ साल की बच्ची का शव मिला। स्थानीय नागरिकों ने इसकी सूचना महात्मा फुलेनगर पुलिस को दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस को संदेह है कि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या की गई।</p>
<p style="text-align:justify;">अधिकारी ने मुताबिक क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 15 साल के एक किशोर को हिरासत में लिया है। वहीं पूछताछ में पता चला है कि लड़के को लड़की के पिता ने किसी बात पर डांट दिया था, जिसके बाद गुस्से में आकर लड़की को कथित रूप से मार डाला।  </p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि कुछ सीसीटीवी फुटेज में लड़की और किशोर साथ नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;">महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अदालत ने मई 2020 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसकी जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को दी।</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 02 Dec 2022 09:54:02 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Online Desk]]>
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            <item>
                <title>लड़की को आइटम कहना पड़ा महंगा...कोर्ट ने दोषी को 1.5 साल की जेल की सजा सुनाई</title>
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                        <![CDATA[मुम्बई की एक पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को डेढ़ साल जेल की सजा सुनाई है. आरोपी को सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि किसी लड़की को आइटम कहना अपमानजनक है.]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/14894/the-girl-had-to-call-the-item-expensive----court-sentenced-the-guilty-to-1-5-years-in-jail"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2022-10/download10.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong>मुम्बई की एक पोक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को डेढ़ साल जेल की सजा सुनाई है. आरोपी को सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि किसी लड़की को आइटम कहना अपमानजनक है.</p>
<p style="text-align:justify;">स्पेशल जज एसजे अंसारी ने कहा कि महिलाओं को अवांछित व्यवहार से बचाने के लिए इस तरह के अपराधों से सख्ती से निपटने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे सड़क छाप रोमियो को सबक सिखाने की जरूरत है. अदालत ने पोस्को एक्ट के तहत दोषी को निजी मुचलके पर भी रिहा करने से इनकार कर दिया.</p>
<p style="text-align:justify;">मामला 2015 का है जब अबरार खान नाम के एक शख्स पर मुंबई में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था. तत्कालीन 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की शिकायत थी कि खान और उसके दोस्तों ने उसे परेशान किया.</p>
<p style="text-align:justify;">वारदात वाले दिन जब वह स्कूल से लौट रही थी, तो आरोपी ने उसके बाल खींचे और पूछा कि वह (आइटम) कहां जा रही है. जब लड़की ने आरोपी को रुकने के लिए कहा तो उसने पुलिस को फोन करने पर गाली-गलौज करना शुरू कर दिया. इसके बाद लड़की अपने पिता के साथ साकीनाका पुलिस स्टेशन पहुंची और घटना की शिकायत दर्ज कराई थी.</p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस ने तब आईपीसी की संबंधित धाराओं के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी. न्यायाधीश ने आरोपी अबरार खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत दोषी ठहराया और आरोपी को डेढ़ साल के साधारण कारावास के साथ-साथ 500 रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई.</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/14894/the-girl-had-to-call-the-item-expensive----court-sentenced-the-guilty-to-1-5-years-in-jail</link>
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                <pubDate>Thu, 27 Oct 2022 11:03:06 +0530</pubDate>
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