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                <title>मुंबई: घरेलू नल बिल भुगतान पर राहत, टीएमसी ने ब्याज और जुर्माना हटाया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>जिन घर नल कनेक्शन धारकों अथवा उपभोक्ताओं पर घरेलू पानी का बिल बकाया है, उनके लिए एक राहत भरा फ़ैसला लिया गया है, और पानी के बिल के बकाए पर लगने वाले प्रशासनिक व्यय (सूद/जुर्माना) पर 100 परसेंट छूट देने की स्कीम 01 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक लागू कर दी गई है और मेयर शर्मिला पिंपोलकर और आयुक्त सौरभ राव ने नागरिकों से इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की है।  </p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51658/relief-on-mumbai-domestic-tap-bill-payment-tmc-removes-interest"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-09/images---2026-09-02t113112.697.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>जिन घर नल कनेक्शन धारकों अथवा उपभोक्ताओं पर घरेलू पानी का बिल बकाया है, उनके लिए एक राहत भरा फ़ैसला लिया गया है, और पानी के बिल के बकाए पर लगने वाले प्रशासनिक व्यय (सूद/जुर्माना) पर 100 परसेंट छूट देने की स्कीम 01 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक लागू कर दी गई है और मेयर शर्मिला पिंपोलकर और आयुक्त सौरभ राव ने नागरिकों से इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की है।  </p>
<p> </p>
<p>इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए, घरेलू नल कनेक्शन उपभोक्ताओं को अपने पिछले बकाया पानी के बिल की रकम के साथ-साथ मौजूदा आर्थिक वर्ष 2026-27 की मांग भी एक साथ देनी होगी। जो योग्य उपभोक्ता एक साथ पेमेंट करेंगे, उन्हें बकाए पर लगने वाला प्रशासनिक व्यय (ब्याज/जुर्माना) पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा।</p>
<p>यह रियायत योजना सिर्फ़ 1 सितंबर, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक ही लागू रहेगी। इसलिए, बकाया बिल वाले घरेलू उपभोक्ता से अपील की गई है कि वे तय समय में बिल भर दें और इस योजना का फ़ायदा उठाएं। इस बीच, प्रशासन ने साफ़ किया है कि अगर 1 जनवरी, 2027 के बाद भी पानी के बिल का बकाया जारी रहता है, तो संबंधित ग्राहक के नल कनेक्शन काट दिए जाएंगे और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यह छूट योजना पेशेवर पानी के उपभोक्ता पर लागू नहीं होगी। इसलिए, संबंधित घरेलू उपभोक्ताओं अपील की गई है कि वे अंतिम अवधि से पहले अपने पानी के बिल भरकर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज पर 100 प्रतिशत रियायत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और नगर निगम का सहयोग करें।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 02 Sep 2026 11:32:05 +0530</pubDate>
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