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                <title>Cocaine Smuggling - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>Cocaine Smuggling RSS Feed</description>
                
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                <title>मुंबई एयरपोर्ट कोकीन केस: 7 महीने की बच्ची का हवाला भी नहीं आया काम, नई मां को NDPS कोर्ट से जमानत नहीं</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई एयरपोर्ट पर 6 किलो से अधिक कोकीन की कथित तस्करी के मामले में गिरफ्तार 33 वर्षीय पूजा लाल की जमानत याचिका विशेष NDPS कोर्ट ने खारिज कर दी। महिला ने अपनी समय से पहले जन्मी सात महीने की बच्ची की मेडिकल जरूरतों का हवाला दिया था, लेकिन अदालत को जमानत के लिए पर्याप्त असाधारण चिकित्सकीय परिस्थितियों का प्रमाण नहीं मिला।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51250/mumbai-airport-cocaine-case-even-reference-to-7-month-old"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/images---2026-08-09t203913.576.jpeg" alt=""></a><br /><p>मुंबई: मुंबई के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 6 किलो से अधिक कोकीन की कथित तस्करी के मामले में गिरफ्तार 33 वर्षीय महिला को विशेष NDPS कोर्ट से जमानत नहीं मिली। नायगांव निवासी पूजा लाल पर आरोप है कि वह चॉकलेट और कुकीज के पैकेटों में छिपाकर कोकीन लेकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंची थी। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले में जमानत देने के लिए पर्याप्त चिकित्सकीय आधार से जुड़े असाधारण परिस्थितियों का प्रमाण नहीं है।</p>
<p><br />पूजा लाल ने अपनी सात महीने की बच्ची की मेडिकल जरूरतों का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। बचाव पक्ष के अनुसार बच्ची का जन्म समय से पहले हुआ था और उसे सांस से जुड़ी परेशानी है, जिसके चलते उसे मां की देखभाल की आवश्यकता है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि अभी ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि आरोपी महिला को पैकेटों में प्रतिबंधित पदार्थ होने की जानकारी थी।</p>
<p><br />हालांकि, DRI की ओर से जमानत का विरोध किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी के कथित तौर पर पहले भी तस्करी में शामिल होने की बात सामने आई है। यह भी बताया गया कि उसे अप्रैल में अंतरिम जमानत दी गई थी, जबकि बच्ची की देखभाल के लिए मां की लगातार मौजूदगी जरूरी होने संबंधी कोई पर्याप्त मेडिकल राय प्रस्तुत नहीं की गई।</p>
<p><br />अभियोजन पक्ष ने यह भी दलील दी कि भायखला महिला जेल में महिलाओं और शिशुओं के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद मेडिकल साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 20:41:35 +0530</pubDate>
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