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                <title>मुंबई : मैकडॉवेल्स और ओल्ड मंक की बिक्री पर रोक को चुनौती बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचीं शराब कंपनियां</title>
                                    <description><![CDATA[<p>देश के शराब उद्योग में लोकप्रिय ब्रांडों से जुड़ा एक अहम मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। शराब बनाने वाली कंपनियों यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और मोहन मीकिन लिमिटेड ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की उस कार्रवाई को चुनौती दी है, जिसके तहत उनके कुछ लोकप्रिय इंडियन-मेड फॉरेन लिकर उत्पादों के नए स्टॉक के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई गई है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51242/mumbai-liquor-companies-reach-bombay-high-court-challenging-ban-on"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/whatsapp-image-2026-08-08-at-2.41.05-pm-1024x683.jpeg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> देश के शराब उद्योग में लोकप्रिय ब्रांडों से जुड़ा एक अहम मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। शराब बनाने वाली कंपनियों यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड और मोहन मीकिन लिमिटेड ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की उस कार्रवाई को चुनौती दी है, जिसके तहत उनके कुछ लोकप्रिय इंडियन-मेड फॉरेन लिकर उत्पादों के नए स्टॉक के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई गई है। कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं में FSSAI के रोक संबंधी आदेशों को चुनौती दी गई है। मामला खास तौर पर मैकडॉवेल्स नंबर 1 सेलिब्रेशन मैच्योर्ड रम और ओल्ड मंक से जुड़े उत्पादों को लेकर है। FSSAI की ओर से संबंधित विनिर्माण इकाइयों के निरीक्षण के बाद ये आदेश जारी किए गए थे। निरीक्षण के दौरान नियामक ने उत्पादों की लेबलिंग, कंपोजिशन और फ्लेवरिंग एजेंट के इस्तेमाल से संबंधित आपत्तियां दर्ज की थीं।</p>
<p> </p>
<p>निर्माण इकाइयों के निरीक्षण के बाद कार्रवाई FSSAI की कार्रवाई के पीछे मुख्य मुद्दा शराब उत्पादों में इस्तेमाल किए जा रहे फ्लेवरिंग एजेंट और उनसे जुड़े नियामकीय मानकों का बताया जा रहा है। नियामक की जांच में कुछ उत्पादों में ऐसे कृत्रिम या ‘नेचर आइडेंटिकल’ फ्लेवरिंग पदार्थों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए, जिनके जरिए उत्पाद में उम्रदराज शराब जैसी खुशबू और स्वाद हासिल करने का प्रयास किया जाता है। FSSAI ने अपनी कार्रवाई में ऐसे उत्पादों को खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं माना है। नियामक की ओर से यह भी कहा गया है कि इस तरह की फ्लेवरिंग पारंपरिक उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया और निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, कार्रवाई कई प्रमुख शराब ब्रांडों तक पहुंची है और इसमें मैकडॉवेल्स, ओल्ड मंक सहित अन्य लोकप्रिय उत्पादों के कुछ संस्करण शामिल हैं।<br />कंपनियों ने कहा- लंबे समय से जारी है प्रक्रिया दूसरी ओर, कंपनियों ने FSSAI की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दलील दी कि नियामक के आदेश का असर IMFL उद्योग के एक बड़े हिस्से पर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित उत्पाद दशकों से एक स्थापित प्रक्रिया के तहत बनाए जा रहे हैं। कंपनी का पक्ष है कि उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया और लेबलिंग को मौजूदा भारतीय कानूनी एवं नियामकीय व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कंपनियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि जिस प्रक्रिया को लेकर अब आपत्ति उठाई जा रही है, उसका इस्तेमाल लंबे समय से उद्योग में होता आया है।<br />हाईकोर्ट में रखी गई कंपनियों की दलील </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 14:01:54 +0530</pubDate>
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