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                <title>defamation case - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>defamation case RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, पड़ोसी से सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर विचार करने को कहा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सलमान खान और उनके पनवेल फार्महाउस के पड़ोसी के बीच चल रहे विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल मानहानि के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने पड़ोसी से विवादित पोस्ट हटाने पर विचार करने को कहा है। #SalmanKhan #BombayHighCourt #PanvelFarmhouse #BollywoodNews #MumbaiNews #DefamationCase #BreakingNews #LegalNews</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/50217/salman-khan-gets-relief-from-bombay-high-court-asks-him"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-06/1667470508796_bombay_high_court_salman_khan.webp" alt=""></a><br /><p>बॉलीवुड अभिनेता Salman Khan और उनके पनवेल फार्महाउस के पड़ोसी के बीच चल रहे विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की छवि खराब करने या मानहानि करने के लिए नहीं किया जा सकता। <br /><br />न्यायमूर्ति Sharmila Deshmukh की एकल पीठ अभिनेता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। यह मामला पनवेल स्थित फार्महाउस से जुड़े संपत्ति विवाद और सोशल मीडिया पर किए गए कथित मानहानिकारक पोस्टों से संबंधित है। <br /><br />सुनवाई के दौरान अदालत ने सलमान खान के पड़ोसी Ketan Kakkad से उनके द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट और वीडियो हटाने पर विचार करने को कहा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवादों का समाधान कानूनी मंचों पर होना चाहिए, न कि सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से। <br /><br />सलमान खान का आरोप है कि उनके पड़ोसी ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ऐसे वीडियो और पोस्ट साझा किए जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले थे। अभिनेता ने अदालत से इन पोस्टों को हटाने और भविष्य में ऐसे आरोपों पर रोक लगाने की मांग की थी। <br /><br />यह विवाद कई वर्षों से अदालत में लंबित है और इससे पहले भी विभिन्न अदालतों में सुनवाई हो चुकी है। हाईकोर्ट ने अब दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया के तहत विवाद सुलझाने की सलाह दी है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 21:12:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rokthok Lekhani]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आया नया मोड़...  भिवंडी कोर्ट ने अगली तारीख 17 जनवरी तय की</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">राहुल गांधी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता नारायण अय्यर ने बताया कि यह मामला संयुक्त दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) पीएम कोलसे की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। उन्होंने कहा कि जमानतदार से संबंधित कुछ प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण अदालत ने अगली तारीख तय की है। अधिवक्ता अय्यर के अनुसार, अदालत ने राहुल गांधी को नया जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इस मामले में उनके मौजूदा जमानतदार शिवराज पाटिल चाकूरकर का 12 दिसंबर को निधन हो गया था। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर का 90 वर्ष की उम्र में अपने गृह नगर लातूर में निधन हुआ था।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46353/new-twist-in-the-defamation-case-filed-against-rahul-gandhi"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/rahul-gandhi-birthday-191344623-16x9_0.webp" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>भिवंडी : </strong>महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई भिवंडी की अदालत ने शनिवार को 17 जनवरी तक के लिए टाल दी। यह शिकायत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता की ओर से दाखिल की गई है। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता नारायण अय्यर ने बताया कि यह मामला संयुक्त दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) पीएम कोलसे की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। उन्होंने कहा कि जमानतदार से संबंधित कुछ प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण अदालत ने अगली तारीख तय की है।<br /><br />अधिवक्ता अय्यर के अनुसार, अदालत ने राहुल गांधी को नया जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इस मामले में उनके मौजूदा जमानतदार शिवराज पाटिल चाकूरकर का 12 दिसंबर को निधन हो गया था। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर का 90 वर्ष की उम्र में अपने गृह नगर लातूर में निधन हुआ था। अदालत ने राहुल गांधी को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और नए जमानतदार से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। यह मानहानि शिकायत राजेश कुंटे द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या को लेकर कथित रूप से एक झूठा बयान दिया था। अदालत में इस आरोप से जुड़े तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई की जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 21 Dec 2025 11:30:18 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>संजय राउत मानहानि केस में दोषी करार...  15 दिन जेल की सजा, 25 हजार जुर्माना...</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का एक आरोप लगाया था। इस पर किरीट सोमैया ने राउत को इस आरोप का सबूत करने की चुनौती दी थी। लकिन संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं दिए जाने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर कर डाला था।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/34457/sanjay-raut-found-guilty-in-defamation-case--sentenced-to-15-days-in-jail--fined-rs-25-000"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-09/898956.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई: </strong>शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। संजय राउत मानहानि के मामले में दोषी पाए गए हैं। राउत को 15 दिन कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आज इस मामले पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।</p>
<p style="text-align:justify;">मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया था, ‘‘आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं। ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।”</p>
<p style="text-align:justify;">वहीं कोर्ट के इस फैसले पर पर संजय राउत ने बड़ा बयान देता हुए कहा कि, मैं कोर्ट के आदेश का पुरा सम्मान करता हूं लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा आदेश पारित हुआ है। राउत ने यह भी कहा कि हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे करें जहां देश के प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाकर आते हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">जानकारी दें कि यह मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का एक आरोप लगाया था। इस पर किरीट सोमैया ने राउत को इस आरोप का सबूत करने की चुनौती दी थी। लकिन संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं दिए जाने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर कर डाला था।</p>
<p style="text-align:justify;"> </p>
<p style="text-align:justify;"> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 20:00:51 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>भाजपा विधायक नीतेश राणे के खिलाफ मानहानि मामले में 15000 रुपये का जमानती वारंट जारी...</title>
                                    <description><![CDATA[<p>राउत के वकील ने तब एक आवेदन दाखिल कर विधायक के खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया। अदालत ने यह आवेदन स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय की।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/26176/bailable-warrant-of-rs-15-000-issued-against-bjp-mla-nitish-rane-in-defamation-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-11/download-(4)19.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई :</strong> मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत द्वारा दी गयी मानहानि की शिकायत के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नीतेश राणे को मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया। मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 15000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया, क्योंकि नीतेश राणे मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने पिछले महीने नीतेश राणे को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने मंगलवार को कहा कि नीतेश राणे अनुपस्थित रहे और उनका पक्ष रखने के लिए कोई वकील भी उपस्थित नहीं हुआ। राउत के वकील ने तब एक आवेदन दाखिल कर विधायक के खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया। अदालत ने यह आवेदन स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय की।</p>
<p style="text-align:justify;">नीतेश राणे को अब उस तारीख पर हाजिर होना होगा और वारंट रद्द कराना होगा। इस साल मई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे ने कथित रूप से राउत को ‘सांप बताया था और कहा था कि वह उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे और राकांपा में शामिल हो जाएंगे। राज्यसभा सदस्य राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दी तथा कथित मानहानिकारक एवं सरासर झूठीटिप्पणी करने को लेकर नीतेश राणे के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 11:01:09 +0530</pubDate>
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