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                <title>posting - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>posting RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>भिवंडी में इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का मामला, युवक के खिलाफ केस दर्ज</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि युवक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उसने कथित तौर पर चोरी करने की धमकी दी और ऐसी बातें कहीं, जिनसे एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत सामने आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/50836/case-registered-against-youth-for-posting-objectionable-video-on-instagram"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-07/images---2026-07-19t114104.002.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>भिवंडी :</strong> महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि युवक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उसने कथित तौर पर चोरी करने की धमकी दी और ऐसी बातें कहीं, जिनसे एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत सामने आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की।</p>
<p> </p>
<p>पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक की पहचान हुसैन शेख के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद की शुरुआत भिवंडी के पद्मा नगर इलाके में एक पान की दुकान पर हुई मामूली बहस से हुई थी। बताया जा रहा है कि दुकान पर हुए विवाद के कुछ समय बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। जानकारी के मुताबिक, वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। आरोप है कि इस वीडियो में युवक ने धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया और धार्मिक भावनाओं से जुड़े आपत्तिजनक बयान दिए। वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई और पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।</p>
<p>वीडियो के प्रसार के बाद भिवंडी सिटी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो की जांच की और संबंधित व्यक्ति की पहचान करने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री का प्रसार समाज में तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करना आवश्यक होता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री को साझा करने से बचें और ऐसी किसी भी पोस्ट की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।</p>
<p>बताया जा रहा है कि वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जिम्मेदारी से ऑनलाइन गतिविधियां करने की सलाह देता रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ कानून और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना भी जरूरी है। किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री या धमकी भरे संदेशों पर कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 19 Jul 2026 11:42:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई :  विदेशी महिला से छेड़छाड़, वीडियो पोस्ट कर बताई आपबीती, एफआईआरदर्ज</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई में एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, महिला ने खुद अपने सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल पर एक वीडियो पोस्ट करके इस परेशान करने वाली घटना की जानकारी शेयर की है। वीडियो शेयर करते हुए, महिला ट्रैवलर ने लिखा: "भारत में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था — और मैं यहां दो महीने से हूं। मेरा ज़्यादातर अनुभव सुंदर, अच्छा और स्वागत करने वाला रहा है। लेकिन यह दिन अलग था।" उन्होंने आगे कहा, "मेरे कई बार मना करने के बाद भी वे हमारा पीछा करते रहे और फ़ोटो मांगते रहे।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48058/mumbai-foreign-woman-molested-by-posting-video-and-narrating-her"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/5263538-ani-20260227070525.webp" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>मुंबई में एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, महिला ने खुद अपने सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल पर एक वीडियो पोस्ट करके इस परेशान करने वाली घटना की जानकारी शेयर की है। वीडियो शेयर करते हुए, महिला ट्रैवलर ने लिखा: "भारत में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था — और मैं यहां दो महीने से हूं। मेरा ज़्यादातर अनुभव सुंदर, अच्छा और स्वागत करने वाला रहा है। लेकिन यह दिन अलग था।" उन्होंने आगे कहा, "मेरे कई बार मना करने के बाद भी वे हमारा पीछा करते रहे और फ़ोटो मांगते रहे।</p>
<p> </p>
<p>मुझे आराम महसूस नहीं हुआ, और वे बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे थे। वे 15 मिनट से ज़्यादा समय तक हमारा पीछा करते रहे, और यह सच में बहुत ज़्यादा लगने लगा था। एक समय पर, मुझे जगह बनाने के लिए उन्हें धक्का देना पड़ा। बस एक याद दिलाने के लिए कि 'नहीं' एक पूरा वाक्य है। और आपकी सुरक्षा और आराम हमेशा सबसे पहले आते हैं।" मुंबई पुलिस के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 78(1) और 3(5) के तहत अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में दो अनजान आरोपियों के खिलाफ एफआईआर नंबर 97/26 दर्ज की गई है। अभी आगे की जांच चल रही है।</p>
<p>अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच, यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। 10 दिसंबर, 2025 को, गुवाहाटी में अमेरिकन पॉप-कंट्री सिंगर पोस्ट मेलोन के कॉन्सर्ट में शामिल होने वाली एक विदेशी बैकपैकर ने आरोप लगाया कि इवेंट के दौरान उसे परेशान किया गया। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, एम्मा ने दावा किया कि भीड़भाड़ वाली जगह में घुसने के कुछ ही मिनटों के अंदर उसे और उसकी दोस्त को बिना सहमति के छुआ गया।</p>
<p>31 जुलाई, 2025 को, मुंबई के मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया घूमने आई एक विदेशी महिला को कुछ आदमियों ने घेर लिया और उसकी सहमति के बिना उसके साथ सेल्फी लेने लगे। यह परेशान करने वाली घटना वीडियो में कैद हो गई और बाद में वायरल हो गई। क्लिप में दिखाया गया कि एक आदमी अकेली टूरिस्ट के पास आता है और उससे फोटो मांगता है। उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और सेल्फी ले ली। कुछ ही पलों में, कई और लोग उसके आस-पास जमा हो गए, उसकी पर्सनल जगह पर भीड़ लगा दी और उसकी परेशानी को नज़रअंदाज़ कर दिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:35:37 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई: भगवद गीता और महिलाओं के बारे में अपमानजनक पोस्ट; एयरपोर्ट पर गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मंगलुरु सिटी पुलिस ने मुंबई के एक रहने वाले को गिरफ्तार किया है, जिस पर 2024 में दुश्मनी या नफ़रत फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करने का आरोप है। आरोपी, जो सऊदी अरब में काम कर रहा था, उसे लुक आउट सर्कुलर के आधार पर मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी, फेलिक्स एडवर्ड मथाइस (उम्र 56), पर आरोप है कि उसने फरवरी 2024 में भगवद गीता और महिलाओं के बारे में अपमानजनक पोस्ट शेयर किए थे। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46089/mumbai-man-arrested-for-posting-derogatory-posts-about-bhagavad-geeta"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download-(50).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>मंगलुरु सिटी पुलिस ने मुंबई के एक रहने वाले को गिरफ्तार किया है, जिस पर 2024 में दुश्मनी या नफ़रत फैलाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करने का आरोप है। आरोपी, जो सऊदी अरब में काम कर रहा था, उसे लुक आउट सर्कुलर के आधार पर मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी, फेलिक्स एडवर्ड मथाइस (उम्र 56), पर आरोप है कि उसने फरवरी 2024 में भगवद गीता और महिलाओं के बारे में अपमानजनक पोस्ट शेयर किए थे। </p>
<p> </p>
<p>उसके खिलाफ कंकनाडी सिटी पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 153(A), 504, 507, 509 और IT एक्ट की धारा 66(D) के तहत केस दर्ज किया गया था। जिस समय केस दर्ज किया गया था, मथाइस नौकरी के लिए सऊदी अरब में था, जिससे उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आरोपी, जो मूल रूप से मुंबई के चारकोप का रहने वाला था, उसके विदेश में नौकरी करने के बारे में मिली जानकारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ LOC जारी किया था। आरोपी विदेश से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा था।</p>
<p>इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया और मंगलुरु पुलिस को बताया। इसके बाद, उसे 5 दिसंबर, 2025 को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जांच के लिए मंगलुरु लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा की गई है जिसमें उसका पासपोर्ट ज़ब्त करने की रिक्वेस्ट की गई है। इस मामले में एक और आरोपी, एविगिन जॉन डिसूज़ा (उम्र 57), को पहले 11 अगस्त, 2024 को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट में पेश किया गया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 13:29:35 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा - बॉम्बे हाई कोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46020/mumbai--posting-objectionable-content-on-social-media-accounts-amounts-to-stalking-and-insulting-the-dignity-of-a-person---bombay-high-court"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download-(3).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना पीछा करने और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है, जो दोनों ही गंभीर अपराध हैं। एक आदमी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसने अपने खिलाफ पुलिस केस रद्द करने की मांग की थी। उसके खिलाफ दर्ज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इंडियन पीनल कोड की धारा 354 (किसी महिला पर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 354D (पीछा करना) के तहत थी।</p>
<p>FIR के मुताबिक, आदमी और महिला 2017 में फेसबुक पर दोस्त बने। आदमी ने आखिरकार रोमांटिक बातें शुरू कीं, जिसे महिला ने मना कर दिया। इसके बाद आदमी गुस्सा हो गया और कथित तौर पर जनवरी से सितंबर 2019 के बीच उसके फेसबुक अकाउंट पर उसके बारे में आपत्तिजनक चीजें पोस्ट करने लगा।महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दिसंबर 2019 में उसकी शादी से एक दिन पहले, आदमी जहर की बोतल लेकर उसके घर गया और खुद को मारने की धमकी दी।</p>
<p> </p>
<p>उसके परिवार वाले उसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहां उसने माफी मांगी, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि, आदमी ने कथित तौर पर ऑनलाइन उसका पीछा करना जारी रखा और उसके फेसबुक अकाउंट पर मानहानिकारक कंटेंट पोस्ट करता रहा, जिससे उसकी शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की।दूसरी ओर, आदमी ने दावा किया कि वह और महिला 2014-15 से रिलेशनशिप में थे, और उनके परिवारों के मिलने के बाद उनकी शादी भी तय हो गई थी। हालांकि, महिला और उसके परिवार ने बाद में कथित तौर पर शादी के लिए ₹5 लाख और पांच एकड़ जमीन की मांग की। जब उसने उनसे कहा कि वह उनकी मांगें पूरी करने की स्थिति में नहीं है और उनसे वह पैसा वापस मांगा जो उसने पहले उन्हें उधार दिया था, तो उन्होंने कथित तौर पर उसे गाली दी और धमकी दी।इसके बाद आदमी ने महिला और उसके परिवार के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति दिलवाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), और 506 (आपराधिक धमकी), साथ ही धारा 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत शिकायत दर्ज कराई। यह मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग है।</p>
<p>FIR रद्द करने की मांग करते हुए, उस आदमी ने हाई कोर्ट में कहा कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे, परेशान करने वाले थे और वे उत्पीड़न के दायरे में नहीं आते। हालांकि, आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट्स को देखने के बाद, जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और नन्देश एस देशपांडे की डिवीजन बेंच ने कहा कि महिला शादीशुदा है, और किसी के साथ पहले से रिश्ता होने का मतलब यह नहीं है कि आवेदक को सोशल साइट पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने का लाइसेंस मिल जाता है।कोर्ट ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करना IPC के तहत "अपराध करने जैसा होगा"। उस आदमी के खिलाफ मौजूद ढेर सारे सबूतों को देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर उसके खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 06 Dec 2025 18:34:23 +0530</pubDate>
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