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                <title>illegal construction - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>illegal construction RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>भायंदर में अवैध निर्माणों पर MBMC का बुलडोजर, नूरी मस्जिद और पास के मंदिर ढांचे पर कार्रवाई</title>
                                    <description><![CDATA[<p>भायंदर पूर्व में MBMC ने कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नूरी मस्जिद परिसर और आसपास के एक मंदिर से जुड़े ढांचे पर बुलडोजर चलाया। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया गया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/50138/mbmcs-bulldozer-on-illegal-constructions-in-bhayandar-action-on-noori"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-06/nanobot-1-2026-06-08t131205.950.jpg" alt=""></a><br /><p>मीरा-भायंदर महानगरपालिका (MBMC) ने सोमवार सुबह भायंदर पूर्व के गोल्डन नेस्ट सर्कल क्षेत्र में कथित रूप से अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। कार्रवाई के तहत नूरी मस्जिद परिसर में मौजूद कथित अनधिकृत ढांचों को हटाया गया, जबकि पास स्थित एक मंदिर से जुड़े निर्माण पर भी कार्रवाई की गई।</p>
<p>सुबह करीब 5 बजे शुरू हुए इस अभियान के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की गई और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई।</p>
<p>अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के बाद की गई। नगर निगम का कहना है कि संबंधित ढांचों को अनधिकृत निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया था और नियमानुसार कार्रवाई की गई।</p>
<p>रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्रवाई से पहले प्रशासन और मस्जिद समिति के बीच देर रात तक बातचीत हुई। इसके बाद समिति ने सहयोग करते हुए परिसर से जरूरी सामान और सामग्री हटाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया जा सका।</p>
<p>प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई किसी विशेष समुदाय को लक्ष्य बनाकर नहीं, बल्कि अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी प्रकार के अनधिकृत निर्माणों पर समान रूप से कार्रवाई जारी रहेगी।</p>
<p>अभियान के दौरान किसी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़ या जनहानि की सूचना नहीं मिली। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की निगरानी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 16:01:33 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rokthok Lekhani]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई : कांदिवली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर... मुंबई मेट्रो पिलर हादसा मामले में अग्रिम जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">कांदिवली में पुलिस की मदद से बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया।  एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को यह अभियान बीएमसी के आर साउथ वार्ड और आर सेंट्रल वार्ड के कर्मियों और महावीर नगर के कांदिवली पुलिस स्टेशन के कर्मियों द्वारा चलाया गया था। अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान के दौरान भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी। अभियान के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47886/bulldozer-runs-on-illegal-construction-in-mumbai-kandivali-anticipatory-bail"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/anticipatory-bail-explained-procedure-cost-duration-key-conditions-in-india.png" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong>कांदिवली में पुलिस की मदद से बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया।  एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को यह अभियान बीएमसी के आर साउथ वार्ड और आर सेंट्रल वार्ड के कर्मियों और महावीर नगर के कांदिवली पुलिस स्टेशन के कर्मियों द्वारा चलाया गया था। अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान के दौरान भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी। अभियान के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।</p>
<p style="text-align:justify;">मुंबई के मुलुंड इलाके में 14 फरवरी को मेट्रो-4 के निर्माणाधीन पुल का एक पैरापेट हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। अल्पेश पटेल और गणेश घोलाप - जो ठेकेदार फर्म मिलान रोड बिल्डटेक के निदेशक और तकनीकी निदेशक हैं और परियोजना सलाहकार टी साई सुरेश कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका के साथ अदालत में याचिका दायर की। गौरतलब है कि इन तीनों में से केवल कुमार का नाम ही पुलिस द्वारा मिलान रोड बिल्डटेक और डीबी हिल एलबीजी के अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के रूप में दर्ज है। पुलिस ने अब तक दोनों ठेकेदार कंपनियों के पांच कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 21 Feb 2026 11:35:33 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बीजेपी पार्षद अस्मिता चौधरी  के पति का अवैध निर्माण पड़ा भारी... मुंबई हाईकोर्ट ने रद्द की पार्षद पत्नी की सदस्यता</title>
                                    <description><![CDATA[मुंबई हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण में पति की संलिप्तता उजागर होने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राजेश चौधरी की पत्नी पूर्व बीजेपी पार्षद अस्मिता चौधरी का नामांकन के साथ ही नगरसेवक पद रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट द्वारा नगरसेवक पद रद्द किए जाने से तमाम पूर्व जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/15452/illegal-construction-of-bjp-councilor-asmita-chowdhary-s-husband-cost-a-lot----bombay-high-court-canceled-the-councilor-s-wife-s-membership"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2022-11/download-(2)9.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>भिवंडी : </strong>मुंबई हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण में पति की संलिप्तता उजागर होने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राजेश चौधरी की पत्नी पूर्व बीजेपी पार्षद अस्मिता चौधरी का नामांकन के साथ ही नगरसेवक पद रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट द्वारा नगरसेवक पद रद्द किए जाने से तमाम पूर्व जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया है। </p>
<p style="text-align:justify;">गौरतलब हो कि 2017 में भिवंडी निजामपूर शहर, महानगरपालिका चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर प्रभाग क्रं. 23 (ब) से बीजेपी की तरफ से महिला आरक्षित स्थान के लिए अस्मिता राजेश चौधरी और शिवसेना की प्रत्याशी नेहा केतन पाटील ने नामांकन दाखिल किया था।</p>
<p style="text-align:justify;">नामांकन पत्र जांच के दौरान तत्कालीन चुनाव निर्णय अधिकारी नंदकुमार कोष्टी के समक्ष शिवसेना प्रत्याशी नेहा केतन पाटिल ने बीजेपी प्रत्याशी अस्मिता चौधरी के पति राजेश चौधरी पर वन भूमि कब्जा कर अवैध निर्माण किए जाने का मामला संज्ञान में लाते हुए नामांकन पत्र रद्द की मांग करते हुए आवश्यक कागजात दिए थे।</p>
<p style="text-align:justify;">बीजेपी प्रत्याशी अस्मिता चौधरी के पति राजेश हरीशचंद्र चौधरी को वन विभाग द्वारा जारी अवैध निर्माण की नोटिस दिए जाने के बाद भी चुनाव निर्णय अधिकारी ने कोई सुनवाई न करते हुए अस्मिता राजेश चौधरी का नामांकन वैध करार दिया था। बीजेपी प्रत्याशी के पति के खिलाफ अवैध निर्माण शिकायत के बाद भी चुनाव निर्णय अधिकारी द्वारा ठोस जरूरी निर्णय नही लेने से महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अस्मिता राजेश चौधरी चुनाव जीत गई।</p>
<p style="text-align:justify;">अवैध निर्माण की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर चुनाव अधिकारी के निर्णय के खिलाफ नेहा केतन पाटील के अधिवक्ता आर. आर त्रिपाठी ने दिवाणी न्यायालय भिवंडी में याचिका दाखल कर न्याय की फरियाद की थी।</p>
<p style="text-align:justify;">अधिवक्ता आर. आर त्रिपाठी ने कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव निवडणूक निर्णय अधिकारी का गलत निर्णय रद्द कर अस्मिता राजेश चौधरी का नामांकन रद्द अमान्य कर जीत को चुनौती दी। भिवंडी कोर्ट में न्याय नहीं मिलने पर शिवसेना प्रत्याशी नेहा पाटिल ने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।</p>
<p style="text-align:justify;"> हाईकोर्ट न्यायाधीश ने अधिवक्ता आर. आर त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई पेश कागजात और तथ्यों के आधार पर करते हुए अस्मिता राजेश चौधरी का नामांकन ही अवैध करार देते हुए नगरसेवक पद रद्द कर दिया है। </p>
<p style="text-align:justify;">हाईकोर्ट के निर्णय से अवैध निर्माण में लिप्त तमाम पूर्व और आगामी महानगरपालिका चुनाव लडने के इच्छुकों में हड़कंप मचा हुआ है। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए अवैध निर्माण में पति की संलिप्तता साबित होने पर पार्षद पद रद्द होना भिवंडी महानगरपालिका के इतिहास में ऐतिहासिक करार दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;">कानूनी जानकारों की माने तो अवैध निर्माण में संलिप्तता उजागर होने के बाद अस्मिता राजेश चौधरी अब कभी भी महानगरपालिका चुनाव लडने के लिए पूर्णतया अपात्र हो गई हैं। हाईकोर्ट ने महानगरपालिका प्रशासन को नेहा पाटिल को पूर्व नगरसेविका के नाम से रिकार्ड में शामिल करने का आदेश भी दिया है। </p>
<p style="text-align:justify;">हाईकोर्ट के निर्णय से आगामी महानगरपालिका चुनाव में चुनाव लड़ने के इच्छुक तमाम दावेदारों के समक्ष अवैध निर्माण में संलिप्त होने पर कड़ी कार्यवाही के आसार प्रबल हो गए हैं। हाईकोर्ट के निर्णय से अवैध निर्माण में लिप्त और चुनावी समर में उतरने वाले तमाम संभावित प्रत्याशियों में हड़कंप मचा हुआ है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 19:49:47 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद नारायण राणे को HC से बड़ा झटका, 2 हफ्ते में गिरेगा बंगले का अवैध निर्माण</title>
                                    <description><![CDATA[BJP leade नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को दो सप्ताह के भीतर मुंबई में उनके बंगले में चल रहे अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/13978/big-blow-to-bjp-leader-and-rajya-sabha-mp-narayan-rane-from-hc--illegal-construction-of-bungalow-will-fall-in-2-weeks"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2022-09/narayan-rane_1513663319428.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong>भाजपा नेता नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को दो सप्ताह के भीतर मुंबई में उनके बंगले में चल रहे अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।</p>
<p style="text-align:justify;">इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति कमल खता की खंडपीठ कर रही थी।  बता दें कि बीएमसी की टीम ने कुछ महीने पहले समुद्र तटीय नियामक क्षेत्र (सीआरजेड) के मानक के उलंघन के लिए राणे के 'अधीश' बंगले का निरीक्षण किया था।</p>
<p style="text-align:justify;">उसके बाद राणे को बीएमसी अधिनियम 1888 की धार 351 (1) के तहत नोटिस जारी किया था। बीएमसी के-पश्चिम वार्ड के अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया था कि बंगले में किए गए परिवर्तन अनुमोदित योजनाओं के अनुरूप नहीं थे। राणे के वकील शार्दुल सिंह ने अदालत से छह सप्ताह के लिए अपने आदेश पर रोक लगाने की मांग की ताकि वह अपील में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें।</p>
<p style="text-align:justify;">हालांकि बेंच ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने राणे के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी कालका रियल एस्टेट्स द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बीएमसी को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे पहले नागरिक निकाय द्वारा पारित आदेशों से अप्रभावित उनके दूसरे आवेदन पर फैसला करें।<br /><br />राणे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के नोटिस को रद्द करने की मांग की थी।  राणे ने याचिका में बीएमसी की तरफ से 25 फरवरी, चार मार्च और 16 मार्च को दिए गए नोटिस को विकृत, अवैध और मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया था।</p>
<p style="text-align:justify;">राणे के वकील अमोघ सिंह ने जस्टिस ए सैयद की पीठ के समक्ष याचिका पर शीघ्र सुनवाई की अपील की थी।  इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण को तोड़ने पर कुछ दिन के लिए रोक लगा दी थी। हालांकि अब उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।<br /><br />नोटिस में बंगले के भूतल और आठ मंजिलों में से सात में अनधिकृत तौर पर बदलाव किए जाने का उल्लेख किया गया है। बीएमसी के एक अधिकारी का कहना है कि पहली मंजिल से लेकर 8वीं मंजिल (7वीं मंजिल छोड़कर)  तक बगीचे की जगह रूम बनवाए गए हैं जबकि नियम के मुताबिक आठ मंजिला बंगले के सभी फ्लोर पर बगीचे का क्षेत्र होना आवश्यक है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 17:33:13 +0530</pubDate>
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