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                <title>molestation - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>molestation RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>नांदेड़ : छेड़खानी के आरोपी ने जमानत मिलते ही पीड़िता के पति को लगाई आग</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति ने जमानत पर रिहा होने के बाद उसके पति को आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया घटना 29 दिसंबर की तड़के नाइगांव तहसील के बेंद्री गांव में घटी। संतोष माधवराव बेंद्रीकर के खिलाफ 22 दिसंबर को नाइगांव पुलिस ने एक महिला से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया था।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46667/nanded-molestation-accused-sets-victims-husband-on-fire-as-soon"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/download---2026-01-02t120224.282.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नांदेड़ : </strong>महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति ने जमानत पर रिहा होने के बाद उसके पति को आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया घटना 29 दिसंबर की तड़के नाइगांव तहसील के बेंद्री गांव में घटी। संतोष माधवराव बेंद्रीकर के खिलाफ 22 दिसंबर को नाइगांव पुलिस ने एक महिला से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया था।</p>
<p> </p>
<p>उसे 28 दिसंबर को नरसी इलाके से गिरफ्तार किया गया और जल्द जमानत मिल गई। 29 दिसंबर को उसने और उसके परिजनों ने महिला के पति से इस बात पर पूछताछ की कि दंपती ने पुलिस से संपर्क क्यों किया। इसके बाद आरोपी बेंद्रीकर, उसके पिता माधव और भाई शिवकुमार ने पीड़िता के पति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। शख्स नांदेड़ के एक अस्पताल में भर्ती है।</p>
<p>सब इंस्पेक्टर गजानन तोतेवाड़ ने बताया कि मुख्य आरोपी, उसके पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उन्हें 30 दिसंबर को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 12:03:06 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : सेशंस कोर्ट ने कैब ड्राइवर की छेड़छाड़ की सज़ा रद्द, क्रिमिनल धमकी के आरोप बरकरार </title>
                                    <description><![CDATA[<p>छेड़छाड़ के मामले में मजिस्ट्रेट की सज़ा को रद्द करते हुए, सेशन कोर्ट ने कैब ड्राइवर यशवंत सुरंजे की अपील को कुछ हद तक मान लिया। उसे पहले 24 जनवरी, 2022 के आदेश के तहत छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। एयर कंडीशनर  विवाद से जुड़े आरोप यह मामला समीर साहनी की शिकायत से सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एयर कंडीशनर चालू करने को लेकर हुए झगड़े के बाद सुरंजे ने अपनी मां के साथ गाली-गलौज करके और उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर छेड़छाड़ की।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46501/mumbai-sessions-court-cancels-cab-drivers-molestation-conviction-keeps-criminal"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/images-(32).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>छेड़छाड़ के मामले में मजिस्ट्रेट की सज़ा को रद्द करते हुए, सेशन कोर्ट ने कैब ड्राइवर यशवंत सुरंजे की अपील को कुछ हद तक मान लिया। उसे पहले 24 जनवरी, 2022 के आदेश के तहत छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। एयर कंडीशनर  विवाद से जुड़े आरोप यह मामला समीर साहनी की शिकायत से सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एयर कंडीशनर चालू करने को लेकर हुए झगड़े के बाद सुरंजे ने अपनी मां के साथ गाली-गलौज करके और उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर छेड़छाड़ की।</p>
<p> </p>
<p>जबकि छेड़छाड़ की सज़ा रद्द कर दी गई, सेशन कोर्ट ने आपराधिक धमकी के लिए सुरंजे की सज़ा को बरकरार रखा। हालांकि, उसने सज़ा को कोर्ट उठने तक जेल में बदल दिया।</p>
<p>कोर्ट को अपमान के सबूत काफ़ी नहीं लगे सेशन कोर्ट ने देखा कि प्रॉसिक्यूशन महिला की इज़्ज़त का अपमान करने का इरादा साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने कहा, "आरोपी ने जो भी शब्द इस्तेमाल किए, वे यह अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी नहीं हैं कि उसका इरादा महिला का अपमान करना था।"</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 27 Dec 2025 11:17:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : छेड़छाड़ की एक चौंकाने वाली घटना; अनजान आदमी ने काम से घर लौट रही 21 साल की एक महिला को रोका, पोर्न वीडियो दिखाया और मौके से भाग गया; आरोपी की तलाश शुरू</title>
                                    <description><![CDATA[<p>दादर ईस्ट में छेड़छाड़ की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक अनजान आदमी ने काम से घर लौट रही 21 साल की एक महिला को रोका, उसे एक पोर्न वीडियो दिखाया और फिर मौके से भाग गया। घटना के बारे में यह घटना 2 दिसंबर को रात करीब 11:45 बजे लखमशी नापू रोड, हिंदू कॉलोनी लेन नंबर 2 के कोने पर हुई। माटुंगा पुलिस ने अनजान आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया है और उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/45966/mumbai-in-a-shocking-incident-of-molestation-an-unknown-man"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/rape-temmpt-1.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>दादर ईस्ट में छेड़छाड़ की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक अनजान आदमी ने काम से घर लौट रही 21 साल की एक महिला को रोका, उसे एक पोर्न वीडियो दिखाया और फिर मौके से भाग गया। घटना के बारे में यह घटना 2 दिसंबर को रात करीब 11:45 बजे लखमशी नापू रोड, हिंदू कॉलोनी लेन नंबर 2 के कोने पर हुई। माटुंगा पुलिस ने अनजान आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया है और उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। </p>
<p> </p>
<p>प्राथमिकी के मुताबिक, दादर ईस्ट के हिंदू कॉलोनी की रहने वाली पीड़िता मलाड के एक स्टूडियो में काम करती है। घटना वाली रात, वह मलाड से लोकल ट्रेन से रात करीब 11:40 बजे दादर रेलवे स्टेशन पहुंची। स्टेशन से घर लौटते समय, जब वह लखमशी नापू रोड, हिंदू कॉलोनी लेन नंबर 2 के कोने पर पहुंची, तो एक अनजान आदमी पीछे से उसके पास आया और फिर आगे बढ़ गया। उस आदमी ने पीड़िता को "दीदी" (बड़ी बहन) कहकर रोका। जब वह रुकी, तो वह उसके पास खड़ा हो गया, अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उस पर चल रहा एक पोर्नोग्राफ़िक वीडियो दिखाया।</p>
<p>डरी हुई महिला तुरंत चिल्लाने लगी, जिस पर वह आदमी तुरंत मौके से भाग गया। पीड़ित ने  पीछा करने की कोशिश की लेकिन वह अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। घर पहुँचकर, महिला ने अपने परिवार को यह दर्दनाक घटना बताई। इसके बाद, उन्होंने माटुंगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने में उसकी मदद की। माटुंगा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता एक्ट की धारा 75 (1)(3) के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़ित के बताए गए हुलिए के आधार पर, पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/45966/mumbai-in-a-shocking-incident-of-molestation-an-unknown-man</link>
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                <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 11:42:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : ढाई साल की बेटी के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले की सीआईडी या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग; बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>एक 24 साल की महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें उसने अपने और अपनी ढाई साल की बेटी के साथ हुए कथित छेड़छाड़ के मामले की सीआईडी या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उसने सिन्नर पुलिस के आरोपियों के साथ 'नरमी' से पेश आने पर गहरी चिंता जताई और न्याय दिलाने में 'सिस्टम की नाकामी' का आरोप लगाया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/45962/mumbai-petition-in-bombay-high-court-seeking-investigation-by-cid"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download---2025-12-04t110614.091.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>एक 24 साल की महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें उसने अपने और अपनी ढाई साल की बेटी के साथ हुए कथित छेड़छाड़ के मामले की सीआईडी या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उसने सिन्नर पुलिस के आरोपियों के साथ 'नरमी' से पेश आने पर गहरी चिंता जताई और न्याय दिलाने में 'सिस्टम की नाकामी' का आरोप लगाया। केस के बारे में पिटीशनर ने अपने वकील प्रशांत नायक के ज़रिए, 28 अगस्त, 2024 को नासिक ज़िले के सिन्नर में शिवनदी पुल के पास हुई घटना के बारे में डिटेल में बताया। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसके परिवार की कार रोकी। आरोपी और उसके साथियों ने कथित तौर पर उसके पति पर लोहे की रॉड से हमला किया, और फिर मुख्य आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। </p>
<p> </p>
<p>याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने बाद में उसकी नाबालिग बेटी को ज़बरदस्ती खींचा और उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी भी दी। भारतीय न्याय संहिता, 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट, 2012 के तहत एक  ​​एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि, याचिका में जांच में हुई कई गंभीर कमियों को उजागर किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अपराधों की गंभीरता के बावजूद, सिन्नर पुलिस ने कथित तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करने के तुरंत बाद मुख्य आरोपी को बिना पूरी मेडिकल जांच किए, बिना वेरिफाइड ‘स्वास्थ्य कारणों’ का हवाला देते हुए रिहा कर दिया। आरोपी को बाद में अप्रैल 2025 में सेशंस कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी, एक ऐसा आदेश जिसके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण आरोपों की गंभीरता पर विचार नहीं किया गया। </p>
<p>इसके अलावा, याचिकाकर्ता का दावा है कि पुलिस सात महीने से ज़्यादा समय तक दो अन्य पहचाने गए सह-आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में नाकाम रही और उसके पति का बयान दर्ज नहीं किया, जो एक पीड़ित और एक मुख्य गवाह दोनों है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किए बिना या सह-आरोपी को पकड़े बिना चार्जशीट फाइल कर दी गई, जिससे जांच के निष्पक्ष और पूरी होने पर गंभीर शक पैदा होता है। याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि पुलिस के कहने पर नाबालिग पीड़िता की मेडिकल जांच में कथित तौर पर बिना किसी वजह के तीन दिन की देरी की गई, जिससे पोक्सो एक्ट के तहत ज़रूरी सबूतों से समझौता हो सकता है। याचिकाकर्ता ने जांच को एक स्वतंत्र एजेंसी को ट्रांसफर करने की मांग की है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/45962/mumbai-petition-in-bombay-high-court-seeking-investigation-by-cid</link>
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                <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 11:07:52 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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