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                <title>Ansari's - Rokthok Lekhani News </title>
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                <title>मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट  ने फहीम अंसारी की ऑटोरिक्शा चलाने की मंजूरी की अर्जी खारिज कर दी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को फहीम अंसारी की उस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसे 2008 के मुंबई हमलों में बरी कर दिया गया था। अंसारी ने रोजी-रोटी के लिए ऑटोरिक्शा चलाने के लिए ज़रूरी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मांगा था। जस्टिस ए.एस. गडकरी और रंजीतसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने सर्टिफिकेट देने से मना करने के अधिकारियों के फैसले को सही ठहराया और कहा कि मना करना सही था। कोर्ट ने कहा कि डिटेल्ड ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49577/mumbai-bombay-high-court-rejects-faheem-ansaris-plea-for-permission"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-29t192959.382.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को फहीम अंसारी की उस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसे 2008 के मुंबई हमलों में बरी कर दिया गया था। अंसारी ने रोजी-रोटी के लिए ऑटोरिक्शा चलाने के लिए ज़रूरी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मांगा था। जस्टिस ए.एस. गडकरी और रंजीतसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने सर्टिफिकेट देने से मना करने के अधिकारियों के फैसले को सही ठहराया और कहा कि मना करना सही था। कोर्ट ने कहा कि डिटेल्ड ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा। </p>
<p> </p>
<p>अंसारी ने पिछले साल जनवरी में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस  बैज और परमिट लेने के लिए ज़रूरी PCC के लिए उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई थी। उन्हें मिले एक RTI जवाब के मुताबिक, यह मनाही उन पर बैन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने के आरोपों पर आधारित थी। सितंबर में पिटीशन का विरोध करते हुए, राज्य सरकार ने कहा कि अंसारी निगरानी में है, जिसके कारण उनकी एप्लीकेशन खारिज की जानी चाहिए। अपनी पिटीशन में, अंसारी ने इस फैसले को “मनमाना, गैर-कानूनी और भेदभाव वाला” बताया, और कहा कि इससे उनके रोजी-रोटी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन हुआ है।</p>
<p>हालांकि, राज्य ने कहा कि वह उन सेक्टर में नौकरी करने के लिए आज़ाद है जिनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन या क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उसने उन नौकरियों की एक लिस्ट भी रिकॉर्ड में रखी जहां ऐसा सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, जिसमें सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट और म्युनिसिपल बॉडीज़ में पद, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड जैसे रोल शामिल हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बैज और परमिट लेने और स्कूल और कॉलेज में नौकरी के लिए भी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इसके अलावा, प्राइवेट एम्प्लॉयर नौकरी पर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं।</p>
<p>पहले के एक एफिडेविट में, सरकार ने बताया था कि अंसारी को 2008 के रामपुर CRPF कैंप ग्रेनेड अटैक में दोषी ठहराया गया था और 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें सात जवान और एक आम नागरिक मारे गए थे। हालांकि उसे 26/11 केस में बरी कर दिया गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके कथित जुड़ाव पर ध्यान दिया था। राज्य ने आगे बताया कि उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए थे।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:31:12 +0530</pubDate>
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