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                <title>MSCB - Rokthok Lekhani</title>
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                <title>मुंबई : कोर्ट ने मूल अपराध के बंद होने के बाद MSCB मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रोहित पवार और 16 अन्य को बरी कर दिया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई की एक स्पेशल PMLA कोर्ट ने बुधवार को NCP (SP) विधायक रोहित पवार और 16 अन्य को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शुगर मिल्स घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया, जिससे इस मामले की कार्यवाही प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। यह मामला 2019 में प्रवर्तन निदेशालय  द्वारा दर्ज की गई एक ECIR से शुरू हुआ था। यह ECIR, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एक FIR के बाद दर्ज की गई थी। आरोप 2005 और 2010 के बीच MSCB द्वारा सहकारी चीनी मिलों को दिए गए लोन से संबंधित थे।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49427/mumbai-court-acquits-rohit-pawar-and-16-others-in-mscb"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-23t194909.035.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>मुंबई की एक स्पेशल PMLA कोर्ट ने बुधवार को NCP (SP) विधायक रोहित पवार और 16 अन्य को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक शुगर मिल्स घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया, जिससे इस मामले की कार्यवाही प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। यह मामला 2019 में प्रवर्तन निदेशालय  द्वारा दर्ज की गई एक ECIR से शुरू हुआ था। यह ECIR, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एक FIR के बाद दर्ज की गई थी। आरोप 2005 और 2010 के बीच MSCB द्वारा सहकारी चीनी मिलों को दिए गए लोन से संबंधित थे। आरोप था कि इन मिलों को उनकी असल कीमत से कम दाम पर बेच दिया गया, जिससे बैंक को 5,000 करोड़ रुपये से लेकर 25,000 करोड़ रुपये तक का भारी नुकसान हुआ।</p>
<p> </p>
<p> 2023 और 2025 के बीच ED द्वारा दायर चार्जशीट में जिन लोगों के नाम शामिल थे, उनमें रोहित पवार, कुछ कृषि और चीनी कंपनियाँ, और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियाँ शामिल थीं। एजेंसी ने दावा किया था कि आरोपी चीनी मिलों को उनकी असल कीमत से कम दाम पर खरीदने में शामिल थे, और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए गए बयानों से उनकी संलिप्तता और इरादे का पता चलता है। हालाँकि, मामला तब एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया, जब इसका मूल अपराध  ही खत्म हो गया। 27 फरवरी, 2026 को मुंबई की एक कोर्ट ने EOW द्वारा (2020 और 2024 में) दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही FIR प्रभावी रूप से बंद हो गई और जाँच के दायरे में आए सभी लोगों को राहत मिल गई, जिनमें अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से जुड़ी कंपनियाँ भी शामिल थीं।</p>
<p>इस घटनाक्रम के आधार पर, रोहित पवार और अन्य सह-आरोपियों ने खुद को बरी करने की माँग की। उन्होंने तर्क दिया कि जब मूल अपराध ही मौजूद नहीं है, तो PMLA के तहत कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। ED ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि कोर्ट अभी भी मामले की जाँच उसके गुण-दोष के आधार पर कर सकती है। ED ने यह भी तर्क दिया कि रोहित पवार, जिनका नाम EOW की FIR में आरोपी के तौर पर शामिल नहीं था, उन्हें FIR बंद होने का सीधा लाभ नहीं मिलना चाहिए। ।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:50:47 +0530</pubDate>
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