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                <title>मुंबई : दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यस बैंक डील में पीएमएलए से राहत मिली; पूर्व डायरेक्टर्स पर मुकदमा चलेगा</title>
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                        <![CDATA[<p>प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यस बैंक-दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड डील से जुड़े मामले से बरी कर दिया है, क्योंकि कंपनी को अब नए मैनेजमेंट ने टेकओवर कर लिया है। स्पेशल जज आरबी रोटे ने कहा कि नए मैनेजमेंट के साथ फर्म की देनदारी खत्म हो जाती है। हालांकि, कथित धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार पिछले डायरेक्टर्स और अधिकारियों पर मुकदमा चलता रहेगा।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47500/mumbai-dewan-housing-finance-corporation-limited-gets-relief-from-pmla"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/download---2026-02-05t131726.409.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यस बैंक-दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड डील से जुड़े मामले से बरी कर दिया है, क्योंकि कंपनी को अब नए मैनेजमेंट ने टेकओवर कर लिया है। स्पेशल जज आरबी रोटे ने कहा कि नए मैनेजमेंट के साथ फर्म की देनदारी खत्म हो जाती है। हालांकि, कथित धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार पिछले डायरेक्टर्स और अधिकारियों पर मुकदमा चलता रहेगा। </p><p><br /></p><p>स्पेशल कोर्ट ने कहा, "कॉर्पोरेट देनदार की आपराधिक देनदारी का खत्म होना नए मैनेजमेंट के लिए पिछले मामलों से पूरी तरह से अलग होने और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए साफ तौर पर महत्वपूर्ण है।" दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वकील करण कदम ने दलील दी कि पहले की पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अब पीरामल फाइनेंस लिमिटेड) द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के लिए जमा किया गया रिजॉल्यूशन प्लान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा 7 जून, 2021 के एक आदेश से अप्रूव किया गया था।<br /></p><p>यह भी बताया गया कि, अप्रूव्ड प्लान के हिस्से के तौर पर, सक्सेसफुल रिजॉल्यूशन एप्लीकेंट यानी पहले की पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इस तरह से रिवर्स मर्ज किया गया कि बाद वाली कंपनी ही जीवित कानूनी इकाई बनी रही। इसके अलावा, कंपनी को हाई कोर्ट ने प्रेडिकेट अपराध से भी बरी कर दिया है। </p><p>इस याचिका का ईडी के प्रॉसिक्यूटर सुनील गोंसाल्वेस ने विरोध किया, जिन्होंने दावा किया कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बरी नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रेडिकेट अपराध में कंपनी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई खास प्रावधान नहीं था। हालांकि, पीएमएलए में यह खास प्रावधान है कि हर वह व्यक्ति, जो उल्लंघन के समय कंपनी का इंचार्ज था और जिम्मेदार था... उसे दोषी माना जाएगा।<br /> </p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 13:26:19 +0530</pubDate>
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