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                <title>मुंबई: ऑटो टैक्सी चालकों की अब होगी भाषा जांच महाराष्ट्र सरकार का आदेश</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य करने के नियम को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि जिन चालकों को मराठी भाषा का जरूरी ज्ञान नहीं है, उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के तहत ऑटो, टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाओं से जुड़े चालकों को यात्रियों से संवाद करने के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान होना जरूरी होगा।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51456/mumbai-auto-taxi-drivers-will-now-have-language-test-maharashtra"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/images---2026-08-20t113300.121.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य करने के नियम को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने साफ किया है कि जिन चालकों को मराठी भाषा का जरूरी ज्ञान नहीं है, उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के तहत ऑटो, टैक्सी और ऐप आधारित कैब सेवाओं से जुड़े चालकों को यात्रियों से संवाद करने के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान होना जरूरी होगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों को पहले नोटिस दिया जाएगा और उन्हें मराठी सीखने का अवसर मिलेगा।</p>
<p> </p>
<p>नए प्रावधानों के अनुसार, अगर जांच के दौरान कोई चालक मराठी भाषा के आवश्यक ज्ञान के बिना पाया जाता है तो उसे सुधार के लिए समय दिया जाएगा। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर उसका लाइसेंस या ड्राइविंग ऑथराइजेशन निलंबित किया जा सकता है। लगातार उल्लंघन की स्थिति में परमिट रद्द करने तक की कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। परिवहन विभाग ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को इस नियम को लागू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को चालकों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करने को कहा गया है। नए बैज के लिए आवेदन करने वाले चालकों की मराठी भाषा क्षमता की जांच प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस नियम का उद्देश्य यात्रियों और चालकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है। कई बार भाषा को लेकर यात्रियों और ड्राइवरों के बीच विवाद की स्थिति बनती है, जिसे कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।</p>
<p>हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है, जबकि कुछ संगठनों ने दूसरे राज्यों से आए चालकों को अतिरिक्त समय देने की मांग की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी की रोजी-रोटी प्रभावित करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग ऑटो और टैक्सी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले का असर हजारों चालकों पर पड़ सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आरटीओ जांच अभियान के दौरान कितनी सख्ती बरती जाती है और कितने चालकों पर कार्रवाई होती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 11:51:31 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>मुंबई : नाबालिग लड़कियों के साथ मारपीट और जबरन गर्भपात के आरोप, 4 पर पोक्सो  के तहत केस दर्ज</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मलाड के मालवानी इलाके में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। संस्था के डायरेक्टर पर लड़कियों का यौन शोषण करने और एक मामले में जबरन अबॉर्शन कराने का आरोप है। सेंटर के डायरेक्टर, मैनेजर और दो अन्य कर्मचारियों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें यौन शोषण की धाराएं भी शामिल हैं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47407/mumbai-4-booked-under-pocso-for-assault-and-forced-abortion"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/download---2026-02-01t191536.597.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>मलाड के मालवानी इलाके में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में दो नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। संस्था के डायरेक्टर पर लड़कियों का यौन शोषण करने और एक मामले में जबरन अबॉर्शन कराने का आरोप है। सेंटर के डायरेक्टर, मैनेजर और दो अन्य कर्मचारियों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें यौन शोषण की धाराएं भी शामिल हैं।</p>
<p> </p>
<p>सभी चार आरोपियों को वॉन्टेड घोषित कर दिया गया है, और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक खास ऑपरेशन शुरू किया है। मैनेजर पर खास तौर पर एक पीड़ित का अबॉर्शन कराने का आरोप है, जबकि दो अन्य कर्मचारियों पर उसका यौन शोषण करने और दूसरे आदमियों से हमले में मदद करने का आरोप है। गुरुवार को सामने आई इस घटना से वहां रहने वालों में गुस्सा है। कथित अपराध 24 जनवरी, 2024 और 6 फरवरी, 2025 के बीच मलाड के मालवानी में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में हुए थे। पीड़ितों में से एक, मानखुर्द की 16 साल की लड़की ने कहा कि जब वह सेंटर में थी, तो डायरेक्टर ने बार-बार उसका और उसकी एक दोस्त का यौन शोषण किया। उसने कथित तौर पर उन्हें चुप रहने की धमकी दी। चेकअप के दौरान, उसके प्रेग्नेंट होने की पुष्टि हुई। फिर उसने उसे दवा दी जिससे अबॉर्शन हो गया।</p>
<p>इस बीच, सेंटर के दो अन्य कर्मचारियों पर उसी पीड़ित का यौन शोषण करने और दूसरे पुरुषों को भी ऐसा करने के लिए उकसाने का आरोप है। डायरेक्टर, मैनेजर और दो कर्मचारियों पर दोनों लड़कियों का लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप है। और शोषण सहने में असमर्थ, पीड़ित ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। 29 जनवरी को, वह मालवानी पुलिस स्टेशन गई और घटना की रिपोर्ट की। उसकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। चूंकि सभी चार आरोपी फरार हैं, इसलिए उन्हें वॉन्टेड घोषित कर दिया गया है, और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 01 Feb 2026 19:16:51 +0530</pubDate>
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