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                <title>Sena's - Rokthok Lekhani News </title>
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                <title>मुंबई:शिवसेना के नाम और पहचान पर कानूनी जंग, सुप्रीम कोर्ट करेगा बड़े विवाद का फैसला</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक, शिवसेना की वास्तविक पहचान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर शीर्ष अदालत अब उन कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की समीक्षा करेगी, जिनका संबंध चुनाव आयोग के उस फैसले से है, जिसमें पार्टी की पहचान और चुनाव चिह्न को लेकर निर्णय दिया गया था।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51166/mumbai-legal-battle-over-shiv-senas-name-and-identity-supreme"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/04_08_2022-shiv_sena_supreme_court_22952438_m.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक, शिवसेना की वास्तविक पहचान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर शीर्ष अदालत अब उन कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की समीक्षा करेगी, जिनका संबंध चुनाव आयोग के उस फैसले से है, जिसमें पार्टी की पहचान और चुनाव चिह्न को लेकर निर्णय दिया गया था।</p>
<p> </p>
<p><strong>मामला क्या है? </strong><br />शिवसेना में राजनीतिक विभाजन के बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई। एक गुट का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व एकनाथ शिंदे के हाथ में है। दोनों पक्षों ने स्वयं को मूल शिवसेना का प्रतिनिधि बताया। बाद में चुनाव आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों और संगठनात्मक व विधायी समर्थन के आधार पर पार्टी की पहचान और चुनाव चिह्न को लेकर फैसला दिया। इसी निर्णय को उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।</p>
<p><strong>सुप्रीम कोर्ट में किन मुद्दों पर होगी सुनवाई? </strong><br />सुनवाई के दौरान अदालत मुख्य रूप से इन पहलुओं पर विचार कर सकती है— चुनाव आयोग के फैसले की वैधानिकता। राजनीतिक दल की वास्तविक पहचान तय करने का आधार। संगठनात्मक बहुमत और विधायी बहुमत का महत्व। चुनाव चिह्न आवंटन से जुड़े कानूनी प्रावधान। संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून की व्याख्या। उद्धव गुट की दलील उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि पार्टी की पहचान केवल निर्वाचित विधायकों की संख्या से तय नहीं की जा सकती। उनका तर्क है कि पार्टी का संविधान, संगठनात्मक ढांचा और मूल विचारधारा भी किसी राजनीतिक दल की पहचान तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याचिकाओं में चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देते हुए उसे कानूनी कसौटी पर परखने की मांग की गई है। </p>
<p><strong>दूसरे पक्ष का रुख </strong><br />दूसरी ओर, प्रतिपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग ने उपलब्ध रिकॉर्ड, कानूनी प्रावधानों और संबंधित तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय दिया था। उनका तर्क है कि आयोग ने स्थापित प्रक्रिया का पालन किया और उसका फैसला कानून के अनुरूप है। फैसले का व्यापक असर विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले का प्रभाव केवल शिवसेना तक सीमित नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन की स्थिति में पार्टी की पहचान, चुनाव चिह्न और संगठनात्मक अधिकारों से जुड़े मामलों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर इस मामले पर पूरे देश की राजनीतिक निगाहें टिकी हुई हैं। अदालत के अंतिम फैसले का असर महाराष्ट्र की राजनीति, दलों की आंतरिक संरचना और चुनावी रणनीतियों पर भी पड़ सकता है।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:34:39 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>मुंबई : शिवसेना की संध्या विपुल दोशी बीएमसी की सुधार समिति की अध्यक्ष चुनी गईं</title>
                                    <description><![CDATA[<p>BMC की एक और ज़रूरी कानूनी बॉडी, जो शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की देखरेख करती है — इम्प्रूवमेंट कमेटी — अब बन गई है, जिसकी चेयरपर्सन शिंदे सेना की संध्या विपुल दोशी (साकरे) सोमवार को बिना किसी विरोध के चुनी गईं। इसकी औपचारिक घोषणा पीठासीन अधिकारी और मेयर, रितु तावड़े ने की। BMC चुनाव 2026 के सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद, 16 फरवरी को एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 26 पार्षदों को इम्प्रूवमेंट कमेटी के लिए नॉमिनेट किया गया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47952/mumbai-shiv-senas-sandhya-vipul-doshi-elected-chairperson-of-bmcs"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/download---2026-02-23t175823.802.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>BMC की एक और ज़रूरी कानूनी बॉडी, जो शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की देखरेख करती है — इम्प्रूवमेंट कमेटी — अब बन गई है, जिसकी चेयरपर्सन शिंदे सेना की संध्या विपुल दोशी (साकरे) सोमवार को बिना किसी विरोध के चुनी गईं। इसकी औपचारिक घोषणा पीठासीन अधिकारी और मेयर, रितु तावड़े ने की। BMC चुनाव 2026 के सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद, 16 फरवरी को एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 26 पार्षदों को इम्प्रूवमेंट कमेटी के लिए नॉमिनेट किया गया।</p>
<p> </p>
<p>इस ज़रूरी पॉलिसी बनाने वाली बॉडी के चेयरपर्सन को चुनने के लिए सोमवार को एक स्पेशल मीटिंग हुई। क्योंकि दोशी इस पद के लिए नॉमिनेशन फाइल करने वाली अकेली उम्मीदवार थीं, इसलिए उन्हें बिना किसी विरोध के चुना गया। पिछले हफ्ते, सीनियर BJP नेता प्रभाकर शिंदे को बिना किसी विरोध के स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया था, जबकि BJP पार्षद राजश्री शिरवाडकर को एजुकेशन कमेटी का चेयरपर्सन चुना गया था।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/47952/mumbai-shiv-senas-sandhya-vipul-doshi-elected-chairperson-of-bmcs</link>
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                <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 18:03:00 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई : शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह विवाद मामले में 18 फरवरी तक टली सुनवाई</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है। शिवसेना के साथ-साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नाम और चुनाव चिन्ह पर होने वाली सुनवाई भी टल गई है। ऐसे में माना जा रहा कि कोर्ट के फैसले का असर स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों में शक्ति संतुलन कायम करने पर भी पड़ सकता है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47213/hearing-postponed-till-february-18-in-mumbai-shiv-sena-name"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/images---2026-01-24t124554.029.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है। शिवसेना के साथ-साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नाम और चुनाव चिन्ह पर होने वाली सुनवाई भी टल गई है। ऐसे में माना जा रहा कि कोर्ट के फैसले का असर स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों में शक्ति संतुलन कायम करने पर भी पड़ सकता है। इससे पहले, बीते बुधवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट के समक्ष कुछ आवश्यक मामले आने की वजह से सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई थी। मामले की अगली तारीख तय करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ किया है कि सभी पार्टियों को बहस के लिए पांच घंटे का समय दिया जाएगा।</p>
<p> </p>
<p>शिवसेना में फूट के बाद चुनाव आयोग ने अपने फैसले में एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानते हुए चुनाव-चिन्ह धनुष-बाण दिया था। इसके बाद उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद से इस मामले पर अब तक अंतिम सुनवाई नहीं हो पाई है। ओबीसी आरक्षण मामले पर 27 जनवरी को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर 27 जनवरी को सुनवाई हो सकती है।</p>
<p> इस मामले पर बीते बुधवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों की वजह से कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी। अब इस मामले पर सुनवाई की तारीख तय हो गई है। कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि जिन 57 स्थानीय निकाय में आरक्षण 50 प्रतिशत से ज़्यादा हो गई है, वहां चुनाव के नतीजे कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेंगे। इन 57 स्थानीय निकायों में 40 नगर निगम और 17 नगर पंचायतें शामिल हैं। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/47213/hearing-postponed-till-february-18-in-mumbai-shiv-sena-name</link>
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                <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 16:55:19 +0530</pubDate>
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