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                <title>Consumer - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>Consumer RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>ठाणे डीमार्ट में एक्सपायर्ड केक बेचने का आरोप, उपभोक्ता सुरक्षा पर उठ रहा सवाल</title>
                                    <description><![CDATA[<p>ठाणे पश्चिम स्थित धोकाली इलाके में एक डीमार्ट आउटलेट से कथित तौर पर एक्सपायर्ड केक बेचने जाने का मामला सामने आया है। इस घटना ने उपभोक्ता सुरक्षा और खासकर बच्चों के खाद्य उत्पादों की क्वालिटी को लेकर गंभीर चिंताएँ खड़ी कर दी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में आरोप लगाया गया है कि दुकान में “ब्रिटानिया गोबल्स फ्रूटी फन बार केक” जैसे प्रोडक्ट, जिनकी एक्सपायरी डेट 19 अप्रैल थी, उन्हें 2 मई तक भी बिक्री के लिए शेल्फ पर रखा गया था। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि केवल एक ही नहीं बल्कि केक का पूरा बैच एक्सपायर्ड स्थिति में था।</p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49679/accusation-of-selling-expired-cakes-in-thane-dmart-raises-questions"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-05/download---2026-05-03t192611.312.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>ठाणे : </strong>ठाणे पश्चिम स्थित धोकाली इलाके में एक डीमार्ट आउटलेट से कथित तौर पर एक्सपायर्ड केक बेचने जाने का मामला सामने आया है। इस घटना ने उपभोक्ता सुरक्षा और खासकर बच्चों के खाद्य उत्पादों की क्वालिटी को लेकर गंभीर चिंताएँ खड़ी कर दी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में आरोप लगाया गया है कि दुकान में “ब्रिटानिया गोबल्स फ्रूटी फन बार केक” जैसे प्रोडक्ट, जिनकी एक्सपायरी डेट 19 अप्रैल थी, उन्हें 2 मई तक भी बिक्री के लिए शेल्फ पर रखा गया था। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि केवल एक ही नहीं बल्कि केक का पूरा बैच एक्सपायर्ड स्थिति में था।</p>
<p> </p>
<p>घटना के दौरान ग्राहक और डीमार्ट  कर्मचारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। वीडियो में पुलिसकर्मी और एक स्थानीय नेता भी मौजूद दिखाई देते हैं। ग्राहक ने बिल दिखाते हुए दावा किया कि उसने यह केक 30 अप्रैल को खरीदा था। ग्राहक का यह भी कहना है कि उसने वह केक खा लिया था, जिसके बाद उसे पेट दर्द की शिकायत हुई। इस दावे के बाद मामला और गंभीर हो गया है, और उपभोक्ता ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।</p>
<p>घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। उपभोक्ताओं ने मांग की है कि इस मामले की विस्तृत जांच की जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग से भी हस्तक्षेप करने की अपील की जा रही है। फिलहाल इस मामले में संबंधित अधिकारियों की ओर से जांच की संभावना जताई जा रही है, जबकि डीमार्ट की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह घटना एक बार फिर रिटेल स्टोर्स में खाद्य सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 03 May 2026 19:32:35 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>मुंबई : कंज्यूमर कमीशन ने ठाणे डेवलपर को सेल एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में देरी के लिए ₹7.92 लाख रिफंड करने का आदेश दिया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई सबअर्बन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ठाणे की एक रियल एस्टेट फर्म विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेल के एग्रीमेंट को रजिस्टर करने में बेवजह देरी करने के लिए डिपॉजिट अमाउंट वापस करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने डेवलपर को 7,92,300 रुपये वापस करने का आदेश दिया, जो शिकायतकर्ता ने 2017 में प्लॉट बुक करने के लिए दिए थे, साथ ही नौ परसेंट सालाना ब्याज भी देना होगा। कमीशन ने डेवलपर को मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये और देने का भी निर्देश दिया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46706/mumbai-consumer-commission-orders-thane-developer-to-refund-792-lakh"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/download---2026-01-04t132626.401.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>मुंबई सबअर्बन के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ठाणे की एक रियल एस्टेट फर्म विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेल के एग्रीमेंट को रजिस्टर करने में बेवजह देरी करने के लिए डिपॉजिट अमाउंट वापस करने का निर्देश दिया है। कमीशन ने डेवलपर को 7,92,300 रुपये वापस करने का आदेश दिया, जो शिकायतकर्ता ने 2017 में प्लॉट बुक करने के लिए दिए थे, साथ ही नौ परसेंट सालाना ब्याज भी देना होगा। कमीशन ने डेवलपर को मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये और देने का भी निर्देश दिया।</p>
<p> </p>
<p>कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, घाटकोपर के रहने वाले अनिंदा और पूर्णिमा भट्टाचार्य ने विंग्स लाइफस्पेसेज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्रोपोलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विंग्स रियल्टी वेंचर्स एलएलपी के ज़रिए खंडेघर गांव, तालुका विक्रमगढ़ में 1,790 वर्ग फुट का प्लॉट बुक किया था। प्लॉट की कुल कीमत 8,25,500 रुपये थी, जिसमें से कपल ने जून 2017 तक किश्तों में 7,92,300 रुपये चुका दिए।</p>
<p>काफ़ी पेमेंट के बावजूद, डेवलपर्स बार-बार बिक्री के लिए एग्रीमेंट को पूरा करने और रजिस्टर करने में नाकाम रहे। सालों तक अधूरे भरोसे और बिल्डरों द्वारा बताई गई “टेक्निकल दिक्कतों” के बाद – जिसमें ज़मीन के एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफर करने में देरी भी शामिल थी – शिकायत करने वालों ने जून 2019 में पूरा रिफंड मांगा। जब कंपनियाँ रिफंड प्रोसेस करने में नाकाम रहीं, तो कपल ने 2021 में कंज्यूमर कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 04 Jan 2026 13:27:31 +0530</pubDate>
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