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                <title>मुंबई : ढाई साल की बेटी के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले की सीआईडी या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग; बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>एक 24 साल की महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें उसने अपने और अपनी ढाई साल की बेटी के साथ हुए कथित छेड़छाड़ के मामले की सीआईडी या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उसने सिन्नर पुलिस के आरोपियों के साथ 'नरमी' से पेश आने पर गहरी चिंता जताई और न्याय दिलाने में 'सिस्टम की नाकामी' का आरोप लगाया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/45962/mumbai-petition-in-bombay-high-court-seeking-investigation-by-cid"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download---2025-12-04t110614.091.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>एक 24 साल की महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें उसने अपने और अपनी ढाई साल की बेटी के साथ हुए कथित छेड़छाड़ के मामले की सीआईडी या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उसने सिन्नर पुलिस के आरोपियों के साथ 'नरमी' से पेश आने पर गहरी चिंता जताई और न्याय दिलाने में 'सिस्टम की नाकामी' का आरोप लगाया। केस के बारे में पिटीशनर ने अपने वकील प्रशांत नायक के ज़रिए, 28 अगस्त, 2024 को नासिक ज़िले के सिन्नर में शिवनदी पुल के पास हुई घटना के बारे में डिटेल में बताया। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसके परिवार की कार रोकी। आरोपी और उसके साथियों ने कथित तौर पर उसके पति पर लोहे की रॉड से हमला किया, और फिर मुख्य आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। </p>
<p> </p>
<p>याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने बाद में उसकी नाबालिग बेटी को ज़बरदस्ती खींचा और उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी भी दी। भारतीय न्याय संहिता, 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट, 2012 के तहत एक  ​​एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि, याचिका में जांच में हुई कई गंभीर कमियों को उजागर किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अपराधों की गंभीरता के बावजूद, सिन्नर पुलिस ने कथित तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करने के तुरंत बाद मुख्य आरोपी को बिना पूरी मेडिकल जांच किए, बिना वेरिफाइड ‘स्वास्थ्य कारणों’ का हवाला देते हुए रिहा कर दिया। आरोपी को बाद में अप्रैल 2025 में सेशंस कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी, एक ऐसा आदेश जिसके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण आरोपों की गंभीरता पर विचार नहीं किया गया। </p>
<p>इसके अलावा, याचिकाकर्ता का दावा है कि पुलिस सात महीने से ज़्यादा समय तक दो अन्य पहचाने गए सह-आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में नाकाम रही और उसके पति का बयान दर्ज नहीं किया, जो एक पीड़ित और एक मुख्य गवाह दोनों है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किए बिना या सह-आरोपी को पकड़े बिना चार्जशीट फाइल कर दी गई, जिससे जांच के निष्पक्ष और पूरी होने पर गंभीर शक पैदा होता है। याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि पुलिस के कहने पर नाबालिग पीड़िता की मेडिकल जांच में कथित तौर पर बिना किसी वजह के तीन दिन की देरी की गई, जिससे पोक्सो एक्ट के तहत ज़रूरी सबूतों से समझौता हो सकता है। याचिकाकर्ता ने जांच को एक स्वतंत्र एजेंसी को ट्रांसफर करने की मांग की है। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 11:07:52 +0530</pubDate>
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