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मुंबई : इंश्योरेंस कंपनी ने विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था; 66.50 लाख देने का आदेश 

 मुंबई : इंश्योरेंस कंपनी ने विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था; 66.50 लाख देने का आदेश  मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी को शहर के एक रहने वाले को ₹66.50 लाख देने का आदेश दिया है। कमीशन ने कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से उसके विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था। कमीशन ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने की दोषी है और दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा।यह फैसला कमीशन के प्रेसिडेंट समिंदरा आर सुर्वे और मेंबर समीर एस कांबले ने अक्टूबर के आखिर में सुनाया।
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