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                <title>fter - Rokthok Lekhani News </title>
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                <title>मुंबई: पुलिस की बड़ी चूक, 'गिरफ्तारी का आधार' न बताने पर आरोपी सौतेले पिता को मिली जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट और रेप के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार एक आरोपी सौतेले पिता को नियमित जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार   नहीं बताए गए थे, जो कि संविधान और कानून के तहत अनिवार्य है. इसी कारण अदालत ने आरोपी को जमानत देने का आदेश पारित किया. </p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/50815/big-mistake-of-mumbai-police-accused-stepfather-gets-bail-for"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-07/images---2026-07-18t114944.670.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट और रेप के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार एक आरोपी सौतेले पिता को नियमित जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार   नहीं बताए गए थे, जो कि संविधान और कानून के तहत अनिवार्य है. इसी कारण अदालत ने आरोपी को जमानत देने का आदेश पारित किया. </p>
<p> </p>
<p>यह मामला वडगांव मावल पुलिस स्टेशन में दर्ज वर्ष 2023 के अपराध क्रमांक 719 से जुड़ा है. इस मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354, 504 और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि पीड़ित बच्चों के साथ पहले उनके जैविक माता-पिता और बाद में उनके सौतेले पिता द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था.</p>
<p><strong>गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया का घटनाक्रम</strong><br />मामले में तीन आरोपी हैं. पहला आरोपी बच्चों का जैविक पिता, दूसरा आरोपी (आवेदक) उनका सौतेला पिता और तीसरी आरोपी उनकी जैविक मां है. आवेदक को 15 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था. उसकी जमानत याचिका सितंबर 2025 में सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया.</p>
<p><strong>हाई कोर्ट में दलीलें और सरकारी पक्ष की स्वीकारोक्ति</strong><br />आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे और वह 15 दिसंबर 2023 से जेल में बंद है. वहीं, सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि विशेष मामले में 20 जून 2026 को आरोप तय किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जांच अधिकारी के निर्देश पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे. </p>
<p><strong>सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला</strong><br />सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ‘मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में और उसकी समझ की भाषा में बताना अनिवार्य है. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो गिरफ्तारी और उसके बाद की न्यायिक हिरासत अवैध मानी जा सकती है और आरोपी को रिहा किए जाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है. </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 11:50:03 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>मुंबई : सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन के पास चलती लोकल ट्रेन की चपेट में आने से कम से कम चार लोग घायल</title>
                                    <description><![CDATA[<p>अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि हार्बर-सेंट्रल लाइन पर मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन के पास चलती लोकल ट्रेन की चपेट में आने से कम से कम चार लोग घायल हो गए हैं। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) ने बताया कि ये लोग पटरी पर चलते समय लोकल ट्रेन की चपेट में आ गए। सीपीआरओ स्वप्निल धनराज नीला ने बताया, "सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास पटरियों पर चल रहे चार लोग ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो गए। सभी को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि घायलों की स्थिति स्थिर है और उनके उपचार के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/45287/at-least-four-people-injured-after-being-hit-by-a"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-11/download---2025-11-07t132845.783.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि हार्बर-सेंट्रल लाइन पर मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन के पास चलती लोकल ट्रेन की चपेट में आने से कम से कम चार लोग घायल हो गए हैं। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) ने बताया कि ये लोग पटरी पर चलते समय लोकल ट्रेन की चपेट में आ गए। सीपीआरओ स्वप्निल धनराज नीला ने बताया, "सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास पटरियों पर चल रहे चार लोग ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो गए। सभी को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि घायलों की स्थिति स्थिर है और उनके उपचार के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।</p>
<p> </p>
<p>स्वप्निल धनराज नीला ने यात्रियों और स्थानीय निवासियों से विशेष अनुरोध किया कि वे किसी भी परिस्थिति में रेलवे पटरियों को पार न करें और न ही उन पर चलें। उन्होंने कहा कि पटरियों पर चलना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह गंभीर चोट या जानलेवा हादसे का कारण भी बन सकता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पटरियों पर चलने या रेलवे क्रॉसिंग का दुरुपयोग करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे मामलों में न केवल स्वयं की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि ट्रेन संचालन में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। यह हादसा भी इसी लापरवाही का परिणाम है।</p>
<p>घटना स्थल पर रेलवे सुरक्षा और स्थानीय पुलिस बल ने तुरंत पहुँचकर आवश्यक कदम उठाए। रेलवे ने इस घटना के बाद सुरक्षा उपायों को और सख्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने चेताया कि भविष्य में पटरियों पर चलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासियों और यात्रियों ने भी इस दुर्घटना पर चिंता व्यक्त की और लोगों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। रेलवे ने कहा कि पटरियों पर चलते समय मोबाइल फोन या अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए।</p>
<p><strong>दो महिलाओं की मौत</strong><br />छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गुरुवार शाम सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गई और एक महिला व एक पुरुष समेत दो अन्य घायल हो गए। पीड़ित रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे अधिकारियों के अनुसार, चार व्यक्ति - तीन महिलाएँ और एक पुरुष - रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक लोकल ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस टक्कर में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए।</p>
<p><strong>घायलों को जेजे अस्पताल ले जाया गया </strong><br />घायलों को तुरंत जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। दोनों मृत महिलाओं के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेज दिया गया है। अधिकारियों ने सुरक्षित क्रॉसिंग का आग्रह किया रेलवे अधिकारियों ने एक बार फिर यात्रियों से निर्धारित फुटओवर ब्रिज और सबवे का उपयोग करने का आग्रह किया है, और इस बात पर ज़ोर दिया है कि रेलवे ट्रैक पार करना मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क पर दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। घटना की जाँच जारी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:29:47 +0530</pubDate>
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