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                <title>requirement - Rokthok Lekhani News </title>
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                            <item>
                <title> मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों के लिए ई-पेपर की अनिवार्यता हटाई</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को अपने उस फैसले में बदलाव कर दिया, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मंत्रियों के लिए अखबारों और पत्रिकाओं का केवल ऑनलाइन ई-पेपर सब्सक्रिप्शन अनिवार्य किया गया था। सरकार ने अब यह व्यवस्था कर दी है कि मंत्री अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या फिजिकल यानी प्रिंट सब्सक्रिप्शन में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51078/mumbai-maharashtra-government-removed-the-requirement-of-e-paper-for-ministers"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/istock-1490992198.webp" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को अपने उस फैसले में बदलाव कर दिया, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मंत्रियों के लिए अखबारों और पत्रिकाओं का केवल ऑनलाइन ई-पेपर सब्सक्रिप्शन अनिवार्य किया गया था। सरकार ने अब यह व्यवस्था कर दी है कि मंत्री अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या फिजिकल यानी प्रिंट सब्सक्रिप्शन में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने यह संशोधन उस आदेश के एक दिन बाद जारी किया, जिसमें कहा गया था कि 1 सितंबर से राज्य के मंत्रियों को अखबारों और पत्रिकाओं के लिए केवल डिजिटल माध्यम का उपयोग करना होगा। नए निर्देश के अनुसार, अब डिजिटल के साथ-साथ पारंपरिक प्रिंट संस्करण की सुविधा भी जारी रहेगी।</p>
<p> </p>
<p>एक दिन में बदला फैसला महाराष्ट्र सरकार का पहला आदेश सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। आदेश में कहा गया था कि मंत्रियों को अखबार और पत्रिकाओं के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना होगा और इसका खर्च उन्हें खुद उठाना होगा। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी खर्च को कम करना और डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देना बताया गया था। हालांकि, आदेश जारी होने के अगले ही दिन सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए मंत्रियों को विकल्प देने का फैसला किया।</p>
<p>अब मंत्री अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार यह तय कर सकेंगे कि वे अखबारों और पत्रिकाओं को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर उनकी भौतिक प्रतियां मंगवाना चाहते हैं। डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार की ओर से पहले जारी किए गए निर्देश को डिजिटल गवर्नेंस और कागज की खपत कम करने की दिशा में एक कदम माना गया था। प्रशासन में डिजिटल सेवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं।</p>
<p>ई-पेपर के इस्तेमाल से कागज की बचत, रिकॉर्ड को आसानी से सुरक्षित रखने और कहीं से भी समाचार पढ़ने की सुविधा मिलती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने मंत्रियों के लिए ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, नए संशोधन के बाद डिजिटल विकल्प जारी रहेगा, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं रखा गया है। मंत्रियों को खुद उठाना होगा खर्च सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, अखबार और पत्रिकाओं के सब्सक्रिप्शन का खर्च मंत्रियों को स्वयं वहन करना होगा। पहले सरकारी स्तर पर मंत्रियों के कार्यालयों में कई अखबार और पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती थीं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 01 Aug 2026 11:55:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>मुंबई : मालवाहक वाहनों के लिए क्लीनर या सहायक को साथ ले जाने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट का प्रस्ताव</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसमें उन्नत चालक सहायता प्रणाली से लैस भारी मालवाहक वाहनों के लिए एक क्लीनर या सहायक को साथ ले जाने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट का प्रस्ताव है। गृह विभाग द्वारा प्रकाशित इस मसौदे में महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 249 में संशोधन का प्रस्ताव है। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43288/mumbai--proposal-to-exempt-goods-vehicles-from-mandatory-requirement-of-carrying-cleaner-or-helper"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/download---2025-08-23t114625.887.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जिसमें उन्नत चालक सहायता प्रणाली से लैस भारी मालवाहक वाहनों के लिए एक क्लीनर या सहायक को साथ ले जाने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट का प्रस्ताव है। गृह विभाग द्वारा प्रकाशित इस मसौदे में महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 249 में संशोधन का प्रस्ताव है। </p>
<p> </p>
<p>जनता और ट्रांसपोर्टरों से 29 अगस्त, 2025 तक मुंबई स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय में लिखित रूप में आपत्तियाँ या सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस अवधि के भीतर प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा अंतिम अधिसूचना जारी होने से पहले की जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 23 Aug 2025 12:14:01 +0530</pubDate>
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