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                <title>Cooperative - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>Cooperative RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुंबई : कोऑपरेटिव सेक्टर में बड़ा बदलाव, नई नीति जल्द</title>
                                    <description><![CDATA[<p>राज्य के सहकारिता क्षेत्र को सक्रिय, पारदर्शी व सशक्त बनाने के लिए जल्द ही एक नई कोऑपरेटिव पॉलिसी लागू की जाएगी। यह घोषणा मंगलवार को विधान परिषद में बाबासाहेब पाटिल ने की। भाजपा के प्रवीण दरेकर व अन्य सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में मंत्री पाटिल ने कहा कि इस नई पॉलिसी के लिए 15 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है और इसमें एक्सपर्ट्स, एक्टिविस्ट्स और राज्य के अलग-अलग हिस्सों की युवा पीढ़ी के सुझावों को शामिल किया जाएगा।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48703/big-change-in-mumbai-cooperative-sector-new-policy-soon"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-03/download---2026-03-25t115403.138.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>राज्य के सहकारिता क्षेत्र को सक्रिय, पारदर्शी व सशक्त बनाने के लिए जल्द ही एक नई कोऑपरेटिव पॉलिसी लागू की जाएगी। यह घोषणा मंगलवार को विधान परिषद में बाबासाहेब पाटिल ने की। भाजपा के प्रवीण दरेकर व अन्य सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में मंत्री पाटिल ने कहा कि इस नई पॉलिसी के लिए 15 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है और इसमें एक्सपर्ट्स, एक्टिविस्ट्स और राज्य के अलग-अलग हिस्सों की युवा पीढ़ी के सुझावों को शामिल किया जाएगा।</p>
<p> </p>
<p>इस पॉलिसी में पारदर्शिता, कार्यक्षमता और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में अभी 2.33 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही हैं। इसमें 1.21 लाख हाउसिंग सोसाइटी, 21,284 एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और 422 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। कोऑपरेटिव बैंकों में डिपॉजिट 3.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है और इस सेक्टर से करीब 4.30 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं।</p>
<p>इस बीच दरेकर ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की समस्याओं पर चिंता जताते हुए अर्जेंट मीटिंग बुलाने की मांग की। इस पर मंत्री पाटिल ने मुश्किल में फंसे बैंकों को आर्थिक मदद देने और फैसले लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भरोसा दिया। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:54:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई : तृतीय-पक्ष खरीदार, सहकारी आवास समिति के पुनर्विकास परियोजना में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी डेवलपर के माध्यम से फ्लैट बुक करने वाले तृतीय-पक्ष खरीदार, सहकारी आवास समिति के पुनर्विकास परियोजना में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते, जब समिति उस डेवलपर के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर देती है। डेवलपर को हटाए जाने के बाद तृतीय-पक्ष फ्लैट खरीदारों के पास कोई अधिकार नहीं रह जाते, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनायान्यायमूर्ति कमल खता ने कुर्ला के एक दंपति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानून स्पष्ट है कि ऐसे खरीदार स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते, कब्जे की मांग नहीं कर सकते, या पुनर्विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि उनका एकमात्र उपाय, हटाए गए डेवलपर से हर्जाना मांगना है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/45256/mumbai-third-party-buyers-cannot-claim-any-rights-in-a-co-operative"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-11/download---2025-10-20t123020.929.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी डेवलपर के माध्यम से फ्लैट बुक करने वाले तृतीय-पक्ष खरीदार, सहकारी आवास समिति के पुनर्विकास परियोजना में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते, जब समिति उस डेवलपर के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर देती है। डेवलपर को हटाए जाने के बाद तृतीय-पक्ष फ्लैट खरीदारों के पास कोई अधिकार नहीं रह जाते, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनायान्यायमूर्ति कमल खता ने कुर्ला के एक दंपति द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानून स्पष्ट है कि ऐसे खरीदार स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते, कब्जे की मांग नहीं कर सकते, या पुनर्विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। न्यायालय ने कहा कि उनका एकमात्र उपाय, हटाए गए डेवलपर से हर्जाना मांगना है।</p>
<p> </p>
<p>न्यायमूर्ति खता ने कहा, "इस न्यायालय का निरंतर विचार यह है कि बर्खास्त डेवलपर के माध्यम से दावा करने वाले खरीदार, समिति या नवनियुक्त डेवलपर के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा या प्रवर्तन नहीं कर सकते। उनके उपाय, यदि कोई हों, तो पूर्ववर्ती डेवलपर के विरुद्ध दावों तक ही सीमित हैं।"याचिकाकर्ताओं, सतीश और स्वप्ना इनामदार ने नेहरू नगर विद्युत विलास को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को नई इमारत में तोड़फोड़, योजनाओं में संशोधन या फ्लैट बेचने से रोकने की मांग की थी। उन्होंने मेसर्स आदित एंटरप्राइजेज के माध्यम से फ्लैट बुक किए थे, जिसे 2015 में सोसाइटी द्वारा अपना अनुबंध समाप्त करने से पहले पुनर्विकास के लिए नियुक्त किया गया था।</p>
<p>बाद में मध्यस्थता में इस अनुबंध को बरकरार रखा गया।हालांकि, न्यायमूर्ति खता ने तुविन कंस्ट्रक्शन मामले में उच्च न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। अदालत ने दोहराया कि न तो सोसाइटी और न ही नए डेवलपर को उन खरीदारों के लिए सह-प्रवर्तक माना जा सकता है जो अपना दावा उस डेवलपर से प्राप्त करते हैं जिसका अनुबंध रद्द कर दिया गया है।बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार करने में कोई त्रुटि न पाते हुए, उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/45256/mumbai-third-party-buyers-cannot-claim-any-rights-in-a-co-operative</link>
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                <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 12:30:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
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                <title>मुंबई : न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जेल में बंद आठ आरोपियों के बयान दर्ज करने की अनुमति</title>
                                    <description><![CDATA[<p>प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेल में बंद आठ आरोपियों के बयान दर्ज करने की अनुमति प्राप्त कर ली है, जिन्हें न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े 122 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया था। अप्रैल में ईडी ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कथित धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/41160/mumbai--permission-to-record-statements-of-eight-accused-lodged-in-jail-in-new-india-cooperative-bank-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-06/download---2025-06-08t122131.315.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेल में बंद आठ आरोपियों के बयान दर्ज करने की अनुमति प्राप्त कर ली है, जिन्हें न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े 122 करोड़ रुपये के घोटाले के सिलसिले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया था। अप्रैल में ईडी ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में कथित धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। अपनी चल रही जांच में एजेंसी ने आठ आरोपियों के बयान दर्ज करने की अनुमति मांगी, जो वर्तमान में हिरासत में हैं और आर्थर रोड जेल में बंद हैं। </p>
<p> </p>
<p>आरोपियों में हितेश मेहता, धर्मेश जयंतीलाल पौन, अभिमन्यु भोआन, मनोहर मारुतवार, कपिल देढिया, उलाहनाथन मारुतवार, जावेद आजम और राजीवरंजन पांडे उर्फ ​​पवन गुप्ता शामिल हैं। अदालत ने ईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे 16 जून से 10 जुलाई के बीच आरोपियों के बयान दर्ज करने की अनुमति दे दी है। जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे ईडी अधिकारियों को बयान दर्ज करने के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ जेल में प्रवेश करने दें।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/41160/mumbai--permission-to-record-statements-of-eight-accused-lodged-in-jail-in-new-india-cooperative-bank-case</link>
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                <pubDate>Sun, 08 Jun 2025 12:23:51 +0530</pubDate>
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