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                <title>Jai - Rokthok Lekhani News </title>
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                            <item>
                <title>मुंबई : 'फिसलकर गिरा', फिर दो बार होठों पर किया किस, मुंबई के शख्स को 1 साल की जेल, जानिए पूरा मामला</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सेशंस कोर्ट ने 34 साल के एक क्लीनर को दोषी ठहराते हुए एक साल की कड़ी सजा सुनाई। मुंबई के रहनेवाले क्लीनर पर एक सेल्सवुमन को जबरदस्ती दो बार किस करने का आरोप लगा था। क्लीनर ने दावा किया था कि पिछले साल बोरीवली (पश्चिम) के एक मॉल में हुई यह एक महज घटना था। वह गलती से फिसलकर गिर गया था। उसने कहा था कि गिरने पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तौर पर ऐसा हुआ, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51821/mumbai-man-slipped-and-fell-and-then-kissed-his-lips"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-09/images---2026-09-13t122756.516.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> सेशंस कोर्ट ने 34 साल के एक क्लीनर को दोषी ठहराते हुए एक साल की कड़ी सजा सुनाई। मुंबई के रहनेवाले क्लीनर पर एक सेल्सवुमन को जबरदस्ती दो बार किस करने का आरोप लगा था। क्लीनर ने दावा किया था कि पिछले साल बोरीवली (पश्चिम) के एक मॉल में हुई यह एक महज घटना था। वह गलती से फिसलकर गिर गया था। उसने कहा था कि गिरने पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तौर पर ऐसा हुआ, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। </p>
<p> </p>
<p>सिर्फ 2 महीने चले ट्रायल में, बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने रितेश अरमुल्ला को आपराधिक बल का इस्तेमाल करने और साफ तौर पर यौन इरादे से अनचाहा शारीरिक संपर्क बनाने का दोषी पाया।</p>
<p><strong>कोर्ट ने क्या कहा</strong><br />जज ने कहा कि अगर बहस के लिए यह मान भी लिया जाए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर फिसलकर गिर गया, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया उस व्यक्ति को किस करने से अलग होगी जिस पर वह गिरा है। </p>
<p><strong>कोर्ट ने कहा- हरकत जानबूझकर की गई इसके पर्याप्त सबूत</strong><br />ये अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से या यह जानते हुए कि इससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंच सकती है, उस पर हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना) और धारा 75 (यौन उत्पीड़न) के तहत आते हैं।<br />एडिशनल सेशंस जज पी ए साने ने कहा कि पीड़िता की गवाही भरोसेमंद थी और उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। जज ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि पीड़िता आरोपी के खिलाफ गवाही क्यों देगी। इसके अलावा, रिकॉर्ड से पता चलता है कि घटना से पहले वह आरोपी को नहीं जानती थी। इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह इस मामले में आरोपी को झूठा फंसाएगी। </p>
<p><strong>कोर्ट ने दी यह सजा</strong><br />आईपीसी की जगह बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के आने के बाद से यह कुछ मामलों में से एक है जिसमें सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने रितेश अरमुल्ला को धारा 74 के तहत एक साल की कड़ी सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना, और धारा 75 के तहत एक साल की साधारण सजा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 13 Sep 2026 12:31:10 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नई दिल्ली : सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल समेत अन्य के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. लंबे समय से उनके नेतृत्व वाला रिलायंस ग्रुप प्रवर्तन निदेशालय के राडार पर है. छापेमारी, संपत्ति कुर्क होने की कार्रवाई लगातार हो रही है. वहीं अब सीबीआई ने उनके बेटे जय अनमोल अंबानी समेत अन्य के खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल किया है. केंद्रीय एजेंसी ने एक लिखित शिकायत को लेकर जांच करने के बाद ये केस फाइल किया है.</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46101/new-delhi-cbi-files-criminal-case-against-anil-ambanis-son"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download-(56).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली : </strong>अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. लंबे समय से उनके नेतृत्व वाला रिलायंस ग्रुप प्रवर्तन निदेशालय के राडार पर है. छापेमारी, संपत्ति कुर्क होने की कार्रवाई लगातार हो रही है. वहीं अब सीबीआई ने उनके बेटे जय अनमोल अंबानी समेत अन्य के खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल किया है. केंद्रीय एजेंसी ने एक लिखित शिकायत को लेकर जांच करने के बाद ये केस फाइल किया है.</p>
<p> </p>
<p><strong>आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला </strong><br />CBI ने अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मामला दर्ज किया है. उनके अलावा रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व सीईओ रवींद्र सुधालकर और उस समय के होल टाइम डायरेक्टर के खिलाफ ये क्रिमिनल केस फाइल किया है. ऐसा पहली बार है जबकि अनिल अंबानी के बेटे पर मामला दर्ज किया गया है. ये पूरी कार्रवाई कथित 228.06 करोड़ रुपये के बैंकिंग फ्रॉड केस में की गई है. दरअसल, सीबीआई को एक लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जय अनमोल अनिल अंबानी, रवींद्र सुधालकर और अन्य अज्ञात लोगों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों ने धोखाधड़ी और क्रिमिनल साजिश के तहत पैसों का हेरफेर किया है.</p>
<p>ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई द्वारा RHFL के दस्तावेजों, लोन अकाउंट और इंटरनल रिकॉर्ड की गहन जांच किए जाने की संभावना है. जांच आगे बढ़ने पर कंपनी के अधिकारियों और बैंक कर्मियों से और पूछताछ की जा सकती है. हालांकि, अभी तक अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है. अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी की प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई के जॉन कॉनन स्कूल से हुई है, जबकि उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई यूके के वारविक बिजनेस स्कूल से की है. रिपोर्ट के मुताबिक, जय अनमोल अंबानी ने 2014 में रिलायंस म्यूचुअल फंड के साथ अपने कॉर्पोरेट सफर की शुरुआत की थी. 2016 में अनमोल रिलायंस कैपिटल बोर्ड में शामिल हुए और 2019 में उन्हें भाई जय अंशुल के साथ रिलायंस इंफ्रा के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया. हालांकि, एक साल के भीतर ही रिलायंस इंफ्रा के बोर्ड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था.</p>
<p>जहां जय अनमोल अंबानी के खिलाफ पहली बार एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं बीते लंबे समय से उनके पिता अनिल अंबानी ईडी के राडार पर बने हुए हैं. PMLA की धारा 5(1) के तहत उनके नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है और इसके तहत करीब 9000 करोड़ के एसेट्स अटैच किए जा चुके हैं. ये नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे और भुवनेश्वर में फैले हुए हैं.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 17:39:28 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई : मीठी नदी से गाद निकालने के कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार जय जोशी को जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सत्र न्यायालय ने मीठी नदी से गाद निकालने के कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए विर्गो स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जय जोशी को जमानत दे दी है। 22 मई को मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनकी जमानत खारिज किए जाने के बाद जोशी ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/41120/mumbai--jai-joshi--arrested-in-connection-with-the-alleged-mithi-river-silt-removal-scam--gets-bail"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-06/download---2025-06-06t193733.118.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>सत्र न्यायालय ने मीठी नदी से गाद निकालने के कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए विर्गो स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जय जोशी को जमानत दे दी है। 22 मई को मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनकी जमानत खारिज किए जाने के बाद जोशी ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। </p>
<p> </p>
<p>हालांकि सत्र न्यायालय ने जोशी को जमानत पर रिहा कर दिया है, लेकिन विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध होगा। हालांकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जांच अभी बहुत प्रारंभिक चरण में है। अदालत ने कहा, "अपराध की अवधि और इसकी गंभीरता को देखते हुए, जांच अधिकारी को प्रत्येक आरोपी की भूमिका निर्दिष्ट करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए।"</p>
<p>हालांकि जोशी ने तर्क दिया था कि न तो उन्हें और न ही उनकी फर्म को अतिरिक्त मार्जिन मिला। उनके वकील यूसुफ इकबाल और जैन श्रॉफ ने तर्क दिया था कि जोशी ने केवल एक मशीन की आपूर्ति की थी, जिसे उन्होंने मार्च-अप्रैल 2021 में नीदरलैंड से 8 करोड़ रुपये में आयात किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 19:38:59 +0530</pubDate>
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