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                <title>मुंबई : 20,000 महिलाओं ने KYC नहीं कराया, नवंबर की किस्तें अभी भी बाकी</title>
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                        <![CDATA[<p>गांव लेवल के CSC और सेतु केंद्र होल्डर्स से सही मदद न मिलने की वजह से जिले की 20,000 से ज़्यादा प्यारी बहनों का e-KYC नहीं हो पाया है। इस वजह से इन महिलाओं का नवंबर 2025 से मिलने वाला पैसा अटक गया है। इसलिए, वे सरकार से मांग कर रही हैं कि उन्हें e-KYC के लिए एक और मौका दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। ये महिलाएं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की हैं।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47864/mumbai-20000-women-did-not-get-kyc-done-november-installments"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/download---2026-02-20t114137.640.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>गांव लेवल के CSC और सेतु केंद्र होल्डर्स से सही मदद न मिलने की वजह से जिले की 20,000 से ज़्यादा प्यारी बहनों का e-KYC नहीं हो पाया है। इस वजह से इन महिलाओं का नवंबर 2025 से मिलने वाला पैसा अटक गया है। इसलिए, वे सरकार से मांग कर रही हैं कि उन्हें e-KYC के लिए एक और मौका दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। ये महिलाएं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की हैं।</p>
<p> </p>
<p>वे e-KYC के लिए अक्सर सेतु और CSC सेंटर जाती थीं। लेकिन, कभी सर्वर डाउन तो कभी बिजली जाने की वजह से 31 दिसंबर तक उनका e-KYC पूरा नहीं हो पाया। ज़्यादातर महिलाओं का कहना है कि उन्होंने e-KYC के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए थे।</p>
<p>कुछ ने तो उन्हें सेतु सेंटर ऑपरेटर्स को दे भी दिए थे। लेकिन, उनका e-KYC समय पर पूरा नहीं हुआ। इस वजह से, उनके फायदे रोक दिए गए हैं। सरकार ने फिलहाल उन महिलाओं को e-KYC के दौरान गलत जानकारी अपलोड करने का मौका दिया है। इसलिए वे महिलाएं 31 मार्च तक ज़रूरी सुधार कर सकती हैं। लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों ने मांग की है कि हमें भी उसी तरह e-KYC का मौका दिया जाना चाहिए।</p>]]>
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                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:42:19 +0530</pubDate>
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                <title>मुंबई: गन्ने के एफआरपी किश्तों में राज्य सरकार का आदेश खारिज </title>
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                        <![CDATA[<p>बॉम्बे हाईकोर्ट ने गन्ने के एफआरपी को किश्तों में राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने एक महीने पहले के इस फैसले का संज्ञान लेते हुए सहकारिता विभाग ने  21 फरवरी, 2022 के आदेश को निरस्त करते हुए’ एक नया सरकारी फैसला जारी किया है। आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, एफआरपी का भुगतान करते समय पूर्ववत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/39832/mumbai--state-government-s-order-on-sugarcane-frp-installments-rejected"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-04/download---2025-04-16t120259.832.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>बॉम्बे हाईकोर्ट ने गन्ने के एफआरपी को किश्तों में राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने एक महीने पहले के इस फैसले का संज्ञान लेते हुए सहकारिता विभाग ने  21 फरवरी, 2022 के आदेश को निरस्त करते हुए’ एक नया सरकारी फैसला जारी किया है। आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, एफआरपी का भुगतान करते समय पूर्ववत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इससे फैक्ट्रियों को एकमुश्त एफआरपी प्रक्रिया तुरंत अपनानी होगी। </p>
<p> </p>
<p>केंद्र सरकार के गन्ना नियंत्रण अधिनियम-1960 के तहत पिछले सीजन की पैदावार को ध्यान में रखते हुए गन्ना कटाई के चौदह दिन के भीतर किसान को एफआरपी (उचित एवं वाजिब मूल्य) की एकमुश्त राशि का भुगतान करना अनिवार्य था। हालांकि,राज्य सरकार ने 21 फरवरी, 2022 को एक अलग आदेश जारी कर उक्त कानून में संशोधन किया। तदनुसार, यह फार्मूला तय किया गया कि पहली किस्त मूल कटौती (10.25 प्रतिशत) पर आधारित होनी चाहिए और एफआरपी को सीजन के अंत में अंतिम कटौती के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और एफआरपी की शेष किस्त का भुगतान किया जाना चाहिए। </p>
<p>चीनी मिलों ने भी इसका फायदा उठाया और एफआरपी में कटौती कर दी। इस संबंध में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता, पूर्व सांसद राजू शेट्टी व अन्य ने योगेश पांडे के माध्यम से मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। 17 मार्च को उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि, राज्य सरकार को केंद्रीय कानून में कोई अनावश्यक बदलाव करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा एफआरपी को विभाजित करने के आदेश को भी अवैध घोषित कर दिया गया। अब सहकारिता विभाग के स्पष्ट आदेश के कारण पिछले सीजन की चीनी रिकवरी और कटाई परिवहन लागत को ध्यान में रखते हुए एफआरपी का भुगतान करना अनिवार्य हो गया है।</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 16 Apr 2025 12:03:56 +0530</pubDate>
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