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                <title>Lok - Rokthok Lekhani News </title>
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                            <item>
                <title>नई दिल्ली : नेशनल लोक अदालत 9 मई को होगी, कई लंबित मामलों का होगा समाधान</title>
                                    <description><![CDATA[<p>राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक शनिवार 09 मई 2026 को द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा।</p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49581/new-delhi-national-lok-adalat-will-be-held-on-9th"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/image-7-1.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली :</strong> राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक शनिवार 09 मई 2026 को द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा।</p>
<p> </p>
<p>न्यायालयों में लंबित मामलों के पक्षकारों को कोर्ट की ओर से मध्यस्थता और सूचना जारी की जा रही है, ताकि वे इस अवसर का लाभ लेकर अपने विवादों का<br />समाधान कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस लोक अदालत में राजस्व विभाग, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार न्यायालयों के मामले, बैंक रिकवरी से जुड़े प्री-लिटिगेशन प्रकरण, चेक बाउंस मामले, मोटर वाहन अधिनियम के केस, परिवार न्यायालय के विवाद, श्रमिक विवाद, जमीन विवाद, बिजली बिल, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन बिल और अन्य विभागों के लंबित बिल एवं जुर्माने से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा।</p>
<p>पुलिस, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल और विद्युत विभाग से जुड़े मामलों को भी इस लोक अदालत में शामिल किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और पक्षकारों को आपसी समझौते के माध्यम से राहत देना है। लोक अदालत में दांडिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को भी शामिल किया गया है, जिससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके। पक्षकारों को एक ही स्थान पर सभी संबंधित विभागों के मामलों के समाधान का अवसर मिलेगा।</p>
<p>यह व्यवस्था न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर संबंधित विभागों और न्यायालयों में सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके और लोगों को न्याय शीघ्र मिल सके। लोक अदालत में भाग लेकर नागरिक अपने विवादों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के समाप्त कर सकते हैं और बकाया बिलों एवं जुर्मानों से राहत प्राप्त कर सकते हैं।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/49581/new-delhi-national-lok-adalat-will-be-held-on-9th</link>
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                <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:42:52 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नई दिल्ली : लोकसभा में नक्सलवाद पर बहस, ओवैसी बोले- विचारधारा अभी जिंदा; 'हथियार डालना हार नहीं, विचारधारा अभी जिंदा', नक्सलवाद पर बोले ओवैसी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>लोकसभा में नक्सलवाद और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ हथियार डालने से समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि विचारधारा अभी भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज सरेंडर कर रहे हैं, उन्होंने कहीं भी अपनी विचारधारा को त्यागने की बात नहीं कही है। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48835/debate-on-naxalism-in-new-delhi-lok-sabha-owaisi-said"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-03/download---2026-03-30t184234.046.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली : </strong>लोकसभा में नक्सलवाद और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ हथियार डालने से समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि विचारधारा अभी भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज सरेंडर कर रहे हैं, उन्होंने कहीं भी अपनी विचारधारा को त्यागने की बात नहीं कही है। </p>
<p> </p>
<p>ओवैसी ने ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए कहा कि 1977 में भी सीपीआई (एमएल) ने कुछ समय के लिए अपने सशस्त्र संघर्ष को रोका था, लेकिन बाद में फिर हथियार उठा लिए। उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि यह स्थायी समाधान नहीं बल्कि एक टैक्टिकल रिट्रीट हो सकता है। उन्होंने चारू मजूमदार का जिक्र करते हुए कहा कि नक्सल आंदोलन की जड़ें गहरी हैं और इसे केवल सैन्य कार्रवाई से खत्म नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने जेल में नक्सल नेताओं से बातचीत की है और उनकी सोच आज भी वैसी ही बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सिर्फ यह मान ले कि नक्सलवाद खत्म हो गया है, तो यह एक बड़ी भूल होगी।</p>
<p>ओवैसी ने आगे कहा कि देश के कई इलाकों में जहां नक्सलवाद कम हुआ है, वहां अब न तो नक्सल हैं और न ही सही गवर्नेंस पहुंची है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रशासन और विकास वहां नहीं पहुंचे, तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या सिर्फ कानून-व्यवस्था की नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता से जुड़ी है। आदिवासी इलाकों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से भरे इलाकों में रहने वाले लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता, जिससे असंतोष बढ़ता है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर गवर्नेंस, राहत और पुनर्वास पर ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में फिर से हिंसा बढ़ सकती है।</p>
<p>उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां युवाओं ने सरकार नहीं, बल्कि गवर्नेंस बदलने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि फर्जी मुठभेड़, घरों को तोड़ना और समाज में डर का माहौल बनाना कट्टरता को बढ़ावा देता है। ओवैसी ने कहा कि किसी भी तरह का उग्रवाद, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, देश के लिए खतरा है और इसे रोकने के लिए संतुलित और संवेदनशील नीति जरूरी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/48835/debate-on-naxalism-in-new-delhi-lok-sabha-owaisi-said</link>
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                <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:44:21 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बेलापुर : लोक अदालत के दौरान तलाक की याचिका वापस लेने का फैसला; सात अलग हुए जोड़ों को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बेलापुर फैमिली कोर्ट में लोक अदालत के दौरान तलाक की याचिका वापस लेने और फिर से एकजुट होने का फैसला करने वाले सात अलग हुए जोड़ों को नवी मुंबई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा "नंदा सौख्यभारे" (आपको सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं) प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43877/belapur--decision-to-withdraw-divorce-petition-during-lok-adalat--seven-separated-couples-were-felicitated-with-certificates-and-gifts"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-09/download---2025-09-14t114309.598.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बेलापुर : </strong>बेलापुर फैमिली कोर्ट में लोक अदालत के दौरान तलाक की याचिका वापस लेने और फिर से एकजुट होने का फैसला करने वाले सात अलग हुए जोड़ों को नवी मुंबई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा "नंदा सौख्यभारे" (आपको सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं) प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। लोक अदालत के समक्ष कुल 98 वैवाहिक विवाद सूचीबद्ध थे, जिनमें से सात जोड़ों ने सुलह का विकल्प चुना, जिससे उनके परिवारों और बच्चों को राहत मिली। न्यायाधीशों ने अलग होने के बजाय एक साथ अपना जीवन फिर से बनाने का विकल्प चुनने के लिए जोड़ों की सराहना की।</p>
<p> </p>
<p>कार्यवाही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के अध्यक्ष एस.बी. अग्रवाल, बेलापुर तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश-1 सी.वी. मराठे, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश सुभाष आर. काफरे और डीएलएसए सचिव रवींद्र पजनकर के मार्गदर्शन में हुई। इनमें से 98 मामले इस लोक अदालत में लिए गए, जिसमें जिला न्यायाधीश-3 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.ए. साने और अधिवक्ता डिंपल चंद्रा पैनल सदस्य के रूप में शामिल थे, एसोसिएशन ने बताया।</p>
<p>इस कार्यक्रम में नवी मुंबई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील मोकल, उपाध्यक्ष संदीप रामकर, सचिव विकास म्हात्रे और कोषाध्यक्ष तुषार राउत के नेतृत्व में फैमिली कोर्ट के सहायक कर्मचारियों के साथ-साथ फैमिली कोर्ट के कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 11:43:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर और 13 दिसंबर को </title>
                                    <description><![CDATA[<p>अगर आपके पास पुराने ट्रैफिक चालान पड़े हैं या कोई छोटा-मोटा केस फंसा हुआ है, तो आज आपके लिए राहत का दिन है। शनिवार 13 सितंबर को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रही हैं। इसमें ट्रैफिक चालानों समेत कई मामलों का निपटारा आसानी से किया जा सकेगा।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43848/mumbai--national-lok-adalat-to-be-held-on-13-september-and-13-december"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-09/download---2025-09-13t112408.490.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>अगर आपके पास पुराने ट्रैफिक चालान पड़े हैं या कोई छोटा-मोटा केस फंसा हुआ है, तो आज आपके लिए राहत का दिन है। शनिवार 13 सितंबर को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रही हैं। इसमें ट्रैफिक चालानों समेत कई मामलों का निपटारा आसानी से किया जा सकेगा।</p>
<p> </p>
<p><strong>दिल्ली में कहां और कैसे लगेगी लोक अदालत?</strong><br />लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। ये सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सभी जिला अदालतों, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स कमीशंस और परमानेंट लोक अदालतों में भी होगी। यहां केस जल्दी और आपसी सहमति से सुलझाए जाते हैं। खास बात ये है कि कोर्ट फीस वापस मिलती है और फैसला तुरंत मान्य हो जाता है।</p>
<p><strong>किस तरह के चालान निपटेंगे?</strong><br />लोक अदालत में इस बार खास ध्यान ट्रैफिक चालानों पर है। केवल 31 मई 2025 तक के कंपाउंडेबल चालान या नोटिस ही शामिल होंगे। इन्हें डाउनलोड करने के लिए लिंक भी है। हर दिन 60,000 चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं और कुल लिमिट 1.8 लाख चालानों की है। चालान स्लिप पर ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट नंबर और टाइमिंग लिखी होगी।</p>
<p><strong>कितनी मिलेगी राहत?</strong><br />लोक अदालत में चालान पर अच्छी-खासी छूट मिलती है। आमतौर पर 30% से 75% तक की राहत दी जाती है। कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये केस और जज के निर्णय पर निर्भर करता है। यहां माहौल सामान्य अदालत जैसा नहीं होता, बल्कि अधिकारी और वकील समझौते की दिशा में काम करते हैं। तय रकम भरते ही चालान या केस तुरंत बंद हो जाता है।</p>
<p><strong>महाराष्ट्र में भी लगेगी लोक अदालत</strong><br />दिल्ली के साथ-साथ मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भी आज लोक अदालत आयोजित हो रही है। महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अनुसार लोक अदालतें 13 सितंबर और 13 दिसंबर को लगनी तय हैं।</p>
<p><strong>क्यों है खास?</strong><br />लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें केस का निपटारा जल्दी, सस्ता और बिना झंझट के होता है। खासतौर पर ट्रैफिक चालान जैसे मामलों में ये बेहद मददगार है। अगर आपके पास पुराने चालान पड़े हैं, तो आज का दिन उन्हें आधी-तिहाई रकम में निपटाने का सुनहरा मौका है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 13 Sep 2025 11:25:17 +0530</pubDate>
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