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                <title>मुंबई : 12 बड़े प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों की लिस्ट जारी, बीएमसी का 378 करोड़ बकाया, अब संपत्ति होगी नीलाम</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बीएमसी ने बड़े प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन 12 प्रॉपर्टी में 10 ओपन प्लॉट, एक कमर्शिबल बिल्डिंग और एक मिक्स्ड-यूज प्रॉपर्टी शामिल है। इन पर कुल 378 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की जानकारी मिली है। ज्ञात हो कि बीएमसी के सोर्स ऑफ़ इनकम में एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स का होता है। वर्ष 2025-26 में बीएमसी ने 6200 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से बसूलने का लक्ष्य रखा था।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48002/mumbai-list-of-12-big-property-tax-defaulters-released-bmcs"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/download---2026-02-25t165842.253.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बीएमसी ने बड़े प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन 12 प्रॉपर्टी में 10 ओपन प्लॉट, एक कमर्शिबल बिल्डिंग और एक मिक्स्ड-यूज प्रॉपर्टी शामिल है। इन पर कुल 378 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की जानकारी मिली है। ज्ञात हो कि बीएमसी के सोर्स ऑफ़ इनकम में एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स का होता है। वर्ष 2025-26 में बीएमसी ने 6200 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से बसूलने का लक्ष्य रखा था। जॉइंट कमिश्नर (असेसमेंट ऐंड कलेक्शन) विश्वास शंकरवार के अनुसार, अब तक 80% प्रॉपर्टी टैक्स बीएमसीकी तिजोरी में जमा हो चुका है। लेकिन अब भी कई प्रोंपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों ने बकाया टैक्स जमा नहीं कराया है। ऐसी 12 संपत्तियों को नीलाम कर प्रशासन ने अपना बकाया वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।</p>
<p> </p>
<p><strong>ऑक्सन नोटिस जारी</strong><br />मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 की धारा 206(2) के तहत एच येस्ट, एस, आर साउथ और ई वॉर्ड की प्रॉपर्टी के लिए ऑक्शन नोटिस जारी किए गए है। नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p><strong>इन एक्ट में कार्रवाई</strong><br />इसके अलावा अधिनियम की धारा 203 के तहत आर्थिक रूप से सक्षम, लेकिन कर का भुगतान न करने वालों को जब्ती नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। यदि भुगतान नहीं किया गया, तो धारा 203 से 206 के तहत पहले संपति के भीतर की चल वस्तुएं जब्त कर उनकी नीलामी की जाएगी।</p>
<p><strong>किस बकाएदार पर कितना बकाया</strong><br />बकायेदारों में एच वेस्ट बॉर्ड की मेसर्स सुमेर एसोसिएट्स का लैड पार्सल शामिल है, जिस पर 188 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इसके अलावा एस वॉर्ड के भांडुप में मेसर्स राजहंस एसोसिएट्स की कमर्शियल बिल्डिंग पर 47 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। आर साउथ बॉर्ड के कादिवली पूर्व में विठ्ठलराव खापरे के भूखंड पर 64 लाख रुपये बकाया है। अन्य संपत्तियो मे एच वेस्ट वॉर्ड मे रामचंद्र हेमनदास सेतपाल व अन्य की जमीन पर 10 करोड़ रुपये बकाया है।</p>
<p>ई वॉर्ड के रे रोड में मुल्ला गुलाम अली के पहले भूखंड पर करीब 9 करोड़ रुपये, दूसरे भूखंड पर करीब 4 करोड़ रुपये और तीसरे भूखंड पर 85 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। खार में पी.के. मोदी के भूखंड पर 2 करोड़ रुपये से अधिक रुपये बकाया है। एच वेस्ट की एल्को आर्केड आवासीय और गैर- आवासीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था की मिश्रित उपयोग की संपत्ति पर 9.76 करोड़ रुपये बकाया है। खार पश्चिम में खुसूफ अहमद के भूखड पर 2.47 करोड़ रुपये बकाया है। बांद्रा मे सहायक पादरी, सेंट पीटर्स चर्थ के भूखंड पर 12.64 करोड़ रुपये बकाया है। सांताक्रूज पश्चिम में श्रीमती हरदेवी पी. राजपाल के भूखंड पर 6.49 करोड़ रुपये बकाया है।</p>
<p> </p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 16:59:33 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>लातूर नगर निगम पर 2.63 करोड़ रुपये का गैर-कृषि कर बकाया; यशवंतराव चव्हाण कॉम्प्लेक्स सील </title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र के लातूर नगर निगम पर 2.63 करोड़ रुपये का गैर-कृषि कर बकाया होने का मामला सामने आया है। वसूली के लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने यशवंतराव चव्हाण कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। इसमें 32 दुकानें हैं। कॉम्प्लेक्स का मालिकाना हक लातूर नगर निगम के पास है। नगर निगम अपने वाणिज्यिक परिसरों में बिजनेस करने वाले व्यापारियों से संपत्ति कर वसूलता है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/39294/latur-municipal-corporation-owes-rs-2-63-crore-non-agricultural-tax--yashwantrao-chavan-complex-sealed"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-03/download-(45).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>लातूर : </strong>महाराष्ट्र के लातूर नगर निगम पर 2.63 करोड़ रुपये का गैर-कृषि कर बकाया होने का मामला सामने आया है। वसूली के लिए राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने यशवंतराव चव्हाण कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। इसमें 32 दुकानें हैं। कॉम्प्लेक्स का मालिकाना हक लातूर नगर निगम के पास है। नगर निगम अपने वाणिज्यिक परिसरों में बिजनेस करने वाले व्यापारियों से संपत्ति कर वसूलता है। इसके अलावा राजस्व विभाग की ओर से गैर-कृषि कर भी वसूला जाता है। इन भुगतानों की जिम्मेदारी नगर निगम पर आती है। सोमवार को कॉम्पलेक्स सील करने की कार्रवाई के बाद दुकानदारों ने आक्रोश प्रकट किया था। हालांकि, उनकी अपील के बाद उनकी दुकानों की सील हटा दी गई। </p>
<p><strong>मुंबई पुलिस ने आपत्तिजनक फेसबुक वीडियो पर दर्ज की एफआईआर</strong><br />सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड कर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को 'बदनाम' करने की कोशिश करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी के मुताबिक एक यातायात पुलिस कॉन्स्टेबल का वीडियो अपलोड कर यशवंत बंडगर ने कथित रूप से पुलिसकर्मी विकास पोल की मानहानि करने का प्रयास किया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोपी बंडगर को विकास ने दंडित किया, जिससे नाराज होकर उसने वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया। मुंबई में कॉन्सटेबल की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 26 Mar 2025 11:57:25 +0530</pubDate>
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