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                <title>बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आपले सरकार पोर्टल को संशोधित करने पर विचार करने को कहा</title>
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                        <![CDATA[<p>बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जो इस बात की जांच करेगी कि क्या व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए असाधारण मामलों में ‘आपले सरकार’ पोर्टल पर अपनी मां की जाति या सामाजिक स्थिति का विवरण दे सकते हैं। जस्टिस रवींद्र घुघे और अश्विन भोबे की पीठ ने सरकार से इस तरह का प्रावधान शामिल करने के लिए पोर्टल को संशोधित करने पर विचार करने को कहा।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/38308/bombay-high-court-asked-the-maharashtra-government-to-consider-amending"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-02/aaple-sarkar-portal-1024x539.webp" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई:</strong> बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है, जो इस बात की जांच करेगी कि क्या व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए असाधारण मामलों में ‘आपले सरकार’ पोर्टल पर अपनी मां की जाति या सामाजिक स्थिति का विवरण दे सकते हैं। जस्टिस रवींद्र घुघे और अश्विन भोबे की पीठ ने सरकार से इस तरह का प्रावधान शामिल करने के लिए पोर्टल को संशोधित करने पर विचार करने को कहा।</p>
<p>कोर्ट ने कहा, “हम राज्य सरकार से उक्त पहलू पर विचार करने का आह्वान करते हैं और चूंकि इसमें सरकार द्वारा लिया जाने वाला निर्णय शामिल है, इसलिए सरकार के लिए एक उचित समिति गठित करना उचित होगा, जिसे डेटा/सूचना के साथ सहायता प्रदान की जाए, ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या असाधारण परिस्थितियों में ‘आपले सरकार’ पोर्टल में एक खंड दर्ज किया जा सकता है, ताकि आवेदक मां की सामाजिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत कर सके।” आपले सरकार पोर्टल नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र आवेदन सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है। न्यायालय 30 वर्षीय स्वानुभूति जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने शिम्पी समुदाय के सदस्य के रूप में अपनी माँ की स्थिति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र मांगा था, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।</p>
<p>हालाँकि, उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि पोर्टल केवल पिता के जाति विवरण को स्वीकार करता है। जैन ने राज्य को पोर्टल में संशोधन करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया ताकि आवेदक अपनी माँ की जाति का विवरण दर्ज कर सकें, खासकर जब यह आरक्षण के लिए उनकी पात्रता के लिए प्रासंगिक हो। हालाँकि, न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि जैन यह साबित करने में विफल रही हैं कि उनका पालन-पोषण केवल उनकी माँ ने किया था या उनकी परवरिश उनकी माँ की जाति से प्रभावित थी। इसने नोट किया कि उनके पिता, एक बैंक अधिकारी ने उनकी शिक्षा का आर्थिक रूप से समर्थन किया था, और परिवार एक ही घर में एक साथ रहता था जहाँ वह “उच्च जाति के पिता के घर” में रहती थी। इसके अतिरिक्त, उनकी माँ ने अपना ओबीसी प्रमाणपत्र केवल 2022 में प्राप्त किया, जिसके बाद जैन ने अपने स्वयं के जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जैन की याचिका उनके पिता के खुले वर्ग के घर में पली-बढ़ी होने के बावजूद उनकी मां की ओबीसी स्थिति से लाभ उठाने के लिए एक रणनीतिक कदम था।“हमें लगता है कि यह याचिका स्वार्थी उद्देश्यों के लिए दायर की गई है। हमें यह भी लगता है कि गलत बयानी करने का प्रयास किया गया है। हालाँकि, हम इस मुद्दे को ‘शांत’ करना चाहते हैं,” न्यायालय ने कहा।</p>]]>
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                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 12:25:55 +0530</pubDate>
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