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                <title>Badlapur rape accused's father withdraws plea against custodial death - Rokthok Lekhani</title>
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                <title>बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी के पिता ने हिरासत में मौत की याचिका वापस ली </title>
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                        <![CDATA[<p>पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मारे गए बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के माता-पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि वे अब उसकी मौत से जुड़ा केस नहीं लड़ना चाहते।शिंदे के माता-पिता ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष अपील की, जो उनके बेटे की हिरासत में मौत से संबंधित उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है। यह याचिका शिंदे के पिता अन्ना शिंदे ने दायर की है,</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/37975/badlapur-rape-accused-s-father-withdraws-plea-against-custodial-death"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-02/imagesffnbb.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मारे गए बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के माता-पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि वे अब उसकी मौत से जुड़ा केस नहीं लड़ना चाहते।शिंदे के माता-पिता ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष अपील की, जो उनके बेटे की हिरासत में मौत से संबंधित उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है। यह याचिका शिंदे के पिता अन्ना शिंदे ने दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। कार्यवाही के अंत में दंपति ने पीठ से संपर्क किया और कहा कि वे इस मामले को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं और चाहते हैं कि यह बंद हो जाए। दंपति ने कहा कि उन पर किसी का कोई दबाव नहीं है और उन्होंने यह बयान खुद ही दिया है। </p>
<p>अक्षय शिंदे (24) पर पिछले साल ठाणे जिले के बदलापुर शहर के एक स्कूल के शौचालय के अंदर दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। वह स्कूल में अटेंडेंट था। नवी मुंबई की तलोजा जेल से पूछताछ के लिए ठाणे ले जाते समय पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। पिछले महीने अदालत में पेश की गई मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट में पांच पुलिसकर्मियों - वरिष्ठ निरीक्षक संजय शिंदे (ठाणे अपराध शाखा), सहायक निरीक्षक नीलेश मोरे, हेड कांस्टेबल अभिजीत मोरे, हरीश तावड़े और पुलिस वैन चालक सतीश खताल - को शिंदे की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। सीलबंद लिफाफे में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट अशोक शेंगडे ने कहा कि सबूतों और अन्य परिस्थितियों के कारण "पुलिस कर्मियों द्वारा निजी या आत्मरक्षा के अधिकार का उठाया गया दावा संदेह के घेरे में आता है।"<br /> </p>]]>
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                <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 11:41:32 +0530</pubDate>
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