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                <title>BMC sweeper sentenced to life imprisonment for stabbing brother-in-law to death - Rokthok Lekhani</title>
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                <description>BMC sweeper sentenced to life imprisonment for stabbing brother-in-law to death RSS Feed</description>
                
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                <title>मोबाइल फोन विवाद के चलते युवक का अपहरण; मालवानी पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया</title>
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                        <![CDATA[<p>मुंबई मालवानी पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने मोबाइल फोन विवाद के चलते मलाड पश्चिम से 19 वर्षीय एक युवक का अपहरण कर लिया था और उसकी चाची से 33,000 रुपये की फिरौती मांगी थी। मामले की जांच कर रहे एएसआई हरभोल सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2) (स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना), 191(3) (दंगा करना, घातक हथियार से लैस होना), 190 (यदि किसी गैरकानूनी सभा के सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो सभा का प्रत्येक सदस्य उस अपराध का दोषी है) और बीएनएस की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/36726/bmc-sweeper-sentenced-to-life-imprisonment-for-stabbing-brother-in-law-to-death"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-12/malvani-police-station.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>मुंबई मालवानी पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने मोबाइल फोन विवाद के चलते मलाड पश्चिम से 19 वर्षीय एक युवक का अपहरण कर लिया था और उसकी चाची से 33,000 रुपये की फिरौती मांगी थी। मामले की जांच कर रहे एएसआई हरभोल सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 115(2) (स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना), 191(3) (दंगा करना, घातक हथियार से लैस होना), 190 (यदि किसी गैरकानूनी सभा के सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो सभा का प्रत्येक सदस्य उस अपराध का दोषी है) और बीएनएस की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।</p>
<p>पुलिस के अनुसार, मंगलवार शाम को 53 वर्षीय महिला, जिसकी पहचान कलिमुनिसा खान के रूप में हुई, ने पुलिस से संपर्क किया और दावा किया कि उसके भतीजे अमानुल्ला अंसारी को चार अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया है, जिन्होंने उसे एक टेम्पो के अंदर बंद कर दिया था। उसने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने उसे फोन करके ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से 33,000 रुपये देने की मांग की थी और ऐसा न करने पर अंसारी को जान से मारने की धमकी दी थी।</p>
<p> घबराकर खान ने मालवानी पुलिस से संपर्क किया और चार लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया, जिन्होंने कथित तौर पर अंसारी को मालवानी के गेट नंबर 6 पर एक टेम्पो में धकेल दिया और भाग गए। खान को किए गए फोन कॉल को ट्रैक करते हुए, मालवानी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नागरकर के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने गोरेगांव के राम मंदिर इलाके से अभिषेक सिंह, अजय पांडे, प्रदीप सिंह और अनवर खान को गिरफ्तार किया, जहां उन्होंने टेम्पो पार्क किया था, और अंसारी को उनकी हिरासत से छुड़ाया।</p>
<p>अंसारी ने पुलिस को बताया कि मोबाइल फोन के लिए दिए गए पैसे को लेकर उसका उन चार लोगों से झगड़ा हुआ था, जो उसे जानते थे। कांदिवली के रहने वाले चारों लोगों ने पुलिस को बताया कि अंसारी ने उनसे 33,000 रुपये लिए थे और मोबाइल फोन देने का वादा किया था, लेकिन फोन नहीं दिया। मंगलवार शाम को, ये लोग 19 वर्षीय युवक से मिले और फोन के बारे में उससे बहस की और अपने पैसे वापस मांगे। बहस इतनी बढ़ गई कि हिंसा में बदल गई कि चारों ने अंसारी पर हमला कर दिया और उसके परिवार से पैसे वापस लेने के लिए उसका अपहरण कर लिया।</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 21 Dec 2024 10:31:56 +0530</pubDate>
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                <title>बीएमसी सफाईकर्मी को साले की चाकू घोंपकर हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा</title>
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                        <![CDATA[<p><strong> </strong>सत्र न्यायालय ने हाल ही में 48 वर्षीय बीएमसी सफाईकर्मी को जनवरी 2020 में धोबीघाट के बोरिचा रोड पर अपने साले की चाकू घोंपकर हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी राजेश बोरिचा और पीड़ित विनोद मोखरा के बीच तब झगड़ा हुआ था जब आरोपी की पत्नी ने पीड़िता से शिकायत की थी कि उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/36724/bmc-sweeper-sentenced-to-life-imprisonment-for-stabbing-brother-in-law-to-death"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-12/1533269-mumbai-central-jail-ani.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>सत्र न्यायालय ने हाल ही में 48 वर्षीय बीएमसी सफाईकर्मी को जनवरी 2020 में धोबीघाट के बोरिचा रोड पर अपने साले की चाकू घोंपकर हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी राजेश बोरिचा और पीड़ित विनोद मोखरा के बीच तब झगड़ा हुआ था जब आरोपी की पत्नी ने पीड़िता से शिकायत की थी कि उसका पति उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। एफआईआर के अनुसार, बोरिचा की पत्नी चाहती थी कि उसके दोनों भाई उसके पति से इस बारे में बात करें। मृतक अपने भाई गिरिधर मोखरा के साथ बोरिचा की मौसी के घर उससे बात करने गया था। इसके बाद वे जेके बोरिचा रोड, धोबीघाट स्थित इमारत के बाहर हाथापाई करने लगे, जिसमें बोरिचा ने विनोद के सीने के बाएं हिस्से और सिर पर चाकू से वार किया।</p>
<p> अभियोजन पक्ष ने मुख्य रूप से विनोद के भाई गिरिधर, जो मुख्य गवाह है, द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा किया कि बोरिचा चाकू लेकर आया था और उसने विनोद को चाकू मार दिया। गिरिधर ने यह भी कहा कि उसकी बहन और बोरिचा के बीच अक्सर झगड़े होते थे। न्यायालय ने 6 दिसंबर को पारित एक विस्तृत आदेश में कहा कि गिरिधर का बयान विश्वसनीय है, जो साबित करता है कि आरोपी ने मृतक पर चाकू से वार किया था।बचाव पक्ष ने कहा कि जांच अधिकारी ने किसी भी स्वतंत्र गवाह के साक्ष्य दर्ज नहीं किए। हालांकि, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र गवाहों की जांच न करना अभियोजन पक्ष के पूरे मामले पर अविश्वास करने का आधार नहीं है।</p>
<p>न्यायाधीश एनजी शुक्ला ने कहा, "आरोपी का हत्या करने का स्पष्ट इरादा था, या उसे पता था कि चाकू से किए गए घाव मृतक विनोद की मौत का कारण बन सकते हैं।" "आरोपी को मृतक विनोद की हत्या के अपराध का दोषी पाया जाता है। अदालत ने कहा, "वह आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दंडित होने के योग्य है।" अदालत ने बोरिचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया।</p>]]>
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                <pubDate>Sat, 21 Dec 2024 10:27:32 +0530</pubDate>
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