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                <title>interest - Rokthok Lekhani News </title>
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                            <item>
                <title>मुंबई: घरेलू नल बिल भुगतान पर राहत, टीएमसी ने ब्याज और जुर्माना हटाया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>जिन घर नल कनेक्शन धारकों अथवा उपभोक्ताओं पर घरेलू पानी का बिल बकाया है, उनके लिए एक राहत भरा फ़ैसला लिया गया है, और पानी के बिल के बकाए पर लगने वाले प्रशासनिक व्यय (सूद/जुर्माना) पर 100 परसेंट छूट देने की स्कीम 01 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक लागू कर दी गई है और मेयर शर्मिला पिंपोलकर और आयुक्त सौरभ राव ने नागरिकों से इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की है।  </p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51658/relief-on-mumbai-domestic-tap-bill-payment-tmc-removes-interest"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-09/images---2026-09-02t113112.697.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>जिन घर नल कनेक्शन धारकों अथवा उपभोक्ताओं पर घरेलू पानी का बिल बकाया है, उनके लिए एक राहत भरा फ़ैसला लिया गया है, और पानी के बिल के बकाए पर लगने वाले प्रशासनिक व्यय (सूद/जुर्माना) पर 100 परसेंट छूट देने की स्कीम 01 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक लागू कर दी गई है और मेयर शर्मिला पिंपोलकर और आयुक्त सौरभ राव ने नागरिकों से इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की है।  </p>
<p> </p>
<p>इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए, घरेलू नल कनेक्शन उपभोक्ताओं को अपने पिछले बकाया पानी के बिल की रकम के साथ-साथ मौजूदा आर्थिक वर्ष 2026-27 की मांग भी एक साथ देनी होगी। जो योग्य उपभोक्ता एक साथ पेमेंट करेंगे, उन्हें बकाए पर लगने वाला प्रशासनिक व्यय (ब्याज/जुर्माना) पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा।</p>
<p>यह रियायत योजना सिर्फ़ 1 सितंबर, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक ही लागू रहेगी। इसलिए, बकाया बिल वाले घरेलू उपभोक्ता से अपील की गई है कि वे तय समय में बिल भर दें और इस योजना का फ़ायदा उठाएं। इस बीच, प्रशासन ने साफ़ किया है कि अगर 1 जनवरी, 2027 के बाद भी पानी के बिल का बकाया जारी रहता है, तो संबंधित ग्राहक के नल कनेक्शन काट दिए जाएंगे और पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। यह छूट योजना पेशेवर पानी के उपभोक्ता पर लागू नहीं होगी। इसलिए, संबंधित घरेलू उपभोक्ताओं अपील की गई है कि वे अंतिम अवधि से पहले अपने पानी के बिल भरकर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज पर 100 प्रतिशत रियायत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और नगर निगम का सहयोग करें।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 02 Sep 2026 11:32:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : पार्कसाइट में साहूकार पर केस, ब्याज वसूली और धमकी का आरोप </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong> </strong>मुंबई के पार्कसाइट पुलिस स्टेशन ने एक कथित साहूकार और वकील हाशमी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर आरोप है कि उसने बिना लाइसेंस के ऊंची ब्याज दर पर अवैध रूप से पैसे उधार दिए और बाद में एक बिज़नेसमैन को धमकाकर करीब 68 लाख रुपये की वसूली की। पुलिस ने यह कार्रवाई दर्ज एफआईआर के आधार पर की है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49355/case-against-moneylender-in-mumbai-parksite-accused-of-interest-recovery"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-20t165611.898.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>मुंबई के पार्कसाइट पुलिस स्टेशन ने एक कथित साहूकार और वकील हाशमी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर आरोप है कि उसने बिना लाइसेंस के ऊंची ब्याज दर पर अवैध रूप से पैसे उधार दिए और बाद में एक बिज़नेसमैन को धमकाकर करीब 68 लाख रुपये की वसूली की। पुलिस ने यह कार्रवाई दर्ज एफआईआर के आधार पर की है। शिकायतकर्ता मोहम्मद नसीम रईस हाशमी (49) विक्रोली ईस्ट के गोदरेज गार्डन एन्क्लेव में अपने परिवार के साथ रहते हैं और विक्रोली वेस्ट के पार्कसाइट इलाके में ‘ज़रीन वुड क्राफ्ट’ नाम से लकड़ी के ज्वेलरी बॉक्स बनाने की यूनिट चलाते हैं।</p>
<p> </p>
<p>एफआईआर के अनुसार, आरोपी मूल रूप से प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पार्कसाइट इलाके में रहता था। उस पर आरोप है कि वह बिना किसी वैध लाइसेंस के साहूकारी का कारोबार चला रहा था।  शिकायत के मुताबिक, साल 2006 में व्यवसाय की जरूरतों के चलते नसीम हाशमी ने आरोपी से 10 प्रतिशत मासिक ब्याज दर पर 1 लाख रुपये नकद उधार लिए थे। इसके बाद 2006 और 2007 के बीच उन्होंने इसी शर्त पर अलग-अलग किश्तों में कुल 4 लाख रुपये और लिए।</p>
<p>शुरुआती वर्षों में उन्होंने 2008 तक हर महीने करीब 50,000 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए, जो कैश और बेयरर चेक के माध्यम से दिए गए थे। इसके बाद जब ब्याज का बोझ बढ़ने लगा तो शिकायतकर्ता ने आरोपी से ब्याज दर कम करने की अपील की। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने ब्याज दर घटाकर 6 प्रतिशत मासिक कर दी। इस नई शर्त के तहत शिकायतकर्ता ने 2010 तक हर महीने लगभग 30,000 रुपये का भुगतान किया।</p>
<p>हालांकि, एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया है कि भुगतान में देरी होने पर आरोपी ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को धमकाना शुरू कर दिया। आरोप है कि उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की धमकी दी गई। इससे दबाव में आकर शिकायतकर्ता ने कथित रूप से कुल लगभग 68 लाख रुपये का भुगतान किया। पुलिस के अनुसार, यह मामला अवैध साहूकारी और जबरन वसूली से जुड़ा हुआ है।</p>
<p>प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से बिना लाइसेंस के इस तरह का वित्तीय कारोबार चला रहा था। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस तरह के अन्य मामले भी आरोपी से जुड़े हुए हैं और क्या और लोग भी इसके शिकार हुए हैं। पार्कसाइट पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल और बैंकिंग रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है ताकि पूरे लेन-देन और वसूली की सच्चाई सामने आ सके।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:56:57 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : सेंट्रल मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट ठंडा; घर खरीदारों ने मोड़ा मुंह, 100 में से बिके सिर्फ 6 घर, आखिर क्यों घट रही है दिलचस्पी?</title>
                                    <description><![CDATA[<p>साल 2025 के आखिरी महीने में जहां मायानगरी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट ने 14 साल का हाई छुआ है. वहीं, शहर का अहम हिस्सा सेंट्रल मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है. </p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46680/mumbai-central-mumbais-property-market-cold-home-buyers-turned-away"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/images-(55).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>साल 2025 के आखिरी महीने में जहां मायानगरी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट ने 14 साल का हाई छुआ है. वहीं, शहर का अहम हिस्सा सेंट्रल मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है. </p>
<p> </p>
<p><strong>चमक खो रहा है प्रॉपर्टी मार्केट</strong><br />सेंट्रल मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट लगातार अपनी चमक खो रहा है. नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि घर खरीदार इस इलाके से अपना मुंह मोड़ रहे हैं. </p>
<p><strong>सेंट्रल मुंबई का शेयर 6% गिरा</strong><br />दिसंबर 2025 में मुंबई में हुए घरों की कुल बिक्री में सेंट्रल मुंबई का शेयर गिरकर महज 6 फीसदी रह गया है. दिसंबर 2024 में यह मार्केट हिस्सेदारी 8 फीसदी थी, यानी पूरी दो फीसदी की गिरावट. </p>
<p><strong>खरीदारों की दिलचस्पी घटी</strong><br />नवंबर 2025 से तुलना करें तो भी सेंट्रल मुंबई का शेयर 6 फीसदी ही था. नवंबर 2024 में यह 7 फीसदी था. इससे साफ पता चलता है कि इस इलाके में खरीदारों की दिलचस्पी घट रही है. </p>
<p><strong>कुल बाजार हिस्सेदारी 86%</strong><br />वेस्टर्न सबर्ब्स का दबदबा लगातार बढ़ रहा है. वेस्टर्न और सेंट्रल मुंबई की कुल बाजार हिस्सेदारी 86 फीसदी हो गई है. अकेले वेस्टर्न सबर्ब्स की हिस्सेदारी 57 फीसदी है.</p>
<p><strong>उपनगरों को दे रहे हैं तरजीह</strong><br />सेंट्रल मुंबई के अलावा साउथ मुंबई की हिस्सेदारी गिरकर 7 फीसदी रह गई है. इससे साफ जाहिर है कि बड़ी जगह और कनेक्टिविटी के कारण लोग सेंट्रल मुंबई के बजाय उपनगरों को तरजीह दे रहे हैं.<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 12:23:17 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई :बीएमसी को पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश; किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एक पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया, जिसे उसने मराठी दक्षता परीक्षा पास न करने के कारण रोक रखा था। न्यायालय ने यह भी कहा कि बकाया राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा, जिसकी वसूली उस अधिकारी के वेतन से की जाएगी जो देरी के लिए जिम्मेदार होगा।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/44991/mumbai-bmc-directed-to-release-retirement-dues-of-ex-surveillance-investigator"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-10/download---2025-10-27t111330.561.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एक पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया, जिसे उसने मराठी दक्षता परीक्षा पास न करने के कारण रोक रखा था। न्यायालय ने यह भी कहा कि बकाया राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा, जिसकी वसूली उस अधिकारी के वेतन से की जाएगी जो देरी के लिए जिम्मेदार होगा। 16 अक्टूबर को, न्यायमूर्ति रवींद्र वी घुगे और न्यायमूर्ति अश्विन डी भोबे की खंडपीठ 58 वर्षीय सेवानिवृत्त बीएमसी कर्मचारी इब्राहिम अब्दुल गफूर नाइक द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 1991 से नगर निकाय में कार्यरत थे।</p>
<p> </p>
<p>नाइक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि निगम ने अनिवार्य मराठी भाषा दक्षता परीक्षा पास न कर पाने का हवाला देते हुए उनका जून 2025 का वेतन और ₹22.91 लाख की सेवानिवृत्ति लाभ राशि रोक दी थी। निगम के 4 जून और 13 जून, 2025 के संचार के अनुसार, नाइक को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न करने के बावजूद, फरवरी 2006 से छठे वेतन आयोग के तहत कथित तौर पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। बीएमसी ने तर्क दिया कि वह ₹18.73 लाख अधिक वेतन और ₹4.17 लाख बकाया राशि, कुल मिलाकर ₹22.91 लाख वसूलने का हकदार है। </p>
<p>नाइक, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पंथी देसाई ने किया, ने कटौतियों को मनमाना बताते हुए चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि भुगतान निगम की अपनी प्रशासनिक लापरवाही के कारण किया गया था और उन्होंने अपनी दक्षता के कारण अपने काम पर पड़ने वाली किसी भी शिकायत के बिना निरंतर सेवा प्रदान की थी। उनके वकील ने बॉम्बे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, दोनों के उदाहरणों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि सेवानिवृत्त या निम्न-श्रेणी के कर्मचारियों से अधिक वेतन की वसूली तब तक अस्वीकार्य है जब तक कि धोखाधड़ी या गलत बयानी साबित न हो जाए।</p>
<p>दोनों पक्षों को सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि नाइक ने मराठी परीक्षा पास नहीं की थी, लेकिन ऐसा कोई आरोप नहीं है कि इस कमी ने उनकी दशकों की सेवा के दौरान उनके दैनिक कामकाज को प्रभावित किया हो। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि बकाया राशि रोकने से पहले बीएमसी ने कोई औपचारिक वसूली आदेश जारी नहीं किया था। अदालत ने निर्देश दिया, "शेष राशि आठ सप्ताह के भीतर जारी की जाए।" साथ ही, चेतावनी दी कि यदि बीएमसी निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है, तो उसे विलंबित राशि पर 6% वार्षिक ब्याज देना होगा, जिसकी वसूली चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से की जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/44991/mumbai-bmc-directed-to-release-retirement-dues-of-ex-surveillance-investigator</link>
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                <pubDate>Mon, 27 Oct 2025 11:14:33 +0530</pubDate>
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