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                <title>Rape case - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>Rape case RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>बांद्रा में एक महिला ने प्रेमी के खिलाफ झूठा बलात्कार का मामला दर्ज कराने की दी धमकी... 10 लाख रुपये ऐंठने का प्रयास</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला ने व्यक्ति से अपने रेस्तरां व्यवसाय योजना में निवेश करने का भी अनुरोध किया था, लेकिन उसने कोई निवेश नहीं किया। अपनी शिकायत में, व्यक्ति ने कहा कि महिला ने पिछले साल अक्टूबर में उसके दोस्तों और परिवार को उनके रिश्ते के बारे में बताकर उसे बदनाम करने की धमकी दी थी। उसने शिकायतकर्ता से यह भी कहा कि उसका भाई एक वरिष्ठ नौकरशाह है और वह आसानी से उस पर झूठे बलात्कार के मामले में मामला दर्ज करवा सकती है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/34057/a-woman-in-bandra-threatened-to-file-a-false-rape-case-against-her-boyfriend-attempted-to-extort-rs-10-lakh"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-09/659.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई: </strong>मुंबई के बांद्रा में एक महिला ने कथित तौर पर अपने पूर्व प्रेमी के खिलाफ झूठा बलात्कार का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर उससे 10 लाख रुपये ऐंठने का प्रयास किया। बांद्रा पुलिस ने महिला और उसके पति के खिलाफ कथित तौर पर पीड़िता से पैसे ऐंठने के प्रयास के लिए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मामला 7 सितंबर को दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा दर्ज मामले के अनुसार, 20 के दशक के अंत में महिला और उसके पूर्व प्रेमी की पहली मुलाकात पिछले साल हुई थी, लेकिन बाद में उसके पिता द्वारा उनके रिश्ते का विरोध करने के बाद उनका रिश्ता टूट गया।</p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला ने व्यक्ति से अपने रेस्तरां व्यवसाय योजना में निवेश करने का भी अनुरोध किया था, लेकिन उसने कोई निवेश नहीं किया। अपनी शिकायत में, व्यक्ति ने कहा कि महिला ने पिछले साल अक्टूबर में उसके दोस्तों और परिवार को उनके रिश्ते के बारे में बताकर उसे बदनाम करने की धमकी दी थी। उसने शिकायतकर्ता से यह भी कहा कि उसका भाई एक वरिष्ठ नौकरशाह है और वह आसानी से उस पर झूठे बलात्कार के मामले में मामला दर्ज करवा सकती है।</p>
<p style="text-align:justify;">एक अन्य पुलिस सूत्र ने बताया कि महिला ने अपने पति के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को धमकाया और उससे 10 लाख रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता ने बताया कि ब्लैकमेलिंग कई महीनों से चल रही थी। पुलिस ने महिला और उसके पति के खिलाफ जबरन वसूली, सरकारी कर्मचारी होने का दिखावा करने, मानहानि, गाली-गलौज, धमकी और आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, क्योंकि आगे की जांच चल रही है। </p>
<p style="text-align:justify;">एक अन्य पुलिस सूत्र ने बताया कि महिला ने अपने पति के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को धमकाया और उससे 10 लाख रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता ने बताया कि ब्लैकमेलिंग कई महीनों से चल रही थी। पुलिस ने महिला और उसके पति के खिलाफ जबरन वसूली, सरकारी कर्मचारी होने का दिखावा करने, मानहानि, गाली-गलौज, धमकी और आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, क्योंकि आगे की जांच चल रही है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 11:16:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई । महिला से बलात्कार के आरोप में वकील अली काशिफ खान गिरफ्तार  </title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई: रबाले पुलिस ने अंधेरी के एक वकील को गिरफ्तार किया है। ऐरोली में रहने वाली 29 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ उसकी कार में बलात्कार किया गया और जासूसी कैमरे से उसका वीडियो बनाया गया। आरोपी की पहचान अली काशिफ खान देशमुख के रूप में हुई है। वह आर्यन खान मामले में एक मॉडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। उसे रबाले पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे रविवार को हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया और तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।</p>
<p>शिकायतकर्ता के अनुसार, वकील उसकी</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/32898/lawyer-ali-kashif-khan-arrested-for-raping-mumbai-woman"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-07/fb_img_1722234101483.jpg" alt=""></a><br /><p>मुंबई: रबाले पुलिस ने अंधेरी के एक वकील को गिरफ्तार किया है। ऐरोली में रहने वाली 29 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ उसकी कार में बलात्कार किया गया और जासूसी कैमरे से उसका वीडियो बनाया गया। आरोपी की पहचान अली काशिफ खान देशमुख के रूप में हुई है। वह आर्यन खान मामले में एक मॉडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। उसे रबाले पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे रविवार को हॉलिडे कोर्ट में पेश किया गया और तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।</p>
<p>शिकायतकर्ता के अनुसार, वकील उसकी मां के तलाक के मामले को संभाल रहा था। विभिन्न बैठकों के दौरान, वकील को पता चला कि शिकायतकर्ता नवी मुंबई के एक प्रसिद्ध राजनेता के साथ घनिष्ठ है। उसने आगे आरोप लगाया कि जनवरी के महीने में, वह अपनी कार से रबाले आया था और उसे कार में मिलने के लिए कहा था। वह उसे सेक्टर 10, ऐरोली में एक सुनसान जगह पर ले गया और उसे नशीला पेय पिलाया और कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसने दावा किया कि उसने जासूसी कैमरे में इस कृत्य को रिकॉर्ड कर लिया है और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसने फरवरी के महीने में अंबोली पुलिस में राजनेता के खिलाफ झूठा बलात्कार का मामला दर्ज करने के लिए उसे मजबूर किया।</p>
<p>शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि वकील ने बलात्कार के मामले का इस्तेमाल करके राजनेता से 2.70 करोड़ रुपये की उगाही की। इसके बाद वकील ने शिकायतकर्ता से उगाही गई राशि का आधा हिस्सा देने का वादा किया और उसे सांताक्रूज में अपने आवास पर मिलने के लिए कहा, जहां उसने मार्च के महीने में फिर से उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस उपायुक्त (जोन I) पंकज दहाणे ने कहा, "हमने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार मामला दर्ज कर लिया है और तदनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है।"<br /><br /><br /></p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 11:53:21 +0530</pubDate>
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                <title>ठाणे में दुष्कर्म के मामले में एक दिव्यांग समेत दो लोगों को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">ठाणे की विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज रूबी यू मालवंकर ने 29 जून को मामले में आदेश परित करते हुए दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई। विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज ने दोषियों से मिलने वाली जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/32191/in-a-rape-case-in-thane--the-court-sentenced-two-people-including-a-handicapped-person-to-20-years-of-imprisonment"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-07/d;;.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ठाणेः </strong>ठाणे के एक कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक दिव्यांग समेत दो लोगों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने साल 2019 में 12 वर्षीय किशोरी का दो महिने में कई बार योन शोषण किया था। एक कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषियों ने बच्ची का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, जो अपूरणीय क्षति है।</p>
<p style="text-align:justify;">ठाणे की विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज रूबी यू मालवंकर ने 29 जून को मामले में आदेश परित करते हुए दोनों दोषियों पर 26-26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के आदेश की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई। विशेष पॉक्सो कोर्ट की जज ने दोषियों से मिलने वाली जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के निर्देश दिए।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने पीड़िता को मुआवजा देने के लिए फैसला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के पास भेजने के भी निर्देश दिए। विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता और उसके भाई-बहन महाराष्ट्र के ठाणे शहर के कलवा इलाके में अपने दादा-दादी के साथ रहते थे।<br /><br />अक्टूबर 2019 में पीड़िता अपनी सहेली के साथ एक पार्क में गई, जहां एक आरोपी ने उसे लालच दे कर फुसलाया। आरोपी ने शारीरिक रूप से दिव्यांग दूसरे आरोपी के घर ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और शोर मचाने पर उसका मुंह बंद कर दिया। आरोपी ने उसे अपराध के बारे किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसने पीड़िता को धमकाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। तीन दिसंबर 2019 को पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।<br /><br />अदालत ने आरोपियों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। जज ने आदेश में कहा, “अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, अपराध में दोनों आरोपियों की संलिप्तता स्पष्ट है।”<br /><br />उन्होंने कहा कि हालांकि एक आरोपी ने “जबरन यौन अपराध” करने में व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उसने अपराध में मदद की। जज के अनुसार, वह पीड़िता को यह जानते हुए भी हर बार दूसरे आरोपी के घर ले गया कि वहां पीड़िता के साथ ‘जघन्य अपराध’ होगा।  जज ने कहा कि दिव्यांग होने के बावजूद आरोपी ने अपराध में मदद की।<br /><br />अदालत ने कहा, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रस्तुत तर्कों के आलोक में प्रतीत होता है कि दोनों आरोपियों ने एक गंभीर और जघन्य अपराध किया तथा 12 साल की एक बच्ची का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। यह पीड़िता के लिए एक अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती।”</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, सजा सुनाते समय इन तथ्यों पर विचार किया जाना भी आवश्यक है कि दोनों आरोपी युवा हैं और उनमें से एक दिव्यांग भी है।  जज ने कहा, “अतः अदालत के विचार में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा देने के बजाय, अभियुक्तों को जुर्माना सहित कम से कम सजा दी जानी चाहिए और इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होना चाहिए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 15:13:20 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>बॉम्बे हाई कोर्ट ने डॉक्टर के खिलाफ बलात्कार का मामला पीड़िता की सहमति से किया रद्द...  </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">महिला ने पिछले साल 24 मई को खार पुलिस में डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया कि वह 21 मई को डॉक्टर के साथ एक होटल में गई जहां दोनों ने शराब पी। उसने आरोप लगाया कि इसके बाद उसने उसका यौन उत्पीड़न किया।डॉक्टर को सत्र अदालत ने गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/28636/bombay-high-court-quashes-the-rape-case-against-the-doctor-with-the-consent-of-the-victim"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-02/download-(3)18.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई:</strong> बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर के एक डॉक्टर के खिलाफ बलात्कार के मामले को पीड़िता की सहमति के बाद रद्द कर दिया है, साथ ही एक वकील संस्था पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि संबंध सहमति से बने थे।“रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि पीड़िता आरोपी की कंपनी में थी। उसने स्वेच्छा से ऐसा किया।</p>
<p style="text-align:justify;">यह रिश्ता जाहिर तौर पर सहमति से बना था,'' जस्टिस पीडी नाइक और एनआर बोरकर की पीठ ने 8 फरवरी को अपने आदेश में कहा।एचसी बांद्रा स्थित डॉक्टर द्वारा सहमति से मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।</p>
<p style="text-align:justify;">महिला ने पिछले साल 24 मई को खार पुलिस में डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया कि वह 21 मई को डॉक्टर के साथ एक होटल में गई जहां दोनों ने शराब पी। उसने आरोप लगाया कि इसके बाद उसने उसका यौन उत्पीड़न किया।डॉक्टर को सत्र अदालत ने गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी।</p>
<p style="text-align:justify;">पुलिस ने मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है. उनकी याचिका में कहा गया है कि पक्षों के बीच गलतफहमी थी जिसे सुलझा लिया गया है और शिकायतकर्ता की सहमति से कार्यवाही रद्द की जा सकती है। महिला ने एक हलफनामा भी दायर किया जिसमें कहा गया कि उसे कार्यवाही रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।“पीड़िता जीवन में आगे बढ़ने का इरादा रखती है।</p>
<p style="text-align:justify;">कार्यवाही के लंबित रहने से उनकी शांति भंग होगी,'' पीठ ने कहा। अदालत ने कहा कि शराब परीक्षण पर अस्पताल की रिपोर्ट नकारात्मक थी। इसने उन तस्वीरों पर भी ध्यान दिया, जो आरोपपत्र का एक हिस्सा हैं, "जिस होटल परिसर में कथित घटना हुई थी, वहां पीड़ित और आरोपी की मौजूदगी से संकेत मिलता है कि दोनों अपनी कंपनी का आनंद ले रहे थे"। साथ ही, न्यायाधीशों ने शिकायतकर्ता के एक दोस्त के बयान पर भी भरोसा किया जो डॉक्टर और शिकायतकर्ता के साथ आया था। “उसने उनकी कंपनी छोड़ दी।</p>
<p style="text-align:justify;">पीड़िता उसके साथ नहीं गई और आरोपी के साथ जाने का फैसला किया। वह अपने और पीड़िता के बीच हुई बातचीत का भी हवाला देती है जिससे पता चलता है कि पीड़िता तुरंत घर नहीं लौटी। पीड़िता का इरादा बहाना बनाकर बाहर रहने का बहाना देने का था,'' न्यायाधीशों ने रेखांकित किया।महिला अदालत में उपस्थित थी और उसने कार्यवाही रद्द करने के लिए अपनी सहमति दी। शिकायत को रद्द करते हुए, HC ने डॉक्टर को चार सप्ताह के भीतर एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया जेनरेशन नेक्स्ट को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 15 Feb 2024 10:33:57 +0530</pubDate>
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