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                <title>banned - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>banned RSS Feed</description>
                
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                <title>मुंबई : डीआरआई का बड़ा एक्शन, नाइजीरिया भेजी जा रही प्रतिबंधित दवाएं बरामद 3 गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<p>राजस्व खुफिया निदेशालय ने मन:प्रभावी दवाओं के अवैध निर्माण और विदेश भेजने के प्रयास से जुड़े एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जांच एजेंसी ने मुंबई एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में कार्रवाई करते हुए नाइजीरिया भेजी जा रही बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं की खेप बरामद की। मामले में नेटवर्क से जुड़े तीन प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51283/big-action-by-mumbai-dri-banned-medicines-being-sent-to"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/images---2026-08-11t110236.684.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> राजस्व खुफिया निदेशालय ने मन:प्रभावी दवाओं के अवैध निर्माण और विदेश भेजने के प्रयास से जुड़े एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जांच एजेंसी ने मुंबई एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में कार्रवाई करते हुए नाइजीरिया भेजी जा रही बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं की खेप बरामद की। मामले में नेटवर्क से जुड़े तीन प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।</p>
<p> </p>
<p>डीआरआई के अधिकारियों के मुताबिक, 2 अगस्त को मुंबई एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पर एक संदिग्ध खेप को रोका गया था। दस्तावेजों में इस खेप को प्रीगाबालिन कैप्सूल  के रूप में घोषित किया गया था। जांच और तलाशी के दौरान अधिकारियों ने इसमें 1 लाख ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड और 1 लाख टैपेंटाडोल टैबलेट बरामद कीं। दोनों दवाओं का इस्तेमाल चिकित्सकीय परिस्थितियों में किया जाता है, लेकिन इनके दुरुपयोग और अवैध कारोबार को लेकर एजेंसियां लगातार कार्रवाई करती रही हैं। </p>
<p>खेप की जांच आगे बढ़ने पर डीआरआई अधिकारियों को महाराष्ट्र में चल रहे एक संगठित नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली। जांच में सामने आया कि बरामद टैपेंटाडोल का निर्माण महाराष्ट्र के अंबरनाथ इलाके में किया जा रहा था। इसके बाद तैयार दवाओं को मुंबई एयरपोर्ट के पास स्थित एक गोदाम में ले जाकर दोबारा पैक किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके आधार पर डीआरआई ने संबंधित परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और कच्चा माल बरामद किया गया। एजेंसी अब बरामद सामग्री और दस्तावेजों की जांच कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है।</p>
<p>डीआरआई ने इस मामले में नेटवर्क के तीन प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कथित तौर पर खेप का निर्यातक, सप्लायर-कम-कोऑर्डिनेटर और निर्माता शामिल हैं। एजेंसी के अनुसार, इन आरोपियों की भूमिका अवैध दवाओं के निर्माण, सप्लाई, पैकिंग और विदेश भेजने की पूरी प्रक्रिया में सामने आई है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क ने पहले भी कितनी बार मन:प्रभावी दवाओं की तस्करी या अवैध निर्यात किया है। साथ ही नाइजीरिया में इस खेप को प्राप्त करने वाले लोगों और विदेश में मौजूद नेटवर्क से जुड़े संपर्कों की भी जांच की जा रही है। डीआरआई की कार्रवाई के बाद अवैध रूप से मन:प्रभावी दवाओं के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय तस्करी के खिलाफ निगरानी और कड़ी किए जाने की संभावना है। मामले में आगे की जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:04:52 +0530</pubDate>
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                <title>मुंबई: बिना लाइसेंस स्कूलों में भोजन आपूर्ति पर रोक</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने घोषणा की है कि अब बिना खाद्य लाइसेंस के किसी भी स्कूल, छात्रावास या आंगनवाड़ी में भोजन की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। यह नियम सरकारी, अर्धसरकारी, अनुदानित और गैर-अनुदानित सभी स्कूलों पर लागू होगा।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51047/mumbai-bans-supply-of-food-to-unlicensed-schools"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-07/images---2026-07-30t120216.940.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने घोषणा की है कि अब बिना खाद्य लाइसेंस के किसी भी स्कूल, छात्रावास या आंगनवाड़ी में भोजन की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। यह नियम सरकारी, अर्धसरकारी, अनुदानित और गैर-अनुदानित सभी स्कूलों पर लागू होगा।</p>
<p> </p>
<p>मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुकाराम मुंढे ने बताया कि राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में करीब 2 करोड़ स्कूली छात्र हैं और उन्हें सुरक्षित, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि स्कूल पोषण आहार से जुड़े नियम वर्ष 2020 में बनाए गए थे और 2021 से लागू हैं। अब इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। </p>
<p>मुंढे ने कहा कि स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर कई स्तरों पर भ्रम की स्थिति थी कि किस विभाग की क्या जिम्मेदारी होगी। इसे दूर करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत स्कूलों, छात्रावासों, कैंटीनों और आंगनवाड़ियों में भोजन उपलब्ध कराने वाले सभी संस्थानों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति या संस्था स्कूलों, छात्रावासों या आंगनवाड़ियों में भोजन की आपूर्ति नहीं कर सकेगी। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p>आयुक्त ने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि बच्चों तक सुरक्षित और पौष्टिक भोजन पहुंचाना है। इसके लिए राज्यभर में निरीक्षण अभियान और खाद्य सुरक्षा जांच लगातार जारी रहेगी। सरकार चाहती है कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता न हो और सभी शैक्षणिक संस्थान निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करें।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:03:47 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई: एफडीए की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित गुटखा-पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अकोला जिले में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 1.23 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू, सुगंधित सुपारी समेत विभिन्न प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के निर्माण का खुलासा हुआ।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/50799/big-action-by-mumbai-fda-raid-on-factory-manufacturing-banned"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-07/download---2026-07-17t103846.611.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अकोला जिले में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 1.23 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू, सुगंधित सुपारी समेत विभिन्न प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के निर्माण का खुलासा हुआ। एफडीए अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई के निर्देश पर प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। एफडीए की टीम ने मेसर्स महाकाया ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर एएन-71, एमआईडीसी फेज-4, अकोला में छापेमारी की।</p>
<p> </p>
<p>निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि परिसर में विभिन्न ब्रांडों के प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों का निर्माण किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान तैयार प्रतिबंधित उत्पादों के साथ-साथ पान मसाला निर्माण में उपयोग होने वाला कच्चा माल, उत्पादन मशीनें और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद की गई। एफडीए ने मौके से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित खाद्य सामग्री, कच्चा माल, मशीनरी और पैकेजिंग सामग्री जब्त कर ली। जब्त किए गए माल की कुल कीमत लगभग 1.23 करोड़ रुपए आंकी गई है।</p>
<p>मामले में जिन लोगों की संलिप्तता सामने आई है, उनमें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी अक्षय घसीटा यादव (19), सिवनी निवासी राहुल करांसी यादव (19) और बैतूल निवासी रोहित राजेश दुर्वे (17) शामिल हैं। वहीं, गौरव अशोक शर्मा को मामले का मुख्य आरोपी बताया गया है, जो फिलहाल फरार है। इसके अलावा पद्मिनी हिम्मत शिरेकर को भूमि स्वामी के रूप में मामले में शामिल किया गया है। एफडीए अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अकोला के एमआईडीसी पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। आरोपियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:39:29 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ठाणे : सड़क किनारे खड़े टेंपो से 6.6 लाख के बैन गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट्स ज़ब्त</title>
                                    <description><![CDATA[<p>ठाणे जिले में पुलिस ने एक टेंपो से 6.6 लाख रुपये के बैन गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट्स ज़ब्त किए हैं। मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस ने यह जानकारी दी। यह कार्रवाई एक टिप-ऑफ के आधार पर की गई। पुलिस ने बताया कि 31 मार्च को नवघर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक टेंपो लावारिस हालत में सड़क किनारे खड़ा मिला। टेंपो की जांच करने पर इसमें भारी मात्रा में गुटखा, पान मसाला और फ्लेवर्ड तंबाकू प्रोडक्ट्स पाए गए। कुल उत्पादों की अनुमानित कीमत 6.6 लाख रुपये बताई गई है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48979/banned-gutkha-and-tobacco-products-worth-rs-66-lakh-seized"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download-(29).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>ठाणे : </strong>ठाणे जिले में पुलिस ने एक टेंपो से 6.6 लाख रुपये के बैन गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट्स ज़ब्त किए हैं। मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस ने यह जानकारी दी। यह कार्रवाई एक टिप-ऑफ के आधार पर की गई। पुलिस ने बताया कि 31 मार्च को नवघर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक टेंपो लावारिस हालत में सड़क किनारे खड़ा मिला। टेंपो की जांच करने पर इसमें भारी मात्रा में गुटखा, पान मसाला और फ्लेवर्ड तंबाकू प्रोडक्ट्स पाए गए। कुल उत्पादों की अनुमानित कीमत 6.6 लाख रुपये बताई गई है।</p>
<p> </p>
<p>मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस की टीम ने बताया कि गाड़ी का कोई परिचित मालिक या ड्राइवर मौके पर मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने टेंपो के मालिक और ड्राइवर के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि ऐसे अवैध तंबाकू और गुटखा उत्पादों की बिक्री और वितरण पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं।</p>
<p> इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई ताकि अवैध तंबाकू के कारोबार के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह के अवैध व्यापार में लिप्त लोग कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई झेलेंगे। मीरा भयंदर वसई विरार  पुलिस ने बताया कि यह सिर्फ ठाणे जिले में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में तंबाकू और गुटखा उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने की दिशा में एक कदम है। पुलिस का कहना है कि इसके जरिए न केवल अवैध व्यापारियों को रोका जाएगा, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी बढ़ेगी। </p>
<p>अधिकारी ने बताया कि पुलिस लगातार इस तरह के टिप-ऑफ पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, “सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों या संदिग्ध वाहनों की जांच हमारी नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। इस बार हमें भारी मात्रा में अवैध गुटखा और तंबाकू उत्पाद मिले हैं, जिसकी कीमत लगभग 6.6 लाख रुपये है। हमने टेंपो के मालिक और ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।” इस घटना ने लोगों में चेतना भी बढ़ाई है कि अवैध तंबाकू और गुटखा न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। विशेषज्ञों के अनुसार, गुटखा और तंबाकू उत्पाद कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं।</p>
<p>पुलिस ने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के मामलों की निगरानी और जांच और भी तेज़ की जाएगी। उन्होंने स्थानीय निवासियों से अपील की कि अगर वे किसी भी अवैध तंबाकू या गुटखा उत्पाद की जानकारी प्राप्त करें, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस कार्रवाई से यह संदेश गया है कि कानून के सामने कोई भी अवैध व्यापार सुरक्षित नहीं है, और राज्य में कानून प्रवर्तन एजेंसियां सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सतत प्रयासरत हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:20:53 +0530</pubDate>
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