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                <title>stepfather - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>stepfather RSS Feed</description>
                
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                <title>मुंबई: पुलिस की बड़ी चूक, 'गिरफ्तारी का आधार' न बताने पर आरोपी सौतेले पिता को मिली जमानत</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट और रेप के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार एक आरोपी सौतेले पिता को नियमित जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार   नहीं बताए गए थे, जो कि संविधान और कानून के तहत अनिवार्य है. इसी कारण अदालत ने आरोपी को जमानत देने का आदेश पारित किया. </p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/50815/big-mistake-of-mumbai-police-accused-stepfather-gets-bail-for"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-07/images---2026-07-18t114944.670.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट और रेप के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार एक आरोपी सौतेले पिता को नियमित जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार   नहीं बताए गए थे, जो कि संविधान और कानून के तहत अनिवार्य है. इसी कारण अदालत ने आरोपी को जमानत देने का आदेश पारित किया. </p>
<p> </p>
<p>यह मामला वडगांव मावल पुलिस स्टेशन में दर्ज वर्ष 2023 के अपराध क्रमांक 719 से जुड़ा है. इस मामले में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354, 504 और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि पीड़ित बच्चों के साथ पहले उनके जैविक माता-पिता और बाद में उनके सौतेले पिता द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था.</p>
<p><strong>गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया का घटनाक्रम</strong><br />मामले में तीन आरोपी हैं. पहला आरोपी बच्चों का जैविक पिता, दूसरा आरोपी (आवेदक) उनका सौतेला पिता और तीसरी आरोपी उनकी जैविक मां है. आवेदक को 15 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था. उसकी जमानत याचिका सितंबर 2025 में सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया.</p>
<p><strong>हाई कोर्ट में दलीलें और सरकारी पक्ष की स्वीकारोक्ति</strong><br />आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे और वह 15 दिसंबर 2023 से जेल में बंद है. वहीं, सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि विशेष मामले में 20 जून 2026 को आरोप तय किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गवाह का बयान दर्ज नहीं किया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जांच अधिकारी के निर्देश पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे. </p>
<p><strong>सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला</strong><br />सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ‘मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में और उसकी समझ की भाषा में बताना अनिवार्य है. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो गिरफ्तारी और उसके बाद की न्यायिक हिरासत अवैध मानी जा सकती है और आरोपी को रिहा किए जाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है. </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 11:50:03 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>घोड़बंदर में सौतेले पिता ने साढ़े चार साल के बच्चे की कर दी हत्या... पुलिस ने किया मामला दर्ज </title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">मोहम्मद दिलशाद मोहम्मद इमरान (23) ने अपनी पत्नी के पहले पति से पैदा हुए साढ़े चार साल के बेटे को पीटा क्योंकि वह लड़के को घर पर रहने के लिए ले आया था। साथ ही लोहे के बिस्तर पर धक्का दे दिया। इस घटना में रीढ़ की हड्डी टूटने और अंदरूनी चोटों से उनकी मौत हो गई. इस मामले में चितलसर पुलिस ने मोहम्मद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और मोहम्मद को हिरासत में लिया गया है.</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/32943/in-ghodbunder--stepfather-killed-a-four-and-a-half-year-old-child-police-registered-a-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-07/96cc.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ठाणे:</strong> मोहम्मद दिलशाद मोहम्मद इमरान (23) ने अपनी पत्नी के पहले पति से पैदा हुए साढ़े चार साल के बेटे को पीटा क्योंकि वह लड़के को घर पर रहने के लिए ले आया था। साथ ही लोहे के बिस्तर पर धक्का दे दिया। इस घटना में रीढ़ की हड्डी टूटने और अंदरूनी चोटों से उनकी मौत हो गई. इस मामले में चितलसर पुलिस ने मोहम्मद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और मोहम्मद को हिरासत में लिया गया है.</p>
<p style="text-align:justify;">मोहम्मद घोड़बंदर के चितलसर मानपाड़ा इलाके में एमएमआरडीए की किराये की इमारत में महिला के साथ रह रहा था। महिला को पहले पति से साढ़े चार साल का आर्यन नाम का बेटा था। इसकी जानकारी मोहम्मद को नहीं थी. कुछ महीने पहले महिला आर्यन को अपने साथ रहने के लिए ले आई थी।</p>
<p style="text-align:justify;">इसलिए मोहम्मद उसे हर समय प्रताड़ित करता था। 28 जुलाई को महिला काम के सिलसिले में बाहर गई थी। शाम करीब साढ़े सात बजे मोहम्मद ने आर्यन को पीटना शुरू कर दिया। उसे लोहे के बेड की ओर धकेल दिया. नतीजा यह हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मोहम्मद ने उसे पेट पर भी पीटा.</p>
<p style="text-align:justify;">उनके लीवर और किडनी में खून का थक्का जमने से उनकी मृत्यु हो गई। शुरुआत में मामला अचानक मौत का बताया गया था। पुलिस ने मेडिकल राय ली तो मामला हत्या का निकला। बाद में मंगलवार को जब चितलसर पुलिस ने मोहम्मद से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया. जांच में पता चला कि उसने आर्यन को अपने साथ लाकर हत्या की है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 30 Jul 2024 17:42:23 +0530</pubDate>
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