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                <title>PWD - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>PWD RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>महाराष्ट्र में हाईवे अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन! 60 दिन में अवैध निर्माण हटेंगे, नए ढाबे-रेस्टोरेंट पर रोक</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र में हाईवे के ROW क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ 60 दिन का अभियान शुरू होगा। नए ढाबे, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक निर्माण पर रोक के साथ मौजूदा लाइसेंस की भी समीक्षा की जाएगी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51293/big-action-on-highway-encroachment-in-maharashtra-illegal-constructions-will"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/48c44e31-b3ad-498b-83e2-e506079a9649_1785589351284.jpg" alt=""></a><br /><p>मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के Right of Way (ROW) क्षेत्र में मौजूद अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी महानगरपालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में ऐसे अवैध ढांचों को 60 दिनों के भीतर हटाने या ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है।</p>
<p>सरकार के नए निर्देशों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के ROW क्षेत्र में नए ढाबे, रेस्टोरेंट, भोजनालय या अन्य व्यावसायिक निर्माण की अनुमति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गई है। हाईवे से जुड़े सुरक्षा क्षेत्रों में किसी भी नए लाइसेंस, NOC या व्यापार अनुमति के लिए NHAI या PWD की पूर्व मंजूरी जरूरी होगी।</p>
<p>मौजूदा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस की भी 30 दिनों के भीतर समीक्षा की जाएगी। सरकार ने प्रत्येक उस जिले में District Highway Safety Task Force बनाने के निर्देश दिए हैं, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, NHAI या संबंधित भूमि एजेंसी, PWD और स्थानीय निकायों के अधिकारी शामिल होंगे।</p>
<p>अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की संयुक्त जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक को दी गई है। टास्क फोर्स को हर पखवाड़े समीक्षा बैठक कर कार्रवाई का रिकॉर्ड भी बनाए रखना होगा।</p>
<p>यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 अप्रैल 2026 को दिए गए निर्देशों के बाद महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है। सरकार ने स्थानीय निकायों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:59:30 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rokthok Lekhani]]></dc:creator>
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                <title>मुंबई स्पेशल कोर्ट ने ईडी के महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में पूर्व राज्य पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल को बरी किया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट  के तहत मामलों की सुनवाई के लिए बनी स्पेशल कोर्ट ने एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में बरी कर दिया। मामले की अध्यक्षता कर रहे स्पेशल जज सत्यनारायण नवंदर ने भुजबल परिवार को बरी करने का आदेश सुनाया। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47207/mumbai-special-court-acquits-former-state-pwd-minister-chhagan-bhujbal"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/download---2026-01-24t125438.825.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट  के तहत मामलों की सुनवाई के लिए बनी स्पेशल कोर्ट ने एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में बरी कर दिया। मामले की अध्यक्षता कर रहे स्पेशल जज सत्यनारायण नवंदर ने भुजबल परिवार को बरी करने का आदेश सुनाया। </p>
<p> </p>
<p>"हां, मेरे क्लाइंट्स को ईडी मामले में बरी कर दिया गया। आदेश आने के बाद कारण पता चलेंगे। लेकिन मुख्य रूप से यह तर्क कि जब उन्हें एसीबी मामले में बरी कर दिया गया तो यह मामला भी खत्म होना चाहिए, कोर्ट ने इस पर विचार किया।" गौरतलब है कि भुजबल अभी येओला विधानसभा से मौजूदा विधायक और राज्य के खाद्य मंत्री हैं। उसको 14 मार्च, 2016 को पीएमएलए की धारा 3 के साथ धारा 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया।</p>
<p>उनकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली में महाराष्ट्र सदन और मुंबई यूनिवर्सिटी में कलिना लाइब्रेरी के निर्माण के लिए ठेके देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ी थी। 2014 में आम आदमी पार्टी द्वारा दायर जनहित याचिका के कारण एक विशेष जांच दल का गठन हुआ था। भुजबल पर आईपीसी की धारा 420, 471, 120बी के साथ 34 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ए), 13(1)(डी), 13(2) के तहत दो एफआईआर दर्ज की गई और आईपीसी की धारा 420, 120B, 109, 465, 468, 471 के साथ 34 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(सी), 13(1)(डी) और 13(1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया।</p>
<p>एंटी-करप्शन ब्यूरो ने एक चार्जशीट दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि भुजबल और उनके परिवार ने लगभग 900 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग किया। इसी मामले के आधार पर उनके खिलाफ PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया। सितंबर, 2021 में एक स्पेशल कोर्ट ने एसीबी द्वारा जांच किए गए महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में भुजबल, उनके बेटे और अन्य लोगों को बरी कर दिया। कोर्ट को भुजबल से जुड़ी किसी साजिश या अवैध पैसों के लेन-देन का कोई शुरुआती सबूत नहीं मिला। भुजबल ने तर्क दिया कि कॉन्ट्रैक्ट देने के फैसले सामूहिक रूप से लिए गए और रिश्वत के आरोप सबूतों से साबित नहीं होते हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 16:49:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>ACB की अमरावती में बड़ी कार्रवाई... PWD के रिश्वतखोर उपविभागीय अधिकारी और अभियंता गिरफ्तार</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपविभागीय अधिकारी और एक कनिष्ठ अभियंता को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने गिरफ्तार किया है। उपविभागीय अधिकारी का नाम सुनील विट्ठल मेश्राम (54, गोविंद रॉयल रेजीडेंसी, एसओएस स्कूल के पास, अमरावती) और अभियंता वृषभ गजानन किटकुले (28, अर्जुन नगर, अमरावती) है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/32187/acb-takes-big-action-in-amravati-corrupt-pwd-subdivision-officer-and-engineer-arrested"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-07/588.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>अमरावती :</strong> सार्वजनिक निर्माण विभाग के उपविभागीय अधिकारी और एक कनिष्ठ अभियंता को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने गिरफ्तार किया है। उपविभागीय अधिकारी का नाम सुनील विट्ठल मेश्राम (54, गोविंद रॉयल रेजीडेंसी, एसओएस स्कूल के पास, अमरावती) और अभियंता वृषभ गजानन किटकुले (28, अर्जुन नगर, अमरावती) है।<br /><br />सूत्रों के अनुसार ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग के विशेष प्रोजेक्ट में नांदगांव खंडेश्वर में नाली का निर्माण किया था। उपविभागीय अधिकारी सुनील विट्ठल मेश्राम और कनिष्ठ अभियंता वृषभ गजानन किटुकले ने निर्माण बिल की मंजूरी के बदले ठेकेदार से 1 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की। ठेकेदार ने 28 जून को एसीबी में शिकायत दर्ज करायी थी।<br /><br />इसके बाद पैनल के समक्ष एसीबी टीम द्वारा किए गए सत्यापन के दौरान उपविभागीय अधिकारी सुनील मेश्राम और वृषभ किटुकले ने ठेकेदार से रिश्वत की मांग की थी। आरोपी लोक सेवक समझौते के बाद 72 हजार की रिश्वत लेने को तैयार हो गये। फिर एसीबी ने अमरावती में लोक निर्माण प्रादेशिक विभाग के परिसर में जाल बिछाया और वृषभ किटुकले को 42 हजार और सुनील मेश्राम को 30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।</p>
<p style="text-align:justify;">उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मारुति जगताप के मार्गदर्शन में पुलिस उपअधीक्षक मिलिंदकुमार बहाकार, मंगेश मोहोड़ के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक केतन मांजरे, प्रवीणकुमार पाटिल, चित्रा मेसरे, पुलिस कांस्टेबल महेंद्र साखरे, वैभव जायले, उमेश बोपते, अभिजीत उमक ने की।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 15:00:41 +0530</pubDate>
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