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                <title>announce - Rokthok Lekhani News </title>
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                <title>मुंबई : स्कूल बसों की मनमानी पर रोक; रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बताएगी स्कूल बस का किराया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>अब तक प्राइवेट बस ऑपरेटर और स्कूल मिलकर मनमाने तरीके से स्कूल बस का किराया तय करते थे और बच्चों के पेरेंट्स से पूरे साल की फीस एक साथ लेते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था पर रोक लगने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार स्कूल बस शुल्क को नियंत्रित करने के लिए नया नियम लागू करने की तैयारी में है। नए प्रावधानों के तहत अब स्कूल बस का किराया संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तय करेगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, पेरेंट्स को बड़ी राहत देते हुए अब बस का शुल्क केवल महीने के आधार पर ही लिया जाएगा। एकमुश्त वार्षिक वसूली पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49182/mumbai-regional-transport-authority-will-stop-the-arbitrariness-of-school"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-13t133528.928.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>अब तक प्राइवेट बस ऑपरेटर और स्कूल मिलकर मनमाने तरीके से स्कूल बस का किराया तय करते थे और बच्चों के पेरेंट्स से पूरे साल की फीस एक साथ लेते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था पर रोक लगने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार स्कूल बस शुल्क को नियंत्रित करने के लिए नया नियम लागू करने की तैयारी में है। नए प्रावधानों के तहत अब स्कूल बस का किराया संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तय करेगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, पेरेंट्स को बड़ी राहत देते हुए अब बस का शुल्क केवल महीने के आधार पर ही लिया जाएगा। एकमुश्त वार्षिक वसूली पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।</p>
<p> </p>
<p><strong>सरकार ने तैयार कर दिए कड़े नियम</strong><br />दरसल सरकार ने स्कूली छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल बस और परिवहन व्यवस्था के लिए कड़े और व्यापक नियम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। गृह विभाग द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, “महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कूल बस विनियमन) (प्रथम संशोधन) नियम, 2026” लागू करने का प्रस्ताव है। सरकार ने इस मसौदे पर 15 दिनों के भीतर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।<br />सरकार ने साफ की तस्वीर, जानें पूरे नियम</p>
<p>1. हर स्कूल में बनेगी ट्रांसपोर्ट कमिटी<br />हर स्कूल में ट्रांसपोर्ट कमेटी बनाई जाएगी, जो फीस, सुरक्षा और सेवा से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेगी। तिमाही रिपोर्ट देना भी अनिवार्य होगा। शिक्षा और परिवहन विभाग मिलकर नियमित जांच करेंगे और रिपोर्ट जिला स्तर की समिति को सौंपेंगे।</p>
<p>2. सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक अनिवार्य<br />सभी स्कूल बसों और वैन में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, सीसीटीवी, फायर सेफ्टी सिस्टम और सीट बेल्ट अनिवार्य होंगे।</p>
<p>3. डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू<br />वाहनों में डिजिटल सेफ्टी सिस्टम होगा, जिससे लाइव ट्रैकिंग, डिजिटल उपस्थिति और पेरेंट्स को तुरंत सूचना मिल सकेगी। यह सिस्टम राज्य स्तरीय प्लेटफॉर्म से जुड़ा होगा।</p>
<p>4.छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रावधान<br />प्राथमिक कक्षा तक के बच्चों के लिए हर यात्रा में महिला अटेंडेंट या प्रशिक्षित कर्मचारी की मौजूदगी अनिवार्य होगी।</p>
<p>5.विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए सुविधा<br />दिव्यांग और विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए प्रशिक्षित स्टाफ, आसान प्रवेश और आवश्यकतानुसार पेरेंट्स /शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।</p>
<p>6.कर्मचारियों की सख्त जांच<br />ड्राइवर और अन्य स्टाफ की बैकग्राउंड जांच, मेडिकल फिटनेस और आधिकारिक नियुक्ति पत्र अनिवार्य होंगे।</p>
<p>7.उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई<br />नियम लागू होने के तीन महीने के भीतर सभी वाहनों को मानकों के अनुसार तैयार करना होगा, अन्यथा परमिट निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं।</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:36:20 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>कई दिनों की बातचीत और मतभेदों के बाद, कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने बृहन्मुंबई नगर निगम (चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की। दोनों पार्टियों के बीच बनी सहमति के अनुसार, वीबीए मुंबई की 227 सीटों में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस मुंबई के कुछ इलाकों में वामपंथी पार्टियों के साथ भी गठबंधन करने की प्रक्रिया में है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने वीबीएनेताओं की मौजूदगी में हुई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "दोनों पार्टियां संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के साझा एजेंडे के साथ स्वाभाविक सहयोगी हैं। कांग्रेस और वीबीए, जो पहले भारिप बहुजन महासंघ के रूप में थी, ने 1999 से पहले एक साथ चुनाव लड़ा था, और नतीजे ऐसे थे कि हमने लोकसभा की ज़्यादातर सीटों पर जीत हासिल की थी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46541/mumbai-congress-and-prakash-ambedkar-led-vanchit-bahujan-aghadi-announce-alliance"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download---2025-12-28t201515.080.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>कई दिनों की बातचीत और मतभेदों के बाद, कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने बृहन्मुंबई नगर निगम (चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की। दोनों पार्टियों के बीच बनी सहमति के अनुसार, वीबीए मुंबई की 227 सीटों में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस मुंबई के कुछ इलाकों में वामपंथी पार्टियों के साथ भी गठबंधन करने की प्रक्रिया में है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने वीबीएनेताओं की मौजूदगी में हुई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "दोनों पार्टियां संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के साझा एजेंडे के साथ स्वाभाविक सहयोगी हैं। कांग्रेस और वीबीए, जो पहले भारिप बहुजन महासंघ के रूप में थी, ने 1999 से पहले एक साथ चुनाव लड़ा था, और नतीजे ऐसे थे कि हमने लोकसभा की ज़्यादातर सीटों पर जीत हासिल की थी।</p>
<p> </p>
<p>हालांकि, वह परंपरा बंद हो गई थी। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने अब मुंबई चुनाव गठबंधन में लड़ने का फैसला किया है।" हालांकि, मुंबई कांग्रेस प्रमुख और लोकसभा सदस्य वर्षा गायकवाड़ और वीबीए प्रमुख प्रकाश अंबेडकर पहले से तय कार्यक्रमों के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सके।<br />दोनों पार्टियों ने हाल ही में हुए कुछ जिलों में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव एक साथ लड़े थे। कांग्रेस को उम्मीद है कि पूरे राज्य में वीबीए के साथ गठबंधन के बाद वह अपने दलित वोट बैंक को मज़बूत कर पाएगी। इसके अलावा,  वीबीए  के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से भी कांग्रेस को फायदा हो सकता है। वीबीए, जिसकी नगर निगमों में चुनावी मौजूदगी लगभग न के बराबर है, शहरी स्थानीय निकायों में जगह बनाने का लक्ष्य रखती है।</p>
<p>वीबीए के उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुंडकर ने कहा कि यह गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा, "अगर हम दोनों ने पहले गठबंधन किया होता, तो भाजपा महाराष्ट्र में इतनी पैठ नहीं बना पाती। लेकिन बेहतर है कि हमने अब हाथ मिलाने का फैसला किया है।"</p>
<p>पार्टी प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले ने कहा कि वीबीए की स्थानीय इकाइयों को अपने स्तर पर गठबंधन को अंतिम रूप देने का अधिकार दिया गया है। कुछ दिन पहले प्रकाश अंबेडकर द्वारा कांग्रेस की "कड़ी आलोचना" के बारे में पूछे जाने पर, मोकले ने कहा कि यह बहस वैचारिक थी, व्यक्तिगत नहीं। उन्होंने कहा, "अब यह मुद्दा खत्म हो गया है।" इससे पहले, कांग्रेस ने उत्तर भारतीय मतदाताओं और अल्पसंख्यकों के गुस्से से बचने के लिए राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। जैसे ही MNS और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूटीबी) ने बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन किया, कांग्रेस ने अपना अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया और वीबीए के साथ हाथ मिला लिया। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 28 Dec 2025 20:16:25 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title> नवी मुंबई : शहरी विकास मंत्रालय ने नगर आयुक्त को 2.5 लाख CIDCO संपत्ति धारकों के लिए जुर्माना माफी की घोषणा करने का निर्देश दिया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>CIDCO संपत्तियों में रहने वाले 2.5 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को बड़ी राहत देते हुए, शहरी विकास मंत्रालय ने नगर आयुक्त को आने वाले दिनों में संपत्ति कर जुर्माना माफी पर निर्णय की घोषणा करने का निर्देश दिया है। इस कदम को अनुचित कराधान के खिलाफ खारघर कॉलोनी फोरम के नेतृत्व में चल रहे बहु-वर्षीय अभियान में पहली महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/41507/navi-mumbai--urban-development-ministry-directs-municipal-commissioner-to-announce-waiver-of-penalty-for-2-5-lakh-cidco-property-holders"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-06/download.png" alt=""></a><br /><p><strong>नवी मुंबई: </strong>CIDCO संपत्तियों में रहने वाले 2.5 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को बड़ी राहत देते हुए, शहरी विकास मंत्रालय ने नगर आयुक्त को आने वाले दिनों में संपत्ति कर जुर्माना माफी पर निर्णय की घोषणा करने का निर्देश दिया है। इस कदम को अनुचित कराधान के खिलाफ खारघर कॉलोनी फोरम के नेतृत्व में चल रहे बहु-वर्षीय अभियान में पहली महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है। खारघर कॉलोनी फोरम के पूर्व पार्षद और अध्यक्ष ने कहा, "धारा 129ए के तहत 65% संपत्ति कर छूट और दोहरे कराधान के मुद्दे को संबोधित करने के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में एक अनुवर्ती बैठक निर्धारित की गई है, जो लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को हल करने की सरकार की इच्छा का संकेत है।"</p>
<p> </p>
<p>यह निर्णय गुरुवार शाम को मुंबई में मंत्रालय में आयोजित एक बैठक के बाद लिया गया, जिसे गरद द्वारा लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद बुलाया गया था। बैठक गरद द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन पर आधारित थी और राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों द्वारा समर्थित थी। इस अवसर पर सांसद श्रीरंग बारणे, विधायक प्रशांत ठाकुर, शिवसेना के महानगर अध्यक्ष प्रथमेश सोमन, जिला अध्यक्ष रामदास शेवाले, नगर आयुक्त मंगेश चितले, अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे और अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।</p>
<p>बैठक के दौरान गरद और उनके पति अर्जुन गरद ने 2.5 लाख सिडको कॉलोनी संपत्ति धारकों की ओर से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। चर्चा की गई मुख्य चिंताओं में से एक यह थी कि सिडको द्वारा नागरिक सेवाएं प्रदान करने और सेवा शुल्क एकत्र करने के बावजूद, नगर निगम ने 1 अक्टूबर, 2016 से 31 अक्टूबर, 2022 तक कोई भी नगरपालिका सेवा प्रदान किए बिना या संबंधित खर्च किए बिना संपत्ति कर लगाया। इसे दोहरा कराधान बताया गया, जिसने संपत्ति धारकों पर अनुचित रूप से बोझ डाला।</p>
<p>एक अन्य प्रमुख मुद्दा धारा 129ए के तहत 65% संपत्ति कर छूट था, जो गांव की सीमा में 31,000 संपत्तियों को दी गई थी, लेकिन सिडको कॉलोनियों में संपत्ति धारकों को इस तरह के बहिष्कार को उचित ठहराने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने के बावजूद इनकार कर दिया गया। शहरी विकास प्रमुख सचिव ने इस असमानता को गंभीरता से लिया और नगर निगम को अगली बैठक में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/41507/navi-mumbai--urban-development-ministry-directs-municipal-commissioner-to-announce-waiver-of-penalty-for-2-5-lakh-cidco-property-holders</link>
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                <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 13:26:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से &quot;मोहलत&quot; मिली; 26 जून की बजाय 6 अगस्त को हाजिर होना पड़ेगा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मानहानि से जुड़े मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से "मोहलत" मिली है। राज्य के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी गैरजमानती वारंट पर अब उन्हें 26 जून की बजाय 6 अगस्त को सशरीर हाजिर होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी वारंट को निरस्त करने और सशरीर उपस्थिति से छूट देने की मांग करते हुए जून के पहले हफ्ते में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/41228/new-delhi--the-commission-will-soon-announce-upsc-preliminary-exam-result-2025"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-06/download---2025-06-10t181356.659.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>रांची: </strong>मानहानि से जुड़े मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से "मोहलत" मिली है। राज्य के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी गैरजमानती वारंट पर अब उन्हें 26 जून की बजाय 6 अगस्त को सशरीर हाजिर होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी वारंट को निरस्त करने और सशरीर उपस्थिति से छूट देने की मांग करते हुए जून के पहले हफ्ते में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसपर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के अधिवक्ता से पूछा कि जब चाईबासा कोर्ट ने पूर्व में उन्हें समन भेजा था, तो वे क्यों नहीं हाजिर हुए थे? इसी वजह से उनके खिलाफ कोर्ट को गैरजमानती वारंट जारी करना पड़ा, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता।</p>
<p> </p>
<p>इस पर राहुल गांधी के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि उन्हें 26 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है, लेकिन उस दिन कुछ जरूरी काम में उनकी व्यस्तता है। इसपर हाईकोर्ट ने अधिवक्ता का आग्रह स्वीकार करते हुए उन्हें अब 6 अगस्त को चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। उल्लेखनीय है कि चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई, 2018 को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेस पार्टी के लोग किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही संभव है।</p>
<p>इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था। इस पर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी, 2024 में उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने इस पर कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने की छूट मांगी थी, लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां पूर्व में उन्हें कई महीनों तक राहत मिली थी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/41228/new-delhi--the-commission-will-soon-announce-upsc-preliminary-exam-result-2025</link>
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                <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 18:15:01 +0530</pubDate>
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