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                <title>comments - Rokthok Lekhani News </title>
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                            <item>
                <title>दिल्ली : मौखिक टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाने पर हाईकोर्ट ने लगाई मीडिया को फटकार, कहा- ऐसा रहा तो बातचीत बंद कर देंगे  </title>
                                    <description><![CDATA[<p>दिल्ली हाइकोर्ट ने न्यूज़लॉन्ड्री की पत्रकार मनीषा पांडे से जुड़ी मौखिक टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और सनसनीखेज सुर्खियां बनाने पर कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रति कड़ी नाराज़गी जताई। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को संदर्भ से अलग कर पेश किया गया जिससे पत्रकार के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलाए गए। जस्टिस सी. हरि शंकर ने कहा कि अदालत का मनीषा पांडे के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अदालत की टिप्पणी को अलग पोस्टर के रूप में सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ हजारों नफरत भरे संदेश आए।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47205/delhi-high-court-reprimands-the-media-for-sensationalizing-verbal-comments"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/download---2026-01-11t125929.084.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>दिल्ली : </strong>दिल्ली हाइकोर्ट ने न्यूज़लॉन्ड्री की पत्रकार मनीषा पांडे से जुड़ी मौखिक टिप्पणियों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और सनसनीखेज सुर्खियां बनाने पर कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रति कड़ी नाराज़गी जताई। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियों को संदर्भ से अलग कर पेश किया गया जिससे पत्रकार के खिलाफ नफरत भरे संदेश फैलाए गए। जस्टिस सी. हरि शंकर ने कहा कि अदालत का मनीषा पांडे के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अदालत की टिप्पणी को अलग पोस्टर के रूप में सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ हजारों नफरत भरे संदेश आए।</p>
<p> </p>
<p>सुनवाई के दौरान जस्टिस हरि शंकर ने कहा, “कल की सुनवाई में कुछ कड़ी टिप्पणियां की गईं लेकिन हमारा उद्देश्य उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करना या उनके करियर को नुकसान पहुंचाना नहीं था। हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हम मनीषा पांडे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते।” यह मामला टीवी टुडे समूह की ओर से दायर उस अपील से जुड़ा है, जिसमें न्यूज़लॉन्ड्री पर मानहानि और कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया। टीवी टुडे के स्वामित्व में इंडिया टुडे और आज तक जैसे समाचार चैनल आते हैं। इस मामले में न्यूज़लॉन्ड्री ने भी क्रॉस अपील दायर की। इस सुनवाई में जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला भी पीठ का हिस्सा थे। </p>
<p>पिछली सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि टीवी टुडे, न्यूज़लॉन्ड्री की आलोचना को लेकर जरूरत से ज्यादा संवेदनशील रवैया अपना रहा है और जिन 75 वीडियो को आपत्तिजनक बताया गया, उनमें से केवल एक ही वीडियो प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक प्रतीत होता है। इसी वीडियो को लेकर, जिसे मनीषा पांडे ने एंकर किया था, अदालत की कुछ टिप्पणियां मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गईं। इन रिपोर्टों का जिक्र करते हुए जस्टिस हरि शंकर ने कहा, “हम मीडिया की आवाज दबाना नहीं चाहते और न ही यह कह रहे हैं कि अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग न की जाए। लेकिन रिपोर्टिंग करते समय उसके परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कल की सुनवाई का एक पैरा अलग निकालकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जिसके बाद हजारों नफरत भरे संदेश आए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता, जिसके कारण नफरत फैले।” उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग से यह धारणा बन जाती है कि जज किसी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं या लोगों की नौकरी जाने वाली है। अगर इसका यही नतीजा रहा तो अदालत को वकीलों से संवाद करना बंद करना पड़ सकता है। </p>
<p>जस्टिस हरि शंकर ने यह भी कहा कि उनके कुछ सहकर्मी जजों ने अब बिल्कुल भी मौखिक टिप्पणी न करने का फैसला कर लिया। उन्होंने स्पष्ट किया, “हम फिर दोहराते हैं कि पत्रकार मनीषा पांडे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का हमारा इरादा नहीं है। वह एक अच्छी पत्रकार हो सकती हैं। संबंधित बयान एक अपवाद भी हो सकता है। उनसे कहा जा सकता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।” हाइकोर्ट की इस टिप्पणी को न्यायिक कार्यवाही और मीडिया रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने के संदेश के रूप में देखा जा रहा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 24 Jan 2026 16:48:28 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई: 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी; महिला के एप्लीकेशन पर छह हफ्ते के अंदर फैसला करे</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट में 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर हर व्यक्ति 18 साल का होते ही वोटर एनरोलमेंट एप्लीकेशन जमा करना शुरू कर दे, तो अथॉरिटीज पर वेरिफिकेशन का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है, उसे इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के समय शामिल किया जाएगा।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/45276/mumbai-big-comment-on-not-adding-name-after-turning-18"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-11/download---2025-11-07t130617.433.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>बॉम्बे हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट में 18 साल की आयु होने के बाद नाम नहीं जोड़ने पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर हर व्यक्ति 18 साल का होते ही वोटर एनरोलमेंट एप्लीकेशन जमा करना शुरू कर दे, तो अथॉरिटीज पर वेरिफिकेशन का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है, उसे इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के समय शामिल किया जाएगा। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को निर्देश दिया कि वह मुंबई में वोटर के तौर पर एनरोल होने की मांग करने वाली महिला के एप्लीकेशन पर छह हफ्ते के अंदर फैसला करे।</p>
<p> </p>
<p><strong>हाईकोर्ट की वोटर लिस्ट पर अहम टिप्पणी</strong><br />इस साल अप्रैल में 18 साल की पूरी होने वाली रूपिका सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वोटर के तौर पर एनरोल होने के लिए उनका एप्लीकेशन इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि राज्य में कट-ऑफ डेट 1 अक्टूबर, 2024 थी। बता दें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 में हुए थे। जस्टिस रियाज़ छागला और फरहान दुबाश की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वोट देने की आजादी और वोट देने के अधिकार में फर्क है।</p>
<p><strong>18 साल के बाद नाम जोड़ने का मामला</strong><br />जब आप 18 साल के हो जाते हैं, तो आपको वोट देने की आजादी मिल जाती है। कोर्ट ने कहा, 'लेकिन यह अधिकार तभी मिलता है जब अधिकारी इलेक्टोरल लिस्ट को रिवाइज किया गया हो, अक्टूबर 2024 में जब इलेक्टोरल रोल तैयार किया गया था तब याचिकाकर्ता वोट देने के योग्य नहीं थी।' बेंच का यह भी मानना था कि अगर हर व्यक्ति 18 साल का होते ही एप्लीकेशन फाइल करना शुरू कर देगा तो अधिकारियों को हर एप्लीकेशन को वेरिफाई करना पड़ेगा।</p>
<p><strong>अधिकारियों पर बढ़ेगा काम का बोझ</strong><br />कोर्ट ने कहा, 'जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है उसे इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के समय शामिल कर लिया जाएगा।' जब कोर्ट ने सुझाव दिया कि क्या संबंधित अधिकारी उसकी एप्लीकेशन पर विचार करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की ओर से पेश हुए सीनियर वकील आशुतोष कुंबकोनी इसपर सहमत हो गए। इसके बाद बेंच ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सिंह की एप्लीकेशन पर छह हफ्तों के अंदर विचार करने का निर्देश दिया और उसकी याचिका का निपटारा कर दिया। अपनी याचिका में, सिंह ने कहा कि वोट देने के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और इलेक्टोरल रोल में उसका नाम शामिल न होने के कारण वह आने वाले म्युनिसिपल चुनावों में वोट नहीं दे पाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 13:07:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने- सामने; मंत्री नितेश राणे के बयान पर तीखी टिप्पणी</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong> </strong>बकरीद से पहले महाराष्ट्र की सियासत का पारा हाई हो गया है. बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने- सामने आ गई है. महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने और बकरीद को वर्चुअल तरीके से मनाने के मंत्री नितेश राणे के बयान पर तीखी टिप्पणी की.</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/41112/mumbai--bjp-and-samajwadi-party-face-to-face--sharp-comments-on-minister-nitesh-rane-s-statement"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-06/download---2025-06-06t120642.591.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बकरीद से पहले महाराष्ट्र की सियासत का पारा हाई हो गया है. बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने- सामने आ गई है. महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने और बकरीद को वर्चुअल तरीके से मनाने के मंत्री नितेश राणे के बयान पर तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि भाजपा नेता किरीट सोमैया के पास कोई काम नहीं है. वह समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं. उनके दबाव में आकर पुलिस अदालत के आदेश को कार्यान्वित कर रही है, लेकिन अदालत का आदेश सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं था बल्कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित तमाम कामों के लिए था लेकिन, सिर्फ मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है. पुलिस कह रही है कि कोर्ट के दबाव में कार्रवाई हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि भाजपा के दबाव में कार्रवाई हो रही है. </p>
<p> </p>
<p>सपा नेता ने कहा पूरे देश में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ मुंबई में ही मस्जिदों पर क्यों कार्रवाई की जा रही है उन्होंने कहा, 2014 से मुसलमानों की तमाम चीजों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है. ट्रिपल तलाक देख लीजिए, लाउडस्पीकर का मुद्दा देख लीजिए, वक्फ बोर्ड का मुद्दा देख लीजिए, गाय के नाम पर मुसलमान को मारना आम बात हो गई है. सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है. अबू आजमी भाजपा नेता किरीट सोमैया के दबाव में पुलिस द्वारा मुंबई के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का आरोप लगाते रहे हैं.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/41112/mumbai--bjp-and-samajwadi-party-face-to-face--sharp-comments-on-minister-nitesh-rane-s-statement</link>
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                <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 12:08:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : इंडियाज गॉट लैटेंट शो पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अपूर्वा मखीजा का बयान दर्ज </title>
                                    <description><![CDATA[<p>सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने मंगलवार को उनका बयान दर्ज किया। यह बयान 'इंडियाज गॉट लैटेंट' विवाद से जुड़ा हुआ है। हाल ही में इस यूट्यूब शो पर की गई अभद्र टिप्पणियों के कारण विवाद खड़ा हो गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उनसे इस मामले में पूछताछ की गई है।  यह मामला उस समय गरमाया जब पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहाबादिया ने समय रैना शो के दौरान माता-पिता को लेकर अभद्र टिप्पणियां कीं, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/38482/mumbai--apoorva-makhija-s-statement-recorded-for-her-offensive-comments-on-india-s-got-talent-show"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-02/qemmejlg_apoorva-makhija_625x300_14_february_25.webp" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। यह बयान 'इंडियाज गॉट लैटेंट' विवाद से जुड़ा हुआ है। हाल ही में इस यूट्यूब शो पर की गई अभद्र टिप्पणियों के कारण विवाद खड़ा हो गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उनसे इस मामले में पूछताछ की गई है।  यह मामला उस समय गरमाया जब पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहाबादिया ने समय रैना शो के दौरान माता-पिता को लेकर अभद्र टिप्पणियां कीं, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।</p>
<p>इन टिप्पणियों को लेकर लोगों में जबर्दस्त गुस्सा देखने को मिला।  महाराष्ट्र साइबर सेल ने इस मामले में अश्लीलता से संबंधित एक प्राथमिकी दर्ज की थी। अपूर्वा मखीजा पर आरोप है कि उन्होंने शो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मंगलवार को वह पुलिस के सामने पेश हुईं। यहां उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले यूट्यूबर रणवीर अल्लाहाबादिया और आशीष चंचलानी भी सोमवार को नवी मुंबई स्थित साइबर पुलिस मुख्यालय में अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे थे। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।</p>
<p>सोशल मीडिया पर 'बीयरबाइसेप्स' के नाम से मशहूर रणवीर अल्लाहाबादिया हाल ही में समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के एक एपिसोड में पहुंच थे। इस दौरान उन्होंने एक कंटेंस्टेंट से पैरेंट्स को लेकर अभद्र सवाल पूछा था। इस सवाल के बाद यह विवाद छिड़ गया और रणवीर को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। यहां तक कि राजनीतिक लोगों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उनकी आलोचना की थी। लोगों की आलोचना झेलने के बाद रणवीर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था, "कॉमेडी मेरा पेशा नहीं है और वह टिप्पणी बिल्कुल भी सही नहीं थी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।" </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 26 Feb 2025 11:37:59 +0530</pubDate>
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